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अवैध रूप अंग्रेजी शराब रख कर बिक्री करते 01 आरोपी को फरसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार

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कोण्डागांव  : पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव येडेवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रूपेश कुमार डाण्डे (ऑप्स) के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव श्री अनिल विश्वकर्मा के गर्यवेक्षण में थाना फरसगांव पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में लघु एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही में अंकुश लगाते दिनांक 14.06.2024 को जुर्म जरायम पता साजी के दौरान जरिये मुखवीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम आलोर कुम्हारपारा परउराम नेताम के घर के सामने रोड़ किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से अंग्रेजी शराब रख कर बिक्री कर रहा है कि सूचना मिलने पर तस्दीक वैधानिक कार्यवाही हेतु गवाहों का तलव कर मुखबीर पंचनामा तैयार कर हमराह स्टाफ एवं गवाह को साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान ग्राम आलोर कुम्हारपारा परउराम नेताम के घर के सामने रोड़ किनारे हमराह स्टाफ एवं गवाह के जाकर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किये। जो एक व्यक्ति मुखवीर के बताये हुलिया का झोला लिये मिला जिसका नाम एवं पता पूछने पर अपना नाम परमेश्वर यादव पिता स्व. सीताराम यादव उम्र 32 वर्ष निवासी बडेडोगर अवासपारा थाना बड़ेडोंगर जिला कोण्डागांव छ.ग. का रहने वाला बताया।

जिसे सूबना से अवगत करा कर हमराह स्टाफ व गवाह की तलाशी बाद आरोपी की तलाशी की मौखिक सहमति प्राप्त कर वैधानिक कार्यवाही किये जो आरोपी के पास प्लास्टिक झोला की तलाशी लेने पर अंग्रेजी शराब 05 नग गोल्डन गोवा सुपेरियर व्हिस्की का पौवा सीलबंद भरी हुयी प्रत्येक में 180 एम.एल कुल शराब 900 एम.एल. कीमती 650 रूपये, अंग्रेजी शराब 22 नग विंडसर डीलक्स माल्ट व्हिस्की का पौवा प्रत्येक में 180 एम.एल. सीलबंद कुल शराव 03 लीटर 960 एम.एल. कुल जुमला शराब 04 लीटर 860 एम. एल जुमला कीमती 5710 एंव आरोपी परमेश्वर यादव के पास से शराव विक्री का नगदी रकम् 520 रूपये मिला। पंचनामा तैयार कर बरामद कर अंग्रेजी शराब रख कर बिक्री हेतु अपने पास रखने के संबंध में धारा 91 जा. फौ.का नोटिस देकर उपत संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने कहा गया। जो उक्त नोटिस में ही मेरे पास शराब बिक्री करने का कोई वैच दस्तावेज नही होना लिख कर दिया कि उक्त शराब को समक्ष गवाहों के बरामद कर मुताविक जप्तीपत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी परमेश्वर यावद का कृत्य अपराध धारा 34(1) (ख) आयकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर विधिवत् दिनांक 14.06.2024 के 17.20 बजे गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।

उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक नरेश साहू थाना प्रभारी, म.प्र. आरक्षक बीना मण्डावी, आरक्षक कृष्ण कुमार सोनवानी, धनीराम सलाम, किरण नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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छत्तीसगढ़ : झाड़ फूक का झांसा देकर ठगी, 3 गिरफ्तार

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धमतरी: दिनांक 28.01.24 से आरोपीगण पूरन साहू बैगा, रमाकांत साहू एंव भीष्म कुमार साहू द्वारा शारीरिक ईलाज एंव घर बंधन भूत प्रेत भगाने व घर में गड़े हड्डी निकालने के नाम पर देवीय प्रकोप का भय दिखाकर छल कपट कर प्रार्थी डीहू राम साहू 21500/- रूपये एंव डिगम्बर साहू से घर बंधन एंव उसकी पत्नि के ईलाज व भूत प्रेत निकालने के नाम पर 55,500/- रूपये, ठगेश्वर साहू से शराब छोड़ाने व घर बंधन घर से हड्डी निकालने के नाम पर 50000/- रूपये, संजय साहू भैसमुडी से घर बंधन एंव उसके बच्चा के ईलाज के नाम से 42000/- रूपये, दीनू राम साहू भैसमुंडी से घर बंधन व घर में गड़े हड्डी निकालने के नाम से फोन पे एंव नगदी के रूप में कुल 47000/- रूपये, श्रीमति सोनबती साहू से उसके पति के शराब छुड़ाने व घर में गड़े हड्डी निकालने के नाम पर नगद 80000/- रूपये, भैसमुडी निवासी संतोषी साहू से उसके पुत्र के दिमाग में बैठे शैतान भूत प्रेत बाधा हटाने के नाम से 43500/- रूपये फोन पे के माध्यम से एंव नगदी 50000/- रूपये लिया, ग्राम लफेंदी निवासी हेमीन साहू से भूत प्रेत बाधा बेटा बहू की डिलीवरी के नाम से 130000/- रूपये, ग्राम कंडेल निवासी रितेश साहू से उसके पत्नि के कोख में बैठे भूत प्रेत भगाकर बच्चा करवाने के नाम से 345000/- रूपये, परमानंद साहू से शराब छुड़ाने, घर दुकान बंधन एवं भूत प्रेत बाधा दूर करने के नाम से 75000/- रूपये, छोटी करेली निवासी सुनील साहू के घर बंधन एंव शारीरिक ईलाज हेतु 70000/- रूपये, करेलीछोटी निवासी धनीराम यादव के पुत्री धनेश्वरी यादव के शारीरिक ईलाज एंव घर बंधन घर में गड़े भूत प्रेत के हड्डी निकालने के नाम पर नगदी एंव फोन पे के माध्यम से 66000/- रूपये का ठगी किया है, प्रार्थी एंव अन्य 13 पीड़ित लोगो से शारीरिक ईलाज, बच्चा पैदा करवाने, घर बंधन, दुकान बंधन व घर में गड़े हड्डी निकालने के नाम से देवी प्रकोप का भय दिखा कर कुल 11,25,500/- रूपये धोखाधड़ी करने की प्रार्थी डीहू राम साहू के रिपोर्ट पर थाना मगरलोड पुलिस द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420,508,34 भादवि. का अपराध कायम कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

