क्राइम
प्रेम-प्रसंग में 2 बेटियों और पिता की हुई मौत,इस IPS अफसर ने 50वें दिन दिलाया इंसाफ..
पटना. बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने भारत के नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत गुनहगारों को सजा दिलाई है. बिहार की सारण पुलिस द्वारा नए BNS कानून के तहत दर्ज की गई एफआईआर और अनुसंधान के बाद एक ट्रिपल मर्डर केस में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है. अदालत ने ट्रिपल मर्डर केस में दो किशोर गुनहगारों को उम्रकैद और 25 हजार का जुर्माना लगाया है. यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जिसमें दो लड़कों ने दो नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. अपराधियों ने रात के अंघेरे में घर की छत पर सो रहे बाप और उसकी दो नाबालिग बेटियों की बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी थी. स्पीडी ट्रायल के बाद गुरुवार को 50वें दिन दोनों किशोर आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है.भारतीय न्याय संहिता के 1 जुलाई से लागू होने के बाद देश में पहली बार इस नए कानून के तहत किसी को सजा सुनाई गई है. न्यूज18 हिंदी ने सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष से इस वारदात को लेकर विस्तार से बात की. सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष कहते हैं, ‘बिहार और बिहार पुलिस दोनों के लिए आज का दिन एतिहासिक है. बीएनएस के तहत दर्ज मामलों में सजा दिलाने में सारण देश का पहला जिला और बिहार पहला राज्य बन गया है. बीती 17 जुलाई को रात 2 बजे डायल 112 नंबर से हमें सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के तीन सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. मरने वालों में पिता और दो नाबालिग बेटियां शामिल थीं. घटना के एक घंटे के अंदर ही हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.’
14 दिन में चार्जशीट
डॉ आशीष कहते हैं, ‘हमने रसूलपुर थाने में धारा 103 (1), 109(1), 329- 4/3 ( 5 ) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ली. भारत के तीन नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएनएसए इन सभी के अनुदेशों का पालन करते हुए 14 दिनों में ही यानी 31 जुलाई को स्पीडी चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इसके बाद माननीय न्यायालय से स्पीडी ट्रायल कराने का हमने आग्रह किया था. कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 13 अगस्त से स्पीडी ट्रायल शुरू कर दिया. 22वें दिन 3 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया और घटना के 50वें दिन आज दोनों को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने 48 दिनों के अंदर दोनों आरोपी सुधांशु कुमार उर्फ रोशन और अंकित कुमार को दोषी माना था.
48वें दिन अदालत ने माना दोषी
कुमार कहते हैं, ‘शुरू से ही हमने फैसला कर लिया था कि इस मामले को स्पीडी ट्रायल से जल्दी सुलझाएंगे. हमारी पूरी टीम इसमें दिन-रात लगी रही, क्योंकि मामला एक ही गांव का था और वह भी प्रेम प्रसंग का, तो मुझे लगा कि कहीं मामला और बड़ा न हो जाए. लड़का इसलिए नाराज था कि लड़की ने उससे बात करनी बंद कर दी थी. इसके बाद लड़कों ने बगल की हाट से चाकू खरीदा और दीवार के सहारे छत पर चढ़कर दोनों लड़कियों और उसके पिता की हत्या कर दी. हमने डीएनए, एफएसएल और सिरोलॉजिकल रिपोर्ट के साक्ष्य अदालत को दिए, जिसे अदालत ने सही पाया और आज फैसला सुनाया.
50वें दिन हो गई सजा
आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी डॉ. कुमार आशीष 2012 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं. आशीष ने पिछले साल ही जेएनयू से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है. आशीष को पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाने का भी शौक है. मुजफ्फरपुर रेल एसपी रहते उन्होंने स्टेशन पर घूमने वाले लावारिस बच्चों के लिए रेल पुलिस पाठशाला की शुरुआत की थी. इस पाठशाला में लावारिस बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है. पिछले साल 15 अगस्त के दिन रेल पुलिस ने इस पहल की शुरुआत की थी. इस अनोखी पहल में प्लेटफॉर्म पर भटकने वाले लावारिस और जरूरतमंद बच्चों को अभी भी फ्री में शिक्षा दी जा रही है.
