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जिले में अब सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक प्रारम्भ रहेगा आवश्यक सेवाओं का क्रय-विक्रय ,जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया संशोधित आदेश

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ललित साहू धमतरी, 31 मार्च 2020/ नोवल कोरोना वायरस (कोविद-19) के संभावित संक्रमण एवं प्रसार की रोकथाम को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने गत 24 मार्च को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रभावी किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया था। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने संशोधित आदेश जारी किया है जिसके तहत अब जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जा सकेगा।जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी गाड़ियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली), किराना दुकान, बीज एवं कीटनाशक तथा दुग्ध व्यवसाय की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। गैस एजेंसियां पेट्रोल पम्प, बैंकिंग सेवाएं अपने-अपने निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी, बशर्ते पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं रहेंगे। वन कार्यालय से संबंधित सेवाएं भी प्रारम्भ रहेंगी जिसमें नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग के लिए आवश्यक मानव संसाधन, समाज कल्याण विभाग की आवासीय संस्थाएं, जिसमें बच्चों, निःशक्तजनों, बेघर, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, विधवा की देखरेख हेतु संचालित हों, आॅब्जर्वेशन होम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था सम्मिलित हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सालय, फार्मेसी (जन औषधि केन्द्र) सहित दवा रिसर्च लैब, बैंकिंग सेवाओं के लिए आईटी वेंडर, बैंक मित्र तथा एटीएम संचालन व कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को छूट प्रदान की गई हैं। साथ ही ई-काॅमर्स के माध्यम से खाद्य, दवाइयां, मेडिकल उपकरण सभी आवश्यक दवाओं की डिलीवरी, आवश्यक वस्तुएं जिनमें दवाएं, दवा उत्पाद, मेडिकल उपकरण, दवाइयों से संबंधित कच्चे माल एवं इंटरमिडिएट उत्पाद के विनिर्माण करने वाली युनिट्स, ऐसी इकाइयां जो खाद्य पदार्थ, दवा, मेडिकल उपकरण हेतु पैकेजिंग मटेरियल, विनिर्माण करती हों, को भी छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त होटल, होम स्टे, लाॅज तथा मोटल जिनमें लाॅकडाउन के कारण फंसे व्यक्ति, पर्यटक, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित स्टाफ रूके हों। संभावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से सम्पर्क में आने वालों को आइसोलेशन में रखने हेतु चिन्हित स्थापनाएं तथा अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन, वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहेंगी। जारी आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने सभी कार्यालय, संस्थानों और प्रतिष्ठानों को प्रोटोकाॅल का पालन करने एवं व्यक्तियों को न्यूनतम एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अनिवार्यता का उललेख किया गया है। यह आदेश 14 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।

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खाद्य विभाग ने मारी रेड,दुकानदार बेच रहा था एक्सपायरी सामान

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जांजगीर :  ऑनलाइन शिकायत पोर्टल (सेंट्रल पोर्टल रायपुर) के माध्यम से सक्ती की एक दुकान में बच्चों के खाने के सामान एक्सपायर्ड होने के बावजूद बेचने की शिकायत मिली थी। इसके बाद गुरुद्वारा रोड सक्ती की मां किराना व पान मसाला दुकान जाकर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। जांजगीर-चांपा के साथ ही ​सक्ती जिले के विभिन्न बाजारों व दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल इक्ट्ठा कर लैब टेस्ट के लिए रायपुर भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सागर दत्ता ने बताया कि ​ऑनलाइन शिकायत मिलने पर सक्ती की मां किराना व पान मसाला पर छापेमारी कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण तैयार कर सक्ती के किराना दुकान से जेली और कोकोनट कैंडी का सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर भेजा है। फर्म के पास खाद्य लाइसेंस भी नहीं है। सागर दत्ता ने बताया कि बिना लाइसेंस के फर्म संचालन और नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार फर्म के विरुद्ध केस बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इससे पहले 15 अप्रैल को शंका के आधार पर शिवरीनारायण के शुभम के-मार्ट से हरेली राइस ब्रान ऑयल और निरमा नमक का सैंपल भी लैब जांच के लिए भेजा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सागर दत्ता ने टीम के साथ जांजगीर शहर व जिला मुख्यालय क्षेत्र में स्थित सभी डेयरी दुकानों में बिक रहे दूध, घी, पनीर, दही के 19 नमूने लेकर इनमें पानी की मात्रा, पीएच, यूरिया, फैट, एसएनएफ, मिल्क पाउडर, स्टार्च आदि की जांच मिल्क एनालाइजर मशीन से की। वहीं शंका के आधार पर लक्की डेयरी से गाय के दूध और दही का सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट में कुछ गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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बिरनपुर मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा दावा, अपूर्ण है पहले हुई जांच

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रायपुर :  चुनावी साल में एक बार फिर से बिरनपुर का मामला प्रदेश की सियासत को गरमाता हुआ नजर आ रहा हैं। इसकी वजह हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री विजय शर्मा का वह बयान जिसमें उन्होंने बिरनपुर को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किये हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने दावा किया हैं कि बिरनपुर हत्याकांड की जाँच नए सिरे से कराई जाएगी, कई बिंदुओं को जोड़कर यह जांच पूरी की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का मानना हैं कि पहले जो जांच हुई है वह अपूर्ण है। क्या घटना हुई इसकी जाँच खुद सीबीआई करेगी। विजय शर्मा न बताया हैं कि घटना के वजहों की जाँच तो होगी ही साथ ही जांच में सामाजिक पहलुओं को भी रखा जाएगा। विजय शर्मा ने यह बड़ा दावा किया हैं कि बिरनपुर में समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है और इसकी शिकायत समाज के लोगों ने प्रशासन से की थी।

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राम नवमी के अवसर पर नगर पालिका के द्वारा तिरंगा चौक पर, दिलाई शपथ, दीप प्रज्वलित कर दिया मतदान का संदेश

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राधेश्याम सोनवानी ,गरियाबंद :  मतदाता जागरूकता के लिए जिले में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मतदान दिवस को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। नामांकन के समय से शुरू हईं इस महा उत्सव की प्रक्रिया लगातार जारी है।और आज इसी कड़ी में राम नवमी के अवसर पर नगर के हृदय स्थल तिरंगा चौक पर सैकड़ो दीप प्रज्वलित कर 26 तारिक को होने वाले लोकसभा चुनाव मतदान के लिये नगर पालिका द्वारा मतदाताओं और आमजन को मतदान की शपथ दिलाई।

नपा सीएमओ संध्या वर्मा ने कहा कि 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करे तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर पूरे देश में जिले का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में नपा अधिकारी कर्मचारियों ने दीपों से विभिन्न आकृतियों के माध्यम से मतदान का संदेश दिया।

कार्यक्रम ये रहे उपस्थित मुख्य नगरपालिका अधिकारी संध्या वर्मा , उप अभियंता केसनाथ साहू, कैशियर सपना मिश्रा, इंजीनियर- अश्विनी वर्मा, धरम वर्मा, सुरेंद्र लोधी, अजय ध्रुव, भुपेन्द्र कश्यप, पियूष साहू एवं समस्त नगर पालिका के कर्मचारियों की उपस्थिति में हुआ

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