क्राइम
*यौन शोषण मामले में स्वामी चिन्मयानंद को मिली जमानत*
इलाहाबाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी। चिन्मयानंद को लॉ की छात्रा से बलात्कार के आरोप में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने 20 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी ओर एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर लॉ छात्रा और उसके 3 मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।
खबरों के मुताबिक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली। इससे पूर्व 16 नवंबर, 2019 को न्यायालय ने चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
भाजपा नेता चिन्मयानंद को लॉ की छात्रा से बलात्कार के आरोप में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने 20 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पीड़ित छात्रा की ओर से 12 पन्नों की शिकायत और एसआर्इटी को दिए बयान में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं।
वहीं दूसरी ओर बाद में चिन्मयानंद की शिकायत पर छात्रा और उसके 3 मित्रों के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और बाद में 4 दिसंबर, 2019 को उसे जमानत दे दी थी।
क्राइम
खरसिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई: घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
अनिता गर्ग अमनपथ ब्यूरों ,रायगढ़ : खरसिया पुलिस ने एक बार फिर तत्परता दिखाते हुए घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है। इस कार्रवाई ने इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।
घटना का विवरण :
पीड़ित महिला ने कल खरसिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि दोपहर में जब वह घर पर अकेली थीं और घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, तभी विनोद राठिया और ओमकार डनसेना घर में घुस आए। दोनों ने कमरे में आकर महिला से अशोभनीय बातें की और उनकी बेइज्जती करने की नीयत से उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। महिला के जोर से चिल्लाने पर दोनों वहां से भाग गए। घटना के बाद महिला ने अपने पति को फोन करके घर बुलाया और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई :
महिला की शिकायत के आधार पर महिला प्रधान आरक्षक सरोजनी राठौर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ अप.क्र. 551/2024 भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(1)(ii), 76, और 331(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
टीआई कुमार गौरव साहू ने अपनी टीम के साथ तत्परता दिखाते हुए आरोपियों विनोद राठिया (27 वर्ष) और ओमकार डनसेना (20 वर्ष) के घरों पर दबिश दी और उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस ने इन आरोपियों को छेड़खानी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।
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कोलकाता रेप-मर्डर में CBI का बड़ा खुलासा, घटना की रात संजय रॉय को फोन करके बुलाया गया था
कोलकाता: आरजी कर अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। दैनिक जागरण की वेबसाइट जागरण डॉट कॉम के मुताबिक महिला ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी की घटना की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, वारदात की रात मुख्य आरोपित कोलकाता पुलिस के सिविक वालंटियर संजय रॉय को किसी ने फोन करके अस्पताल में बुलाया था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि संजय के मोबाइल फोन की कॉल लिस्ट को खंगालने पर पता चला है कि वारदात की रात में और सुबह संजय रॉय की किसी से मोबाइल पर कई बार बातचीत हुई थी। अब सीबीआई उस व्यक्ति का नाम-पता तलाश रही है।
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किरन्दुल शहर में आधी रात लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज कर उत्पात मचाने वाले 02 आरोपियों को किरन्दुल पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
एस एच अज़हर अमन पथ दंतेवाड़ा : अनावेदक नटराज दास पिता लैन दास उम्र 26 निवासी 04 नंबर कोड़ेनार किरन्दुल तथा अंकज कुमार पिता स्व. सत्येन्द्र सिंह उम्म्र 21 वर्ष निवासी बंगाली कैंप किरन्दुल, दिनांक 12/09/2024 की रात्रि करीबन 11.45 बजे व्होरा कैप वार्ड क्रमांक 04 में घूमते हुए किसी घर का दरवाजा खटखटा रहे थे जिसे सुनकर आसपास के लोगों द्वारा अनावेदक से यहां पर रात्रि में घूमने व दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो पूछने पर तुम लोग कौन होते पूछने वाले कहकर लड़ाई झगड़ा करने लगा रात्रि में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना मिलने पर मौके पर थाना प्रभारी किरन्दुल प्रहलाद साहू, सउनि उत्तम कुमार ध्रुव व स्टाफ पहुंचे तो लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ था अनावेदकगणों को लोगों व पुलिस पार्टी के समझाने पर मानने सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे व और अधिक उग्र होकर गवाहों के साथ मारपीट पर उतारू हो रहे थे।
जिससे अनावेदक द्वारा निश्चय ही संज्ञेय अपराध कारित कर ही देता, लिहाजा पुलिस के पास अन्य कोई विकल्प नही होने से अनावेदकगणों को मौके पर अनावेदक को धारा-170 बी.एन.एस.एस. के तहत् गिरफ्तार किया जाकर शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा-126, 135 बी.एन.एस.एस. तैयार कर अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय बड़े बचेली के समक्ष पेश किया गया जिनके द्वारा आरोपियों का जेल वारंट बनाने से दोनों आरोपियों को जिला जेल दंतेवाड़ा में जमा किया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू, सउनि. उत्तम कुमार ध्रुव, प्रधान आरक्षक नरेश मंडल, ओम प्रकाश कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।।
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