खबरे छत्तीसगढ़
सहायक अध्यापकों की याचिका पर HC ने किया सरकार को तलब
बिलासपुर। सेवा प्रारंभ होने के 3 वर्ष तक पूरा वेतन नहीं देने और प्रोबेशन पीरियड में रखने के खिलाफ सहायक अध्यापकों की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. शासकीय महाविद्यालयों के सहायक अध्यापकों को प्रारंभ के वर्षों में 70, 80 एवं 90 फीसदी स्टाइपेंड देने और 3 वर्ष तक प्रोबेशन में रखने के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
इसमें कहा गया है कि यह संविधान के 42वें संशोधन के विरुद्ध है, जिसमें शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। राज्य सरकार ऐसा कोई नियम नहीं बना सकती जो संसद में बनाए गए नियमों के विरुद्ध हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान राज्य के ऊपर बंधनकारी है। ऐसी स्थिति में उन पर 70 से 90 प्रतिशत तक स्टाइपेंड देने का प्रावधान लागू नहीं हो सकता। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय जायसवाल की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन और संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
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25 अप्रैल को तीन जिले बंद कराने नक्सलियों ने फेंके पर्चे
कांकेर : जिले में 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में 15 महिला समेत कुल 29 नक्सली मारे गए। अब नक्सल संगठन ने सभी की मौत का जिम्मेदार भाजपा सरकार को बताया है। साथ ही धमकी दी है कि सभी भाजपा नेताओं को वे जल्द ही जन अदालत लगाकर सजा देंगे। नक्सलियों का कहना है कि मुठभेड़ में पुलिस ने उनके 29 साथियों की हत्या की है। इसी के विरोध में उन्होंने 25 अप्रैल को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कांकेर और नारायणपुर जिला बंद करने का ऐलान किया है। नक्सलियों की उत्तर सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता मंगली ने प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें कांकेर के छोटे बेठिया के कलपर-आपाटोला में मारे गए अपने 29 साथियों के नामों की सूची जारी की है। मंगली ने प्रेस नोट में कहा है कि अपने सुरक्षित ठिकाने पर हमारे साथी थे, लेकिन किसी ने साथियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को दे दी।
जिसके बाद करीब 2 बजे पुलिस ने चारों तरफ से हमारे साथियों को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। मंगली ने कहा कि हमारे 12 साथियों को मुठभेड़ में मारा गया। 3 बजे मुठभेड़ खत्म हो गई थी, तब कुछ साथी घायल और निहत्थे थे। उन्हें भी बाद में पकड़कर पुलिस ने शहीद स्मारक के पास ले जाकर उनकी हत्या कर दी। 6 बजे तक रुक-रुक कर गोलियां चलीं, जिसमें अन्य 17 को मारा गया। इस घटना में 29 नक्सलियों की मौत हुई है।
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रायपुर के इंदिरा IVF सेंटर में संदिग्ध हालात में महिला की मौत
रायपुर : रायपुर के इंदिरा IVF सेंटर में संदिग्ध हालात में महिला की मौत हो गई। परिजन ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन का आरोप है कि मौत हो जाने के बाद भी अस्पताल का स्टाफ जिंदा बताकर लाश को घुमाता रहा। इसे लेकर मृत महिला के घरवालों ने शुक्रवार देर रात अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। राजनांदगांव के लखोली के रहने वाले मनोज साहू (30) ने अपनी पत्नी नीलम साहू (26) को इंदिरा IVF सेंटर में भर्ती कराया था। नीलम स्वाभाविक तरीके से मां नहीं बन पा रही थी, इसलिए वे IVF ट्रीटमेंट करवा रहे थे। पिछले कुछ महीनों से अस्पताल की डॉक्टर रश्मि दिलीप कुमार इन्हें सलाह दे रही थीं। शुक्रवार को सर्जरी के लिए डॉ रश्मि ने उन्हें बुलाया था।
नीलम के परिजन का कहना है कि जब शुक्रवार को उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया तो वह बिल्कुल ठीक थी। उसने पति और घर वालों से बात की, एक सेल्फी भी क्लिक की। सब कुछ सामान्य था। कुछ देर के बाद डॉक्टर्स आए और कहने लगे कि कुछ इमरजेंसी है, हालांकि घबराने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मरीज को पास के ममता हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। घरवाले कुछ समझ नहीं पाए और जैसा IVF सेंटर वालों ने कहा, वे करने लगे। ममता हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि नीलम की मौत तो पहले ही हो चुकी है।
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IAS अनिल टुटेजा और यश टुटेजा से EOW दफ्तर में पूछताछ जारी
रायपुर : छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में ईओडब्लू ने जांच तेज कर दी है। आज पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा बयान देने ईओडब्लू पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार टुटेजा को इससे पहले तीन बार पूछताछ के लिए समंस दिया गया था। आज सुबह बयान देने वे ईओडब्लू मुख्यालय पहुंचे। एडिशनल एसपी की टीम टुटेजा से पूछताछ कर रही है। हालांकि, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नो कोरोसिव एक्शन का आदेश है इसलिए ईओडब्लू गिरफ्तारी नहीं कर सकती। समझा जाता है, जांच में दस्तावेजों की पड़ताल के संबंध में टुटेजा पिता-पुत्र को ईओडब्लू ने बुलाया होगा। हालांकि, शराब घोटाले में किसी तरह इनकी भूमिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है।
अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को नो कोरोसिव एक्शन का भी आदेश है। मगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस खारिज करने के बाद ईडी ने फिर से शराब घोटाले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। उधर, ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ की ईओडब्लू ने भी केस दर्ज किया है। इसी मामले में ईओडब्लू ने तीन बड़ी गिरफ्तारियां की है।
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