खबरे छत्तीसगढ़
संकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर से 7 विद्यार्थियों ने जे ई ई एडवांस परीक्षा में पाई सफलता

स्वामी आत्मानंद अंग्रजी माध्यम विद्यालय जशपुर के चार विद्यार्थी सफल
जशपुर(ब्यूरो दिपेश रोहिला) : जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर डॉ रवि मित्तल एवं जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में खनिज न्यास निधि मद से संचालित संकल्प शिक्षण संस्थान से कोचिंग किए हुए 7 छात्र-छात्राओं ने 2023 में आयोजित जे ई ई एडवांस परीक्षा प्रीपरेटरी कोर्स के लिए क्वालीफाई की है। संकल्प के प्राचार्य विनोद गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष भी संकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर के द्वारा अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों को क्रैश कोर्स कराया गया था ।
संकल्प शिक्षण संस्थान से 2023 में आयोजित जे ई ई एडवांस की परीक्षा मे कुल 19 बच्चे बैठे थे जिसमें संकल्प के 02, क्रैश कोर्स से 01, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जशपुर से 04 विद्यार्थियों ने परीक्षा क्वालीफाई की है। क्वालीफाई करने वाले विद्यार्थी संकल्प से अमन साय, सुलेमान लकड़ा , क्रैश कोर्स से रेशमा भगत और स्वामी आत्मानंद से खुशबू पैकरा, गंगाराम, आरती भगत, शोभित लकड़ा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जे ई ई एडवांस की परीक्षा में सफलता पाई है । ये सभी बच्चे 2023 में आयोजित जे ई ई एडवांस की परीक्षा में शामिल हुए थे । सभी विद्यार्थियों ने प्रीपरेटरी कोर्स के लिए क्वालीफाई किया है ।
जेईई एडवांस परीक्षा में प्रीपरेटरी रैंक का मतलब यह होता है कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त सीटें, जो काउंसलिंग में आईआईटी में नहीं भरी जाती हैं, उन्हें आईआईटी के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संबंधित उम्मीदवार की श्रेणियों को आवंटित किया जाता है और एक साल तक विद्यार्थी को आईआईटी में तैयार और प्रशिक्षित किया जाता है और इसके बाद एक वर्ष के पश्चात उसे ‘ पास’ या ‘फेल’ घोषित किया जाता है। जिसके अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थी को नियमित रूप से बी टेक पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश मिल जाता है।संकल्प के विद्यार्थियों की इस सफलता पर कलेक्टर जशपुर डॉ. रवि मित्तल , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर संबित मिश्रा, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंन्हा ,संकल्प के प्राचार्य विनोद कुमार गुप्ता, यशस्वी जशपुर के संजीव शर्मा, अवनीश पाण्डेय कोचिंग शिक्षक शिवसुन्दर यादव , अभिषेक आनंद, मुकेश वर्मा, शिक्षक अश्विनी सिंह, ज्योति श्रीवास्तव, दिलीप सिंह, ममता सिन्हा, मनीषा भगत, राजेन्द्र प्रेमी, प्रभात मिश्रा, ताराचन्द कश्यप , दीपक कुमार ग्वाला, शांति कुजूर, दीपक महतो, दिलीप राम, प्रदीप नायक ने बधाई दी है।
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रायपुर में 11 दिसंबर को जॉब फेयर, 150 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

रायपुर : स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 11 दिसम्बर को रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित होगा। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस जॉब फेयर में 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.सी.ए./एम.बी.ए., एम.सी.ए., बी.एस.सी./एम.एस.सी. बी.टेक., आई.टी.आई/ डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल). उत्तीर्ण युवाओं की लगभग 150 पदों पर भर्ती होगी। रोजगार प्राप्त युवाओं को 8 हजार से 25 हजार रूपये तक मासिक वेतन मिल सकेगा।
इस जॉब फेयर मे निजी क्षेत्र के नियोजक रिलायंस निप्पॉन लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, ब्लूचिप जॉब प्रा०लिमि0 रायपुर द्वारा 150 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। लाईफ प्लानिंग ऑफिसर के पद पर केवल विवाहित महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है। जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बॉयोडाटा/आधार कार्ड एवं शेक्षणिक, तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते है।
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निगम ने 50 बड़े बकायादारों को थमाया नोटिस

