खबरे छत्तीसगढ़
52 परी के साथ 6 जुआरी गिरफ्तार ,18800 नगदी बरामद ,बालको पुलिस ने की कार्रवाई
*भागवत दीवाना* कोरबा:- -बालको थाना अंतर्गत ग्राम धनगांव के जंगल मे जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को पुलिस ने 52 परीके साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के बताए अनुसार 29 मई को मुखबीर द्वारा मोबाईल से सूचना मिली कि धनगावं जंगल में रूमगरा का सत्यम सोनी बाहर के कुछ जुवाडियों के साथ तास पत्ती से रूपयों का हार जीत के दांव लगाकर जुआ खेल रहे है। सूचना पर बालको थाना प्रभारी लखन लाल पटेल ने एक टीम बनाकर धनगांव के जंगल मे भेजा गया।
जहां जु आरी फड़ जमाकर तास पत्ती से जुआ खेल रहे थे। और कोई भी जुवाडी मुह में मास्क नही लगाया था। व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही कर रहे थे। सुचना पर हमराह स्टाफ व गवाह सरोजचौहान , राम कुमार यादव ,ने घेरा बंदी कर जुआड़ियों की पकड़ धकड़ कर कार्यवाही की गई। जिसमे फड़ में तास पट्टी में रुपया लगाकर जुआ खेल रहे राजा रामकश्यप पिता गुलाब कश्यप उम्र 40 वर्ष सा0 कोहडिया दरी. कमल नारायण पिता-पलटन राम मांझी उम्र 27 वर्ष सा0 15 ब्लाक कोरबा,विष्णु आंडे पिता तिजउ राम आंडे उम्र 35 वर्ष सा0 15 नबर ब्लाक कोरबा. विदेशी दास पिता मुकुंद दास उम्र 30 वर्ष सा0 तराई डांड , जयलाल सिहं कवंर पिता बंधन सिंह कवंर उम्र 30 सा0 सोनपुरी, सत्यम सोनी पिता आत्मा सोनी उम्र 26 वर्ष सा0 शिव नगर रूमगरा को हिरासत में लिया गया। कुछ जुआड़ी भागने में सफल हो गए पकडे गये जुवाडी के पास से 18800 रुपये नगद एवं तास पट्टी जप्त किया गया है। जुवाडियो द्वारा लाकडाउन के दौरान जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी धारा 144 जाफौ के तहत आदेश का उलंघन कर मुह में बिना मास्क लगाये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये बगैर आमजंगह पर जुआ खेलना पाये जाने से मौके पर धारा 188, 269, 270, 271, भादवि तथाधारा 13 जुआ एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से कार्रवाई की गई है।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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