खबरे छत्तीसगढ़
*नगर के कब्रिस्तान के पास खुलेआम बिक रहा अवैध गांजा, नहीं हो रही कार्यवाही*
कृष्णा मेश्राम संवाददाता ।
नवापारा राजिम ।नगर के कब्रिस्तान के पास कई सालों से खुलेआम पुलिस के नाक के नीचे अवैध गांजे की बिक्री की जा रही हैं सब कुछ जानते हुए भीे स्थानीय पुलिस कार्रवाही करने के बजाए अपनी आंखें बंद किये हुए है।कब्रिस्तान के पास बिक रहा मादक पदार्थ गांजा युवाओं के साथ ही नगर के लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ।कब्रिस्तान के पास युवा छात्रों को भी गांजे का कश लगाते देखा जा सकता है। खुलेआम गांजा बेचने से गांजा माफिया मालामाल हो रहे है वहीं युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही हैं ,नगर के चप्पे -चप्पे तक फैले नशे का यह कारोबार खुब फल फूल रहा है और इस कारोबार को संचालित करने।वाले व्यापारी कल्लू साहू तेजी से लोगों के बीच नशा बाँट रहा हैं ।नागरिकों के द्वारा कई बार इसका विरोध भी किया गया मगर जिम्मेदार लोगों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।इस कारोबार को रोकने के लिए नारकोटिक्स एक्ट बनाया गया हैं, लेकिन पुलिस व आबकारी गोबरा नवापारा के प्रभारी उपनिरीक्षक पंकज कुजूर द्वारा गांजा की बिक्री पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, युवाओं में बढ़ती लत के चलते यह कारोबार खुलेआम चल रहा है लेकिन इस पर अंकुश लगाने में आबकारी महकमा नाकाम साबित हो रहा है।गांजा विक्रेता द्वारा 50,100,200,और 500 रु में पुड़िया ग्राहकों के हाथों में थमाया जा रहा है ।साथ ही इस कारोबार से प्रतिदिन लाखों रु की अवैध कमाई की जा रही है। बता दें कि सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर अवैध गांजे का व्यापार किया जाता है।नशेड़ियों के उपद्रव से सड़क में आने जाने वाली महिलाएं बच्चे व रहवासी बेहद परेशान है इस सम्बंध में गोबरा नवापारा थाना प्रभारी राकेश ठाकुर से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है । मादक पदार्थों की बिक्री किसी भी सूरत में अवैध गांजे का व्यापार नहीं होने दिया जायेगा।साथ ही गांजा विक्रेता पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
वहीं वार्ड के जनप्रतिनिधि व बुद्धिजीवियों से बात करने पर उन्होंने कहा कि मामले को दिखवा कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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