खबरे छत्तीसगढ़
नगर मुस्लिम समाज ने मरीजों को किया फल वितरण
कृष्णा मेश्राम–पत्रकार नवापारा राजिम : मुस्लिम समाज नवापारा की तीसरा अनुकरणीय पहल मुस्लिम समाज हजरत पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पिछले रविवार को रक्तदान शिविर लगा कर करीब 84 यूनिट रक्त रेड क्रॉस ब्लड बैंक में जमा कराया ताकि जरूरत मंद लोगों को समय पर ब्लड की जरूरत पूरी हो सके एवम आज दिनांक 25/09/2023 को नगर के सभी अस्पतालों में पैगम्बर साहब के जन्म दिन के उपलक्ष्य में मरीजों को फल वितरण मुस्लिम समाज की तरफ से किया गया।जिसमें डॉ कोठारी हॉस्पिटल, दिलीप शाह,सरकारी हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल,आयुष्मान हॉस्पिटल में फल वितरण किया गया। इसके पहले भी मुस्लिम समाज के द्वारा समय समय पर विभिन्न समाज सेवा के कार्य किये जाते रहे हैं। सीरतुन्नबी कमेटी के अध्यक्ष हाजी अरशद चांगल ने बताया कि हमारी जमात के लोग के अलावा गरीबों असहाय लोगों के लिए बहुत से प्रोग्राम बना रखी है। और हमारा समाज व कमेटी समय समय पर लोगों की जरूरत के हिसाब से मदद करते आये हैं और आगे भी करते रहेंगें।
जमात के सदस्य ,हमीद खत्री,अजहर रिज़वी, रिजवान खोखर, मो जाकिर चौहान डॉ राशिद चौहान मो अशरफ खत्री मो निजाम भाटी मो मुस्ताक सुलड़ा जुनेद सोलंकी हाजी इस्तियाक ढेबर,कलाम खत्री मो रजा तिगाला ,याकूब सोंलकी, असफाक लखानी मो समीम रिज़वी मो सोहराब मो इमरान खत्री अब्दुल रहीम खोखर, मो रफीक असरफी,शाहिद रज़ा,मौलाना फईक साहब मो अनस ,शकील सोंलकी मकसूद सुलड़ा और समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहकर मुस्लिम जमात अध्यक्ष अल्तमश सिद्दीकी ने सभी नगर वासियों को ईदमिलादुन्नबी की अग्रिम बधाई देते हुए सभी नगर वासी सहित पत्रकारगण जिन्होंने इसमे योगदान दिया उनका और मुस्लिम समाज का आभार व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद दिया।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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