खबरे छत्तीसगढ़
*राजिम माघी पुन्नी मेला 9 फरवरी से,धर्मस्व मंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा*
रायपुर।धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राजिम माघी पुन्नी मेला समिति की बैठक लेकर मेला की तैयारियांे की समीक्षा की। उन्होंने राजिम त्रिवेणी में हर साल माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले धार्मिक आयोजन को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप उसके मूल स्वरूप में मेला के रूप में पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने मेला समिति को निर्देश दिए। राजिम माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ 9 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगा।
बैठक मेें मेला के शुभारंभ और समापन तथा मेला अवधि में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। धर्मस्व मंत्री ने कहा कि मेला से संबंधित पिछले अनुभवों के आधार पर मेला और बेहतर कैसे किया जा सकता है, यदि पिछले आयोजन में कोई कमी या समस्या रही हो, उसे ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में कोई कमी न हो। श्री साहू ने मुख्य मंच, लोक कला मंच, संत समागम के साथ ही दालभात केन्द्र, पेयजल, चिकित्सा, छाया के लिए शेड तथा प्रसाधन की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजिम लोचन भगवान के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को घंटों लाइन लगाना नहीं पड़े इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रवेश एवं निकासी की समुचित व्यवस्था करें। धर्मस्व मंत्री ने कहा कि राजिम मेला में छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलांे- डोेंगरगढ़, दंतेश्वरी, महामाया, बिलाईमाता आदि की छाया चित्र लगाए, ताकि श्रद्धालु एक ही स्थान पर देवी-देवताओं का दर्शन कर सके। उन्होंने मेला के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए।
बैठक में मेला के शुभारंभ, समापन तथा मेला अवधि में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों-पंच-सरपंच सम्मेलन, किसान सम्मेलन, आदिवासी सम्मेलन, युवा महोत्सव, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधियों को शामिल करने तथा आमंत्रण पत्र सहित मेला से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में रायपुर संभाग के कमिश्नर जी.आर. चुरेन्द्र, गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक एम.आर. अहिरे, मेला समिति के सदस्य गिरीश बिस्सा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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