खबरे छत्तीसगढ़
विजय चेलक बने दर्री के नए थाना प्रभारी , संभाला प्रभार

भागवत दीवान/ कोरबा:- निरीक्षक विजय चेलक दर्री थाना के नए थाना प्रभारी बनाए गए है। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक कार्य में कसावट लाने के लिए थाना प्रभारियों का फेरबदल किया है।जिसमें 6 थाना प्रभारी प्रभावित हुए है। जिसमें बालको में पदस्थ टी आई लखन पटेल को उरगा थाना प्रभारी बनाया गया है। एसपी अभिषेक मीणा ने तत्काल सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने पद स्थान पर आमद देने के निर्देश दिए थे। जिसके मद्देनजर राकेश मिश्रा ने दर्री थाना का प्रभार विजय चेलक को सौपा व बालको थाना में अपना प्रभार ग्रहण किया। इसी दौरान निरीक्षक विजय चेलक ने भी दर्री थाने का प्रभार संभाला। श्री चेलक ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहां कि जनता के सहयोग से अच्छी पुलिसिंग की जाएगी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी आपको बता दें की विजय चेलक जी पूर्व में भी दर्री थाना का प्रभार संभाल चुके हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान दैनिक अमन पथ ब्यूरो चीफ भागवत दीवान मणिपाल निंमजा संतोष गुप्ता राजेश यादव अजय राय उपस्थित रहे ।
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अखबारी कागज, पेपर का उपयोग फूड पार्सल के लिए ना करें : खाद्य औषधि प्रशासन विभाग

अखबार प्रिंट करने वाले स्याही में हानिकारक रसायन एवं कई तरह के हानिकारक रंजक होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
बेमेतरा(खिलेश्वर घृतलहरे) : समाचार पत्र दैनिक जीवन में सूचना के महत्वपूर्ण स्त्रोत है, न्यूनतम लागत होने के कारण खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने के लिए अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाली अखबारी कागजध्पेपर का उपयोग किया जाता है। फूड पार्सल लाने के लिए आमतौर पर फूड्स को अखबार में लपेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर स्ट्रीट फूड के लिए किया जाता है। विक्रेता भोजन पैक करने के लिए और घर पर भी गहरे तले हुए भोजन से अतिरिक्त तेल निकालने के लिये अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागजध्पेपर का उपयोग किया जाता है।
पर्यावरणीय परिस्थितियों से भोजन को संदूषण से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग आवश्यक है, लेकिन अखबार के उपयोग किए जाने से भोजन में स्याही का स्थानांतरण होता है, जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अखबार, पेपर को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही में डाई आइसोब्यूटाइल फटालेड, डाइएन आईसोब्यूटाइलेट जैसे हानिकारक रसायन एवं कई तरह के हानिकारक रंजक होते हैं, जो तेल के साथ मिल जाते हैं और खाने के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हमारे शरीर में पाचन संबंधी विकार, टॉक्सिसिटी, विभिन्न कैंसर, महत्वपूर्ण अंगों की विफलता तथा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। अतएव खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ सामान्य जन एवं खाद्य कार्यकर्ताओं से अपील करता है कि खाने के स्टॉल से खाने पीने की चीजें लेने देने के लिए अक्सर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अखबारी कागजध्पेपर का उपयोग ना करे और यदि कोई खाद्य कारोबार कर्त्ता ऐसा करता है तो उसको इसके दुष्प्रभाव की जानकारी देवे, उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएं और उसे ऐसा न करने की सलाह दे यदि कोई खाद्य कारोबार करता बार-बार समझाइश के बाद भी ना माने तो कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सिग्नल चैक, जिला बेमेतरा, छ.ग. को सूचित करें।
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कलेक्टर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक आज

बेमेतरा(खिलेश्वर घृतलहरे) : जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कल 30 सितम्बर (शनिवार) सुबह 9.30 बजे कलेक्टर पी.एस.एल्मा की अध्यक्षता में कलेक्टेªट दिशा सभाकक्ष में आहूत की गई। कलेक्टर श्री एल्मा बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्राप्त निविदा दर व पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृतिध्अनुमोदन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श होगा। कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आर.के. धनंजय समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना देते हुए उपस्थित रहने का आग्रह किया है।
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गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित

बेमेतरा(खिलेश्वर घृतलहरे) : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने शुक्रवार को एक पत्र जारी कर 2 अक्टूबर दिन सोमवार को गांधी जयंती पर शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किए हैं इस अवसर पर जिले में स्थित समस्त देशीध्विदेशी मदिरा मद्य भण्डारण भाण्डागार बंद रहेगा। इस दौरान जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट बार, भांग एवं भांगगोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखा जाएगा। मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानध्व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाये।
गैर मालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंटों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाये जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित शुष्क दिवस में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगायी जाये और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावें एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किए जाने के निर्देश दिए है।
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