खबरे छत्तीसगढ़
*मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री को लिखा पत्र ,एनएमडीसी की खदानों से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को आयरन ओर रियायती दर पर सुगमता से उपलब्ध कराने का किया आग्रह*
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय इस्पात धर्मेन्द्र प्रधान को छत्तीसगढ़ के लौह खनिज आधारित लघु उद्योगों और स्पंज आयरन उद्योगों को एनएमडीसी की प्रदेश में संचालित लौह अयस्क की खदानों से आयरन ओर रियायती दर पर सुगमता से उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र लिखा है। श्री बघेल ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री से इस वर्ष जनवरी माह में एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क के मूल्य में की गई वृद्धि तत्काल प्रभाव से वापस लेने और छत्तीसगढ़ के लौह खनिज आधारित लघु उद्योगों और स्पंज आयरन उद्योगों के हित में उचित दीर्घकालिक रियायती दर निर्धारित करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मुझे स्पंज आयरन ओर एसोसिएशन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एनएमडीसी द्वारा खनिज आयरन ओर लम्प (डीआरसीएलओ) के 3 जनवरी 2020 से पूर्व लागू दर के बेसिक मूल्य में प्रति टन 230 रूपए की वृद्धि की गई है। इसके बाद पुनः 22 जनवरी 2020 को एनएमडीसी के द्वारा खनिज आयरन ओर लम्प (डीआरसीएलओ) के मूल्य में 470 रूपए प्रति टन की वृद्धि की गई है। इस प्रकार विगत मात्र 16 दिनों में खनिज आयरन ओर लम्प (डीआरसीएलओ) के बेसिक मूल्य में 700 रूपए की वृद्धि की गई है। इस मूल्य के आधार पर खनिज की रायल्टी एवं अन्य कर को मिलाकर आयरन ओर की कीमत में कुल 875 रूपए प्रति टन की वृद्धि हो गई है। इस वृहद स्वरूप की मूल्य वृद्धि के कारण उत्पादित इस्पात के मूल्य में 2000 रूपए प्रति टन की वृद्धि हो रही है।
श्री बघेल ने पत्र में यह भी लिखा है कि पिछले एक महीने में स्टील की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन पहले से ही उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई थी। स्टील की कीमत में बढ़ोत्तरी उद्योगों के लिए राहत का विषय था, किन्तु एनएमडीसी द्वारा आयरन ओर की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद एनएमडीसी की खदानों से आयरन ओर प्राप्त करने में प्रदेश के स्पंज आयरन तथा स्टील उद्योगों के संचालन में वृहद कठिनाई तथा इस्पात के उत्पादन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जबकि एनएमडीसी द्वारा अपनी खदानों में क्षमता के अनुसार अधिकतम उत्पादन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान को पत्र में लिखा है कि राज्य शासन द्वारा विगत माह में दक्षित बस्तर दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी की 4 आयरन ओर खदानों की लीज 20 वर्ष की अवधि विस्तार के आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें यह शर्त उल्लेखित है कि ‘एनएमडीसी द्वारा राज्य में संचालित लौह अयस्क आधारित उद्योगों को उनके आवश्यकतानुसार लौह अयस्क की आपूर्ति निरंतर बनाई रखी जानी होगी।’’ उक्त शर्त की पूर्ति तभी संभव हो पाएगी जब एनएमडीसी द्वारा दीर्घकालिक उचित रियायती दर का निर्धारण होगा।
श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खनिजों के अकूत भण्डार विद्यमान हैं, जिनमें से आयरन ओर एक प्रमुख खनिज है। विश्व स्तर की खनिज आयरन ओर की खदानें राज्य के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में हैं, जहां एनएमडीसी की कुल 5 व्यवसायिक खदानें संचालित हैं। प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में खनिज आयरन ओर आधारित लघु एवं स्पंज आयरन संयंत्र संचालित हैं, जिसे एनएमडीसी की अपर्युक्त लौह अयस्क खदानों से लौह अयस्क रियायती दर पर क्रय किया जाता है। प्रदेश में स्पंज आयरन एसोसिएशन कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआईआई) द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में संचालित स्पंज आयरन उद्योगों को सुगमता से संचालन हेतु आधारभूत आवश्यकता के अनुसार आयरन ओर उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर लिखा गया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में केन्द्रीय मंत्री को बताया है कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में 11 जुलाई 2019 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी लिमिटेड को पत्र प्रेषित कर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में खनिज आयरन ओर को सुगमता से रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में एनएमडीसी ने 25 सितम्बर 2019 के पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक इकाईयों के लिए खनिज आयरन ओर की दर में जून 2019 से 13 प्रतिशत कमी किए जाने एवं मांग के अनुसार स्पंज आयरन ओर (डीआरसीएलओ) छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक इकाईयों को प्राथमिकता से आपूर्ति किए जाने तथा स्पंज आयरन उद्योगों में सीधे उपयोग हेतु आयरन ओर उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री ने अनुरोध किया है कि प्रदेश की एनएमडीसी की खदानों से छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क आधारित उद्योगों और स्पंज आयरन उद्योगों को रियायती दर पर आवश्यकतानुसार लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए 20 जनवरी 2020 को की गई मूल्य वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए तथा उचित दीर्घकालिक रियायती दर निर्धारित कर लौह अयस्क की आपूर्ति हेतु विशेष पहल करते हुए समुचित कार्यवाही की जाए।
