खबरे छत्तीसगढ़
*विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में समस्याओं का अंबार , सांसद भी चुनाव जीतने के बाद नदारत , जनता की सुनने वाला कोई नहीं*
तपेश शर्मा संवाददाता सक्ती। नगर में सड़कों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस परेशानी से कोई सरोकार नही है।
ज्ञात हो कि सक्ती राजापारा से नन्देलीभांटा तक कि सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि पैदल चलना भी दूभर हो गया है। बता दें कि सक्ती क्षेत्र विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत के क्षेत्र में आता है उसके बाद भी यहां विकास के नाम पर शून्य है। नगर में सड़क की हालत हमेशा से ही खराब ही रही है। छत्तीसगढ़ बने 20 वर्ष हो गए क्षेत्र में चार विधायक बदल गए। इन 20 वर्षों में 1 मंत्री भी यहीं से थे 15 साल भाजपा ने और अब कांग्रेस की सरकार है राज्य गठन के समय भी कांग्रेस की सरकार रही है । वहीं वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष भी क्षेत्र से ही है इसके बावजूद यहां की सड़कों हालत सुधरी नहीं। अब तो लोग बोलने भी लगे है कि सक्ती की राजनीति जब तक राजवाड़े से होती थी तब तक यहां विकास कार्य होता था, लोगों की सुनी जाती थी लेकिन जब से राजनीति राजवाड़े से हटी है तब से विकास बाबू यहां से रूठे हुए है। लोगों का यहां तक कहना है कि 15 साल से भाजपा शासन में रही तो कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के ऊपर भरोसा किए लेकिन कांग्रेस राज में भी आम जनता को राहत नहीं मिल रही है । विधायक भी चंद लोगों से ही घिरे रहते हैं, एक तो स्थानीय विधायक का दर्शन कम होता है और अगर भूले भटके दर्शन हो भी गए तो कुछ लोग ही उनके आसपास रहते हैं बाकी कोई उनके करीब फटक भी नहीं सकता है। ऐसे में स्थानीय समस्याओं को आम जनता किसे बताए। वहीं ऐसा ही कुछ हाल स्थानीय सांसद का भी है। मोदी लहर में भाजपा तो जीत गई लेकिन अब मोदी भी लापता है। जांजगीर सांसद का तो दर्शन भी नहीं देते। समस्याओं का अंबार लगा है लेकिन सांसद -विधायक को क्षेत्र की जनता से कोई लेना देना ही नहीं लगता है। सड़क जो आज बुनियादी सुविधा है उसकी दुर्दशा का कारण कहीं ना कहीं स्थानीय जननेता ही है जो ध्यान ही नहीं दे रहे है ।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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