रायगढ़ : रायगढ़ नगर निगम ने टैक्स के बकायादारों ने नगर निगम के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। जानकर हैरत होगी कि नगर निगम को उपभोक्ताओं से संपत्ति कर, जल कर और अऩ्य करों के रुप में 12 करोड़ से अधिक की रिकवरी करनी है।
ऐसे में नगर निगम अब बड़े बकायादारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम ने शहर में 50 बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर पखवाडे भर के भीतर बकाया राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। टैक्स जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दी गई है। निगम की इस कार्रवाई से बकायादारों में हड़कंप मचा हुआ है।
दरअसल रायगढ़ नगर निगम को मार्च के अंत तक 27 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल करना है। इसके एवज में नगर निगम अब तक महज 14 करोड़ के टैक्स की वसूली ही कर पाया है। नगर निगम को अभी भी संपत्ति कर के रुप में 7 करोड़, जल कर के 5 करोड़ व अन्य करों के रुप में 3 करोड़ की रिकवरी करनी है।
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हत्यारे भाई को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया

सक्त़ी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के एजीपी ऋषिकेश चौबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम केकराभाठ चौकी फागुराम थाना डभरा में दिनांक 9.4.2022 को सुबह करीब 9.30 बजे प्रार्थिया पल्लवी मालाकार जब वह अपने घर में थी उसी समय उसका जेठ आरोपी उद्धव मालाकार पल्लवी के घर के परछी में फरसा लेकर आया और जमीन संबंधी विवाद को लेकर पल्लवी को गाली गलौच करते हुए फरसा से मरने लगा जिससे पल्लवी के हाथ एवम कमर में चोट लगी, उसके बाद आरोपी अपने गांव के विजय सिदार के मकान के सामने चौक में जाकर बांस के बड़े डंडे से अपने भाई एवम पल्लवी के पति राजकुमार मालाकार के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर चोट पंहुचाया तब उसके परिवार वाले राजकुमार एवं उसकी पत्नी को इलाज हेतु डभरा अस्पताल ले गए थे। घायलों की स्थिति को देखते हुए डभरा से उन्हें इलाज हेतु रायगढ़ रेफर किया गया रामकुमार का इलाज रायगढ़ के जिंदल अस्पताल में हो रहा था इलाज के दौरान राजकुमार की मृत्यु हो गई । थाना कोतरारोड रायगढ़ में बिना नंबरी मर्ग रिपोर्ट दर्ज किया गया जिसके आधार पर थाना डभरा में नंबरी रिपोर्ट 26 / 2022 आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया। शव पंचनामा तैयार किया गया। मृतक की पत्नी पल्लवी मालाकार की रिपोर्ट पर देहाती नलसी धारा 302 323 भा . द. वी. के तहत लिखा गया, आरोपी उद्धव प्रसाद मालाकार को अभीरक्षा में लेकर उसका कथन लिया गया तथा उससे एक फरसा जिसमें बांस का बेट लगा हुआ व एक बांस का डंडा जप्त किया गया तथा घटना के समय आरोपी द्वारा पहने गए टी-शर्ट को जप्त किया गया। संपूर्ण जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी डभरा के न्यायालय में चालान पेश किया गया। उपार्पण बाद यह प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायालय शक्ति में चला। शासन की ओर से कुल 20 गवाहों को न्यायालय में पेश कर उनका बयान लिया गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है, शासन ने अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है इसलिए आरोपी को दोष मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया। शासन की ओर से बताया गया की आरोपी के द्वारा जमीन विवाद के कारण ही रंजिश रखते हुए राजकुमार को चोट पहुंचाकर उसकी हत्या किया गया एवं पल्लवी को चोट पहुंचाया गया है इसलिए आरोपी को कठोर से कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने दिनांक 6.12. 2023 को फैसला सुनते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि. के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000 रू.के अर्थ दंड से तथा धारा 324 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए 3 वर्ष के आश्रम कारावास एवं 1000 रु.के अर्थदंड से दंडित किया गया है। छ. ग.शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/ अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी किया।
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