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शक और अंधविश्वास को लेकर पड़ोसी के साथ मारपीट , मामला दर्ज
रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,सरगुजा : लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरी कला में चावल फेंकें जाने जैसी अंधविश्वास को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांव के प्रिंस प्रजापति ने चावल फेंकें जाने जैसी अंधविश्वास को लेकर विवाद करते हुए पड़ोसी गणेशराम प्रजापति की डंडे से जमकर पिटाई कर दी जिससे गणेश राम प्रजापति के पीठ एवं दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं । प्रार्थी ने अपने साथ हुये मारपीट की शिकायत लखनपुर थाने में किया है । गणेश राम ने बताया कि मैं अपने घर के सामने खड़ा था आरोपी प्रिंस प्रजापति ने अपने घर के सामने चावल फेंकें जाने जैसी झूठा इल्जाम लगाते हुये मेरे घर के सामने चावल क्यों फेंके हो, कहते हुये डंडे से मारपीट करने लगा । प्रार्थी ने अपने बयान में कहा कि – मेरे द्वारा कोई चावल नहीं फेंका गया है।मुझ पर लगाया गया आरोप झूठा बेबुनियाद है। मामले में लखनपुर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी है।
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ट्रांसफर ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का किया तबादला आदेश जारी
रायपुर : राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जशपुर और सूरजपुर कलेक्टर को बदल दिया गया है. इसके अलावा नए जनसंपर्क आयुक्त के पद पर आईएएस रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है.
जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस जन्मेजय मोहबे को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ संचालिक महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा आईएएस जगदीश सोनकर को संयुक्त सचिव मंत्रालय में पोस्टिंग दी गई है. मानपुर मोहला कलेक्टर आईएएस एस जयवर्धन को सूरजपुर कलेक्टर बनाए गए हैं.
आईएएस विजय दयाराम को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ प्रबंध संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. आईएएस तुलिका प्रजापति को मानपुर मोहला के कलेक्टर बनाई गई हैं. सूरजपुर कलेक्टर आईएएस रोहित व्यास को जशपुर के नए कलेक्टर बनाए गए हैं. आईएएस प्रतिष्ठा ममगई को जिला पंचायत बस्तर सीईओ बनाई गई हैं.
आईएएस कुमार विश्वरंजन को उपसचिव मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है. आईएएस जयंत नाहटा को जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सीईओ बनाए गए हैं. आईपीएस मयंक श्रीवास्तव की सेवाएं गृह विभाग को लौटा दी गई है.
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मुश्किल में तेलंगाना की मंत्री सुरेखा! KTR ने दायर किया 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस
हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कथित रूप से ‘दुर्भावनापूर्ण और ओछा’ बयान देने के लिए तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में KTR ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि कोर्ट में सच्चाई की जीत होगी। BRS नेता ने कहा, ‘मैंने बेबुनियाद आरोपों और मेरे चरित्र पर किए गए निजी हमलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मैंने मंत्री कोंडा सुरेखा गारु के खिलाफ उनके ओछे बयानों के लिए 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दायर किया है।’
आखिर ऐसा क्या कहा था सुरेखा ने?
बता दें कि रामा राव ने इससे पहले एक कोर्ट में सुरेखा के बयानों के लिए उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। सुरेखा ने आरोप लगाया था कि एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और एक्टर नागा चैतन्य के तलाक के लिए रामा राव ही जिम्मेदार थे। KTR ने सुरेखा को कानूनी नोटिस भेजकर 2 अक्टूबर को दिए गए उनके बयानों के लिए माफी मांगने की मांग की थी। रामा राव ने दावा किया था कि सुरेखा ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उन्हें बदनाम करने के गलत इरादे से अपमानजनक बयान दिया था, जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत दंडनीय अपराध है।
‘अब हद तय करने का वक्त आ गया है’
रामा राव ने कहा कि लंबे समय से उनके खिलाफ प्रोपेगैंडा किया जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए चरित्र हनन की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा निजी बदले की तुलना में लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब हद तय करने का वक्त आ गया है। रामा राव ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि यह केस उन लोगों के लिए सबक होगा जो सोचते हैं कि वे राजनीतिक आलोचना के नाम पर घटिया बयानबाजी कर बच सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट में सच्चाई की जीत होगी।’ तेलुगु एक्टर नागार्जुन ने भी सुरेखा के खिलाफ उनके बयानों के लिए मानहानि का केस दायर किया है।
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