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*रेलवे आपदा विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर लगभग 2 दर्जन बेरोजगारों से 20 लाख रूपये की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार*

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रायपूर ।रेलवे आपदा विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर लगभग 2 दर्जन बेरोजगारों से 20 लाख रूपये की ठगी करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ।बता दें की आरोपी ने

रेलवे आपदा विभाग में नौकरी लगाने हेतु रकम लिये थे
और प्रार्थी सहित लगभग 2 दर्जन बेरोजगारों से 20 लाख रूपये लिया था।
और आरोपियों ने रेलवे आपदा विभाग का फर्जी वेब-साईड बनाकर फर्जी विज्ञापन निकाला था
आरोपी स्वयं को रेलवे विभाग का अधिकारी बताकर बेरोजगारों को अपना शिकार बनाता था
प्रार्थी द्वारा आरोपियों के संबंध में पतासाजी करने पर फर्जीवाडे का खुलासा हुआ
आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे
आरोपी के बैंक खाते में है लाखों रूपये का लेन-देन का विवरण के संबंध में की विस्तृत पूछताछ की जा रही है ।
आरोपी के कब्जे से 02 नग एटीएम कार्ड, 02 नग पासबुक एवं 01 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में धारा 420 भादवि. के तहत् किया गया है अपराध पंजीबद्ध किया गया है
बता दें कि प्रार्थी पंचराम रजक ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम जंगलेश्वर तह. एवं जिला राजनांदगांव छ.ग.का निवासी है। आॅनलाईन विज्ञापन के द्वारा रेल्वे विभाग की नौकरी निकाली गयी थी जिसमें रेल्वे विभाग के रेल्वे (आपदा) का वेबसाईड दिया गया था और उसी
वेबसाईड के द्वारा आवेदन पत्र मंगाया गये थे जिसमें प्रार्थी के पुत्र द्वारा आवेदन पत्र भरा गया था। आवेदन पत्र के बाद वेबसाईड लिंक में कुछ दिनों बाद परीक्षा की बात कहीं गयी जिसमें परीक्षा आनलाईन कहीं से भी देने की सुविधा बतायी गयी थी परीक्षा के एक माह बाद लगभग रेल्वे साईड से इंटरव्यू का कि तिथि का पता चला जो कि 5 दिसंबर 2018 से 09 दिसंबर 2018 तक था इंटरब्यू के लिये प्रार्थी तथा उसका पुत्र रायपुर के कृष्णा काम्पलेक्स जो कि रायपुर के घड़ी चैक के पास न्यायालय के सामने स्थित है वहां बुलाया गया। इंटरब्यू के लिये इंटरब्यू के दिन वहा लगभग 300 से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित थे इंटरब्यू के पश्चात् वहां जो अधिकारी थे उनमें से एक अधिकारी के द्वारा कहा गया कि नौकरी के लिये इंटरब्यू ही काफी नहीं है, आप लोग बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचे है परंतु बिना रकम के नौकरी की फाईनल लिस्ट संभव नहीं है एवं पैसे की बात कही गयी कुल रकम 3,00,000 डिमांड किया गया जिसमें से इंटरब्यू वाले दिन ही 1,50,000 रूपये नगद तथा बाद में खाते पर 1,50,000 रूपये रकम की मांग की गयी जिस व्यक्ति से प्रार्थी एवं उसके पुत्र की बात हो रही थी वह वहां का अधिकारी है बताया जा रहा था तथा उसका नाम नरेन्द्र देवांगन बताया गया था उसके साथ और भी अधिकारी साथ में थे। जिनका नाम संभवतः रितेश था प्रार्थी द्वारा 07 दिसंबर 2018 को 1,50,000 रूपये नगद कृष्णा काम्पलेक्स आफिस में नरेन्द्र देवागंन को दिया तथा 1,50,000 रूपये की रकम उनके खाते जो कि यश बैंक में है जिसका खाता क्रमांक 052750700001166 जो कि विसेसर लाल देवागंन नाम से था, में प्रार्थी द्वारा 1,50,000 रूपये जमा किया गया तथा प्रार्थी को 15 दिन इंतजार करने को कहा गया एवं बताया गया कि ज्वाइनिंग लेटर दिल्ली से आयेगा कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है। कुछ दिनों बाद प्रार्थी द्वारा नरेन्द्र देवांगन के मोबाईल पर संपर्क करने नौकरी के संबंध में पूछने पर वह गोल मोल जवाब देता था तथा कुछ दिनों बाद नरेन्द्र देवांगन अपने मोबाईल नंबर को बंद कर दिया गया। नरेन्द्र देवांगन से संपर्क नहीं होने पर प्रार्थी ने खाता के अधार पर पता करने की कोशिश भी की किंतु बिलासपुर में उनका घर जहां बताया गया है बैंक एकाउंट के आधार पर गया बिहार नूतन चैक बिलासपुर वहां कोई घर नहीं मिला। नरेन्द्र देवांगन ने नौकरी के नाम पर प्रार्थी सहित 08 और उम्मीद्वारों से रकम लेकर नौकरी न लगाकर धोखाधड़ी किया है, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में थाना मौदहापारा की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। आरोपियों के खाते के संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त किया गया एवं आरोपियों के संबंध में
तकनीकी विश्लेषण भी किया गया। चूंकि आरोपियान घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे एवं बार – बार अपना लोकेशन बदल रहे थे। टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी लगातार जारी रखते हुये उनके छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुये अंततः आरोपी विसेसर लाल देवांगन को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पूछताछ मंे आरोपी विसेसर लाल देवांगन द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बेरोजगार युवकों को अपने झांसे में लेकर उनसे नगदी रकम लेना स्वीकार करने के साथ ही यह भी बताया गया कि अब तक लगभग 02 दर्जन बेरोजगार लोगों को अपना शिकार बना चुके है। आरोपी के कब्जे से 02 नग एटीएम कार्ड, 02 नग पासबुक एवं 01 नग मोबाईल फोन जप्त किया गया है। आरोपी विसेसर लाल देवांगन से अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है एवं शेष आरोपियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर लिया जायेगा।
*गिरफ्तार आरोपी *
विसेसर लाल देवांगन पिता जवाहर देवांगन उम्र 24 साल निवासी नूतन चैक थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर शामिल है ।

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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्‍ता सरकार ने बढ़ाया

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रायपुर : छत्‍तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्‍ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्‍य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्‍तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्‍त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्‍थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्‍यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।

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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर

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रायपुर, 11 अक्टूबर 2024   : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी

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सूरजपुर/11  अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।

नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।

दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

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