क्राइम
जमीन विवाद में अपने ही परिवार के सदस्य की हत्या करने वाले 05 आरोपी गिरफ्तार
24 घण्टे के भीतर कोरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार
कोरिया : प्रार्थी कृष्णा यादव आ. महेश राम यादव निवासी रजवारीपारा, छोटे साल्हि, बचरापोड़ी द्वारा दिनांक 20 नवंबर को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि हमारे घर के पीछे नाला के पास वन भूमि की जमीन है। जिसपर मेरे परिवार वालों के द्वारा पिछले एक पीढी से काबिज कर खेती किया जा रहा है। पिछले 07 वर्षों से मेरे चाचा बाबूलाल उक्त भूमि को अपना बताते हुए झगड़ा-विवाद करते आये है। दिनांक 20 नवंबर 2024 को मै अपने पिताजी के साथ घर के पीछे नाला के पास भैंस को बांध रहा था, तभी मेरे चाचा बाबूलाल हाथ में टंगिया लिये हुए अपने पुत्र राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं मेरे बड़े पिताजी के पुत्र अशोक यादव, सभी हाथ में लाठी डण्डा रखे हुए थे, गाली गलौज करते हुए आए और मेरे पिताजी महेश राम यादव से गाली गलौज कर झगड़ा विवाद करने लगे, जिसे सुनकर मेरा भाई राजदयाल यादव घर से नाला के पास आया, जिसे राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं अशोक यादव सभी उसे घेरकर उसका हाथ बांह को पकड़ लिए और हत्या करने की नियत से बाबूलाल अपने हाथ में रखे हुए टंगिया से मेरे भाई राजदयाल के सिर में वार कर दिया जिससे मेरा भाई लहुलुहान होते हुए जमीन पर गिर गया जिस पर मेरे पिता जी उसे बचाने के लिए दौड़े तब बाबूलाल एवं उनके लड़कों ने मिलकर मेरे पिताजी के सिर में टंगिया से मारने का प्रयास किया, जिसे मेरे पिताजी हाथ से रोकने का प्रयास किये जिससे मेरे पिताजी के बांये हाथ में टंगिया से वार करने से चोट लगा और वे घायल हो गये, मेरे द्वारा बीच बचाव करने पर सभी ने मुझे भी मारने की धमकी देते हुए धक्का देने पर गिर गया, हल्ला सुनकर मेरी बहन उर्मिला आई जिसके साथ भी बाबूलाल एवं उनके लड़कों के द्वारा मारपीट किया गया जिससे उसे भी चोट लगा है।
मेरे भाई एवं पिताजी के घायल होने पर हमलोग तत्काल उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बचरा पोड़ी लेकर गये, जहां दोनों की चोट की स्थिति गंभीर होने पर डाक्टर द्वारा तत्काल उन्हें जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। जिस पर मै एम्बुलेंस से अपने पिताजी एवं भाई को जिला अस्पताल ईलाज हेतु लेकर गया। जहां डाक्टर ने मेरे भाई को चेक कर बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और मेरे पिताजी को भर्ती कर उनका ईलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मेरे भाई को मेरे चाचा बाबूलाल एवं उनके लड़के राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं मेरे बड़े पिताजी के लड़के अशोक यादव के द्वारा मिलकर हत्या किया गया है एवं मेरे पिताजी को भी जान से मारने की प्रयास किया गया है।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 362/2024, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 296, 351(3), 109(1) एवं 103(1) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण से पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया। एसपी कोरिया ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
अभियुक्त का नाम:-
1. बाबू लाल यादव आ0 मोहर साय उम्र 55 साल
2. राम यादव आ0 बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल,
3. लक्ष्मण यादव आ. बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल,
4. दशरथ यादव आ0 बाबू लाल यादव उम्र 23 साल,
5. अशोक आ0 शिववभजन उम्र 24 साल यादव
सभी निवासी छोटे साल्ही चौकी बचरापोडी बैकुण्ठपुर
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के निर्देशन पर अविलंब उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपीगण 1. बाबू लाल यादव आ0 मोहर साय उम्र 55 साल, 2. राम यादव आ0 बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल, 3. लक्ष्मण यादव आ. बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल, 4. दशरथ यादव आ0 बाबू लाल यादव उम्र 23 साल, 5. अशोक आ0 शिवभजन उम्र 24 साल यादव सभी निवासी छोटे साल्ही चौकी बचरापोडी बैकुण्ठपुर को दिनांक 21 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
क्राइम
राजधानी रायपुर के नेहरू नगर चांदनी चौक में हुई चाकूबाजी
रायपुर : देर रात राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में नेहरू नगर चाँदनी चौक के आगे में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मिनार खान शंकर नगर निवासी नाम के युवक ने विजय दुबे को किसी बात को लेकर पहले मारपीट की फिर चाकू से वार कर दिया। जिसके कारण विजय गंभीर रूप से घायल हो गया। मिनार ख़ान मौक़े से फरार हो गया। घटनाक्रम के बाद से पीड़ित विजय दुबे बेहोश पड़ा रहा।
छुटभैया नेता का गुर्गा है मिनार खान जानकारी के मुताबिक आरोपी मिनार खान एक राजनीतिक पार्टी के छुटभैया नेता का गुर्गा है। छुटभैया नेता आरोपी को बचा रहा है और रिपोर्ट दर्ज होने नहीं दिया। जब पीड़ित युवक के साथियों थाने के बाहर प्रदर्शन किया तब जाकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
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