खबरे छत्तीसगढ़
*पीसीसी ने मंगाए एमआईसी के दावेदारों के नाम, देररात तक चली पुनिया -भूपेश के बीच चर्चा*
रायपुर। प्रदेश में मेयर और सभापति बनाने के बाद अब कांग्रेस में एमआईसी के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टी के दिग्गज नेताओं को हराने वाले युवा, महापौर व सभापति के दावेदार पार्षद और निर्दलीयों का सामंजस्य बनाकर एमआईसी का गठन होगा। हालांकि मेयर अपनी एमआईसी नहीं तय करेंगे, बल्कि पीसीसी की अनुमति के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मेयर को विवाद से बचाने और सामंजस्य बनाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। निगमों के अलावा कुछ प्रमुख नगर पालिका व पंचायतों में भी पीसीसी अनुमोदन करेगी। अधिकांश नगर निगमों में इस बार नए और युवा पार्षदों को महापौर जबकि वरिष्ठ और अनुभवी पार्षदों को सभापति बनाया गया है। इनमें से अधिकांश ऐसे पार्षद भी हैं जो महापौर और सभापति की दौड़ में शामिल रहे हैं। ऐसे पार्षदों को एमआईसी में स्थान देना लगभग तय माना जा रहा है। अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस ने निर्दलीयों को साधकर महापौर और सभापति बनाने में सफलता पाई है। ऐसे में निर्दलीय पार्षदों को भी एमआईसी का मेंबर बनाया जाना लगभग तय है। ऐसे में युवा, अनुभवी और निर्दलीयों के बीच सामंजस्य बिठाकर एमआईसी तैयार करने के लिए कई निगम के महापौर को पसीना छूट रहा है।
बता दे की कांग्रेस ने इस बार 10 नगर निगम, 28 नगर पालिका और 63 नगर पंचायतों में अपने महापौर और अध्यक्ष बनाकर भाजपा और विरोधी खेमे को चारों खाने चित्त कर दिया है। ऐसे में पांच साल सदन के भीतर विरोधियों को हावी होने देने से आैर सदन के बाहर आम जनता से जुड़े कार्यों के बेहतर संचालन के लिए पीसीसी ने सभी से कहा है कि वे एक संतुलित एमआईसी बनाएं। इसके लिए पीसीसी की ओर से सभी महापौरों से एमआईसी की संभावित सूची मंगाई गई है। साथ ही उनसे वहां के वरिष्ठ, अनुभवी और युवा पार्षदों की सूची भी मंगाई गई है।
रायपुर समेत सभी 8 नगर निगमों की एमआईसी एक हफ्ते के भीतर जारी कर दी जाएगी। दुर्ग और चिरमिरी नगर निगम में एमआईसी का गठन कर दिया गया है। लेकिन वहां की सूची की समीक्षा भी पीसीसी द्वारा की जाएगी। पीसीसी नेताओ का कहना है कि कुछ बड़े पालिका और पंचायतों में भी विवाद से बचने के लिए पीसीसी ही सूची का अनुमोदन करेगी।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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