खबरे छत्तीसगढ़
*बृजमोहन ने लगाया आरोप- स्थानीय निकाय चुनाव में सीधे सीएम हाउस का दखल*
रायपुर। कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि
यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में सीधे सीएम हाउस दखल दे रहा है। हम पहले से कहते आ रहे है की सरकार के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग काम करते हुए महापौर-अध्यक्ष व सभापति के चुनाव में हो रही गड़बड़ियों व नियमों के उल्लघन पर हमारी आपत्ति को नज़र अंदाज़ कर रही है।
उन्होंने कहा कि जहां पर भी चुनाव सम्पन्न हुए है वहा पार्षदों से फोटो बैलेट की फोटो खींचकर मंगाया जा रहा है। पार्षदों को भयभीत किया जा रहा है। जिन पार्षदों के परिवारजन सरकारी नौकरी में हैं उन्हें भयभीत किया जा रहा है,कुछ को लालच देकर चुनाव को प्रभावित करते हुए पूरी प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया है। यह लोकतंत्र की हत्या ही है। अगर आयोग तत्काल संज्ञान नही लेगा तो हम भी न्यायालय जाने बाध्य होंगे।
बृजमोहन ने कहा कि हार जीत बड़ी बात नही है। विधानसभा में वो जीते लोकसभा में हमारा झंडा बुलंद रहा, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर सम्पूर्ण प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना लोकतंत्र के लिए घातक है।
बृजमोहन ने कहा कि आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा दिनांक 4 – 1 – 2020 को संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है । जिसमें यह सूचित किया है कि नगर पालिक निगम के महापौर , स्पीकर एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मेलन दिनांक 6 – 1 – 2020 को आपरान्ह 12 . 30 बजे से कार्यक्रम नगर पालिक निगम , रायपुर के चतुर्थ तल स्थित सभा कक्ष में आयोजित किया गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि महापौर , स्पीकर एवं अपीलीय सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना 7 दिन पूर्व घोषित की जावेगी । परंतु संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना दिनांक 4 – 1 – 2020 को जारी की जा रही है एवं प्रथम सम्मेलन दिनांक 6 – 1 – 2020 को किया जा रहा है जो नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है ।
जब तक महापौर सभापति / अध्यक्ष नगर पालिका / नगर पंचायत का चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक सम्पूर्ण कार्यवाही एवं निर्वाचन की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। जबकि यह सूचना आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा की जा रही है जो कि अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत है । यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 28 – 12 – 2019 को महापौर , सभापति एवं अपीलीय सदस्यों के निर्वाचन की सूचना जारी कर दी गई थी एवं 6 – 1 – 2020 को समय 12 . 30 बजे समस्त पदों के लिए समय निर्धारित किया गया था । परंतु इस सूचना को संशोधित करते हए महापौर एवं सभापति के निर्वाचन के समय में फेरबदल किया गया है , जो दिनांक 28 – 12 – 2019 के सूचना को अतिलंधित करता है । इस प्रकार यदि निर्वाचन के समय में फेरबदल किये जाने की सूचना संशोधित की जाती है तो उसे पुनः 7 दिन का समय निर्धारित कर सक्षम अधिकारी द्वारा अर्थात जिला निर्वाचन आधकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए । इस प्रकार दिनांक 4 – 1 – 2020 को जारी संशोधित सूचना क्षेत्राधिकार से बाहर एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण दिनांक 6 – 1 – 2020 को नियत की गई निर्वाचन की तिथि को स्थगित किया जाकर किसी अन्य तिथि को निर्वाचन की तिथि नियत की जावे एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सूचना की तारीख प्रसारित किया जावे । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्य जिलों में जैसे राजनांदगांव . दुर्ग , बिलासपुर में महापौर , स्पीकर एवं अपीलीय समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतू सूचना कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं जारी की गई है । परंतु रायपुर में महापौर , सभापति एवं अपीलीय समिति के सदस्यों की सूचना आयुक्त नगर निगम द्वारा जारी की गई है । जो पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत है । उन्होंने कहा कि 1 – 1 – 2020 को जारी संशोधित सूचना पत्र को निरस्त किया जाकर महापौर , स्पीकर एवं अपीलीय सदस्यों निर्वाचन की तिथि नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये गये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 7 दिन पश्चात का समय निर्धारित करते हुए सूचना पत्र जारी किया जावे। पत्रकार वार्ता में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख नरेशचंद्र गुप्ता मौजूद थे।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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