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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत शहर के विभिन्न होटलों का किया गया निरीक्षण

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अनिता गर्ग ब्यूरो चीफ अमन पथ रायगढ़, 27 मार्च 2023/ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर द्वारा रायगढ़ शहर के विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंट/विनिर्माण ईकाइयों में निर्मित खाद्य पदार्थो के गुणवत्ता परीक्षण, शुद्धता एवं मानक स्तर की जॉच करने एवं निर्माण स्थलों के परिवेश में साफ-सफाई के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देशन के परिपालन में सरिता पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में स्थित मे.मुरारी द किचन ढीमरापुर चौक, मे.तुलसी स्वीट्स एण्ड नमकीन रामनिवास टाकीज चौक, मे.होटल गणगौर स्वीट्स पैलेस रोड़, मे.अलंकार स्वीट्स गोपी टाकीज चौक, मे.चावला रेस्टोरेंट चक्रधर नगर चौक, मे.न्यू चावला रेस्टोरेंट गांधी चौक, कलकत्ता स्वीट्स दयाराम कॉम्प्लेक्स सत्तीगुड़ी चौक एवं मे.सुश्री रेस्टोरेंट एण्ड नमकीन कबीर चौक रायगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उपर्युक्त समस्त होटलों एवं रेस्टोरेंट/विनिर्माण ईकाइयों को प्रतिष्ठान में निर्मित कर विक्रय किए जा रहे मिठाईयों एवं नमकीनों के निर्माण के समय स्वच्छ व साफ-परिवेश, गुणवत्ता युक्त अवयव का उपयोग करने, मानक तरीकों का अनुपालन करने का नियमानुसार निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विक्रय किए जा रहे समस्त खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जैसे-मिठाईयों को विक्रय हेतु प्रदर्शित ट्रे, आधान या पात्र में निर्माण तिथि व उपयोग तक की तिथि का अनिवार्य रुप से लिखा व प्रदर्शित होना, नमकीनों के पैकेट्स में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार नमकीन/खाद्य पदार्थ का नाम, विनिर्माता का नाम और पूरा पता, विनिर्माण या पैक करने की तारीख, पूर्व उत्तम तारीख तक उपयोग आदि का अनिवार्य रुप से उल्लेख किए जाना एवं प्रतिष्ठान से विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों के लिए उपभोक्ताओं को दिए जा रहे बिल/भुगतान रसीद में नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी 14 अंको का लाईसेन्स/अनुज्ञप्ति क्रमांक अनिवार्य रुप छपे होने संबंधित निर्देश दिए गए।

फर्मों के निरीक्षण के समय उनमें पाए गए खामियों को तत्काल 03 दिवसों के भीतर सुधार करने का निर्देश देते हुए नियमानुसार सुधार-नोटिस तामिल कराया गया एवं निर्माण व गुणवत्ता में शंका के आधार पर मे.मुरारी/किचन ढीमरापुर चौक से फलाहारी नमकीन/मिक्चर का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत नमूना संकलित कर जॉंच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाने की कार्यवाही मौके पर की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा संकलित नमूने की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं उल्लेखित फर्मों में दिए गए समयावधि में निर्देशित आवश्यक सुधार न पाए जाने पर भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं जनसामान्य को स्वच्छ परिवेश में निर्मित सुरक्षित, मानक, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके इसके लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विक्रय, संधारण व वितरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का परिपालन कराए जाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।

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छत्तीसगढ़ में 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

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  • अब तक राज्य के लगभग 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान
  • धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर, 21 नवम्बर 2024  : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान  खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।  धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।

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स्वास्थ्य विभाग ने थोक में किया डॉक्टरों का तबादला

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। इस कदम के तहत 15 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही तीन डॉक्टरों को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं में प्रभारी उप संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है।

जिला चिकित्सालय गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोखोपारा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्मृति देवांगन और जिला चिकित्सालय पण्डरी में पदस्थ सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. दिनेश कुमार सिन्हा को को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें में बतौर प्रभारी उप संचालक नियुक्त किया गया है।

वहीं जांचगीर चांपा में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मेडिसीन विशेषज्ञ डॉ. अनिल जगत को रायगढ़ जिला चिकित्सालय में बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ, रायगढ़ में पदस्थ प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. उषा किरण भगत को जांजगीर-चांपा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ करने के साथ 15 डॉक्टरों का अलग-अलग अस्पतालों में तबादला किया गया है।

 

 

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विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को

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रायपुर 21 नवंबर 2024  : रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को सेजबहार स्थित गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र 51-रायपुर नगर दक्षिण के उपनिर्वाचन की मतगणना तिथि 23 नवंबर दिन शनिवार को नियत है। मतगणना तिथि को मतगणना कार्य गवर्मेंट इंजीनीयरिंग कॉलेज, सेजबहार, रायपुर (ब्लॉक-ई) में सम्पन्न किया जाएगा। निर्वाचन के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त मतगणना के लिए 4 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य मतगणना तिथि के दिन प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगा,  जिसमें प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रातः 8.30 बजे से ईव्हीएम मशीनों के मतों की गणना प्रारम्भ होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतगणना हॉल में ईव्हीएम में पड़े मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। यह गणना कुल 19 राउण्ड में पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 1 अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। मतगणना हॉल के प्रत्येक टेबल में एक-एक काउटिंग सुपरवाईज़र, काउटिंग असिस्टेंट एवं माइक्रो आब्जर्वर होंगे, जो मतगणना का कार्य संपादित करेंगे। मतगणना हॉल में ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की जानकारी को संधारित करने के लिए डाटा कम्पाइलेशन एवं अपलोडिंग सेक्शन बनाया गया है। मतगणना हॉल में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्ट्स भी उपस्थित रह सकेंगे, जो मतगणना हॉल में किए गए फेंस से बाहर लगी हुई कुर्सियों में बैठकर मतगणना कार्य का अवलोकन कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर या मतगणना हॉल से बाहर जाने को कह सकते हैं और यह निर्देश बाध्यकारी होगा। मतगणना हॉल में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश सर्वमान्य होगा। विवाद की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक आईटम्स जैसे- मोबाईल, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, तम्बाकू, गुटखा आदि ले जाना प्रतिबंधित है।

मतगणना अभिकर्ता मतगणना हॉल में कोरा कागज , मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किया गया ईव्हीएम/व्हीव्हीपैट की सूची, जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा पेन/पेंसिल को ले जा सकेंगे। मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक टेबल पर एनालॉग कैल्क्यूलेटर की व्यवस्था की गई है. जिसका उपयोग अभ्यर्थी या उनके मतगणना अभिकर्ता कर सकते हैं। मतगणना परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा रहेगी। प्रत्येक स्तर में सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की गहन जाँच की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सुरक्षाकर्मियों को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। मतगणना कार्य की चक्रवार जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के इनकोर काउटिंग एप्पलिकेशन में अपलोड किया जाएगा, जिसें आमजनhttps://results.eci.gov.in  लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।

निर्वाचन परिणाम की घोषणा से 7 दिवस के भीतर अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के बाद क्रम संख्या 2 एवं 3 पर आने वाले अभ्यर्थी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम 5 प्रतिशत ईव्हीएम (बीयू, सीयू एवं वीवीपेट) की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच एवं सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके लिए प्रति ईव्हीएम सेट 40,000 रूपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) का शुल्क देय होगा।

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