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*स्थानांतरण के 6 माह बाद नहीं छोड़ रहा अधिकारी कुर्सी ,7 अगस्त 2019 को जारी हुआ तबादला आदेश – पढिए पूरी खबर*

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग में आये दिन नये-नये कारनामे देखने को मिल रहे हैं। अब एक नया मामला राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र माना रायपुर का सामने आया है। यहां उप संचालक पद पर तैनात आर एन बोस का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर 7 अगस्त 2019 को सरगुजा के लिए किया गया था। आर एन बोस

के साथ दो अन्य अधिकारियों श्रीमती कमला मनहरे और सुश्री शारदा जायसवाल का भी स्थानांतरण किया गया था। श्रीमती कमला और सुश्री शारदा ने अपने तैनाती स्थल पर कार्यभार संभाल लिया पर छह माह के बाद अभी भी आर एन बोस अभी माना में ही जमे हुए हैं।
15 दिवस के भीतर ग्रहण करना था कार्यभार

प्रशासनिक स्तर पर हुए स्थानांतरण में प्रावधान है कि 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना है। यदि संबंधित व्यक्ति कार्यभार नहीं ग्रहण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। किन्तु आर एन बोस छह माह से मनमानी कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई विभाग की ओर से नहीं की जा रही है। समाज कल्याण विभाग के सचिव आर प्रसन्ना का तो अजीबो-गरीब तर्क है। उनसे जब आर एन बोस को रिलीव न किये जाने के बारे में जानकारी ली गयी तो उन्होंने बताया कि विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है। इस वजह से उन्हें रोका गया है।

समाज कल्याण विभाग के सचिव का अजीब तर्क

बता दें कि समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना जिस सीबीआई जांच का हवाला दे रहे हैं उसके संबंध में 30 जनवरी 2020 को ही उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया था जबकि आर एन बोस का स्थानांतरण 7 अगस्त 2019 को ही कर दिया गया था। प्रसन्ना आर एन बोस पर इतना क्यों प्रसन्न है यह तो वही जानें पर छह माह से स्थानांतरण के बाद भी अपने पद पर जमे आर एन बोस पर विभाग द्वारा कार्रवाई न किया जाना चर्चा का विषय बन गया है।
वर्ष 2001 में पीएफ मद की राशि निकालने का बोस पर लगा था आरोप

रायपुर के माना स्थित अस्थि बाधित बालगृह में वर्ष 2001 में आर एन बोस प्रभारी अधीक्षक पद पर तैनात थे। इस दौरान उनके ऊपर दो कर्मचारियों सुरेन्द्र सिंह ठाकुर और राम चरण यादव के पीएफ खाते से 55 हजार रुपये निकालने का आरोप लगा था। एक कर्मचारी के खाते से 35 हजार और दूसरे कर्मचारी के खाते से 20 हजार रुपये निकाले गये थे। इस मामले में कर्मचारियों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने शिकायत की। शिकायत के बाद इन कर्मचारियों के खाते में पैसे को वापस जमा कराया गया।

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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्‍ता सरकार ने बढ़ाया

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रायपुर : छत्‍तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्‍ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्‍य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्‍तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्‍त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्‍थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्‍यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।

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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर

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रायपुर, 11 अक्टूबर 2024   : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी

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सूरजपुर/11  अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।

नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।

दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

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