नाम आरोपीगण :- 01. पूरन साहू पिता स्व. घनाराम साहू उम्र 40 वर्ष साकिन ग्राम जोगीडीपा थाना फिंगेश्वर जिला गरियाबंद (छ०ग०) 02. रमाकांत साहू पिता ईश्वर लाल साहू उम्र 23 वर्ष साकिन ग्राम बेलोरा थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ०ग०) 03. भीष्म कुमार साहू पिता झाडूराम साहू उम्र 34 वर्ष साकिन वार्ड नं. 14 मगरलोड थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ०ग०) संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी मगरलोड निरीक्षक राजेश जगत,सउनि.अजय बनारसी, प्रआर० विरेन्द्र चन्द्रकार, आरक्षक कुणाल साहू, गोविंदा घृतलहरे, विमल पटेल,नवीन टंडन, त्रिवेणी ध्रुव, सैनिक महेश सिन्हा, राधेश्याम बंजारे का विशेष योगदान रहा।

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नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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बिलासपुर  : नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाले युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इंस्टाग्राम पर नाबालिग और आरोपी की दोस्ती हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और भगाकर ले गया था. परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज कर नाबालिक को मंगला के दीनदयाल कॉलोनी से बरामद किया है.

दरअसल, बीते 21 जून को नाबालिग लड़की के पिता ने थाने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी नाबालिग बेटी 20 जून को दोपहर 12.45 बजे घर से बिना कुछ बताए कहीं चली गई है. पिता ने शक जाहिर किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गया है. पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लड़की की तलाश में जुटी हुई थी. इसी बीच सूचना मिली की नाबालिग लड़की को आरोपी हरिओम जोशी अपने घर दीनदयाल कॉलोनी मंगला में रखा हुआ है. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हरिओम जोशी के घर दीनदलयाल कॉलोनी से लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंपा.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती नाबालिग लड़की से हुई थी. जिसके बाद शादी करने के लिए वह लड़की को भगाकर लाया था. बहरहाल, सिटी कोतवाली पुलिस आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 363, 366 के तहत कार्रवाई कर रही है.

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रायपुर में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार

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रायपुर :  नशे के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन निजात के तहत नशे के सौदागरों को खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है। थाना गंज क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन स्थित गेट नंबर 2 पास दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास पांडे (22) और अमित पांडे (19) के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के निवासी हैं। उनके कब्जे से कुल 26 किलो 140 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,64,000 रुपये है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट की विशेष टीम और थाना गंज पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की। 21 जून को एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट की नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन गेट नंबर 02 के पास दो व्यक्ति गांजा लेकर कहीं जाने की फिराक में हैं।

इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू और उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह ने संबंधित टीम को निर्देशित किया। प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट और थाना प्रभारी गंज की संयुक्त टीम ने बताये गए स्थान पर जाकर आरोपियों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से 26 किलो 140 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ थाना गंज में अपराध क्रमांक 245/2024 धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपी: विकास पांडे पिता घनश्याम पांडे, उम्र 22 वर्ष, निवासी रघुराज नगर सतना डालीबाग थाना सिटी कोतवाली, जिला सतना, मध्य प्रदेश। अमित पांडे पिता संजय पांडे, उम्र 19 वर्ष, निवासी रघुराज नगर सतना डालीबाग थाना सिटी कोतवाली, जिला सतना, मध्य प्रदेश।

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