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छत्तीसगढ़ के कार्यशाला में न्यायधीशों ने दी नए कानूनों की जानकारी

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गरियाबंद :  एक जुलाई से देशभर में लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानूनों के संबंध में जानकारी देने शुक्रवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनिकर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तजेश्वरी देवांगन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत देवांगन ने आईपीसी 1860, सीआरसी 1973 एवं एविडेंस एक्ट 1872 में किये गये संशोधन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय सजा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीन नए कानूनों को संसद के शीत कालीन सत्र में पारित किया गया था। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित कांबले, अपर कलेक्टर अरविन्द पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर, उप पुलिस अधीक्षक निशा सिन्हा सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

कार्यशाला में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ एक जुलाई 2024 से अमल में आ जाएगा। लेकिन हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान के अमल पर रोक रहेगी। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बनाए गए तीनों नए कानून को एक जुलाई 2024 से अमल में लाने के लिए नोटिफाई कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को एक जुलाई से लागू किया जाएगा लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-106 (2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है यानी धारा-106 (2) फिलहाल लागू नहीं होगा।

केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि तीनों क्रिमिनल लॉ एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सिर्फ धारा-106 (2) अभी अमल में नई आएगा। पहले जहां चार सौ बीस (420) यानी धोखाधड़ी, दफा 302 यानी हत्या व 376 यानी रेप जैसे अपराध के लिए कानून की किताब में लिखी धाराएं लोगों के जुबान पर चढ़ी हुई थी वह सब अब बदल गई है। कार्यशाला में बताया कि भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और उसमें 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है। जिनमें स्नेचिंग से लेकर मॉब लिंचिंग शामिल किया गया है। साथ ही 33 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है। साथ ही 83 ऐेसी धाराएं या अपराध हैं जिनमें जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे 23 अपराध हैं जिनमें न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था जिसें न्यूनतम सजा को शुरू किया गया है। 19 धाराएं ऐसी हैं जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक व समुदायिक सेवा को भी रखा गया है। पहले यह नहीं था। राजद्रोह जैसे अपराध को अब नए कानून में हटा दिया गया।

कार्यशाला में बताया गया कि राजद्रोह को खत्म किया गया है। सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि दंडनीय होगी। सामुदायिक सेवा को सजा के नए स्वरूप के तौर पर पेश किया गया है। आतंकवाद- भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। संगठित अपराध के लिए नई धारा जोड़ी गई है। भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधि के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। शादी, रोजगार, प्रमोशन, झूठी पहचान आदि के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना नया अपराध है। गैंगरेप के लिए 20 साल की कैद या आजीवन जेल की सजा होगी। अगर पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन जेल/मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या से संबंधित अपराध के लिए नए प्रावधान के तहत लिंचिंग के लिए न्यूनतम सात साल की कैद या आजीवन जेल या मृत्युदंड की सजा होगी। स्नैचिंग के मामले में गंभीर चोट लगती है या स्थायी विकलांगता होती है तो ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी।

बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7-10 साल की सजा होगी। हिट-एंड-रन के मामले में मौत होने पर अपराधी घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस/मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है, तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर का कानून में प्रावधान किया गया है। कोई भी एफआईआर पुलिस स्टेशन की सीमा के बाहर, लेकिन राज्य के भीतर दर्ज हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज की जा सकती है। हर जिले और हर पुलिस स्टेशन में किसी भी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारियों को नामित किया गया है। अपराध के पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी। यौन हिंसा की पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। इस दौरान पीड़िता के माता-पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं।

चोरी, घर में जबरन घुसना जैसे कम गंभीर मामलों के लिए समरी ट्रायल अनिवार्य कर दी गई है। नए प्रावधान के तहत घोषित अपराधियों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अपराध की आय से संबंधित संपत्ति की जब्ती। फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुलिस स्टेशनों में पड़ी केस संपत्ति का निपटारा। दस्तावेज के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर में फाइलें, स्मार्टफोन/लैपटॉप संदेश; वेबसाइट, लोकेशन डाटा; डिजिटल उपकरणों पर मेल संदेश शामिल हैं। एफआईआर, केस डायरी, चार्ज शीट और फैसले का डिजिटलीकरण जरूरी। साथ ही समन और वॉरंट जारी करना और तामील करना। शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, मुकदमेबाजी और सभी अपीलीय कार्यवाही। पुलिस की ओर से किसी भी संपत्ति की तलाशी और जब्ती अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बिना किसी देरी के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

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प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय

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रायपुर   :   CM विष्णुदेव साय प्रदेश स्तरीय कृषि सहकार सम्मेलन में शामिल हुए।  इस सम्मेलन में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हुए शामिल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को रथयात्रा धूमधाम से मनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष रस्म के साथ रथ यात्रा निकाली गई है। रथ यात्रा शुरू करने से पहले भगवान की प्रतिमा को रथ तक लाया गया और रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ भी किया गया । इस रस्म को छेरापहरा रस्म कहा जाता है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को रथयात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व ओडिशा के लिए जितना बड़ा उत्सव है, उतना ही बड़ा उत्सव छत्तीसगढ़ के लिए भी है। महाप्रभु जगन्नाथ जितने ओडिशा के लोगों को प्रिय हैं, उतने ही छत्तीसगढ़ के लोगों को भी प्रिय हैं, और उनकी जितनी कृपा ओडिशा पर रही है, उतनी ही कृपा छत्तीसगढ़ पर रही है। साय ने कहा कि भगवान जगन्नाथ किसानों के रक्षक हैं। उन्हीं की कृपा से बारिश होती है। उन्हीं की कृपा से धान की बालियों में दूध भरता है। और उन्हीं की कृपा से किसानों के घर समृद्धि आती है। मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि इस साल भी छत्तीसगढ़ में भरपूर फसल हो। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से मेरी प्रार्थना है कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें शांति, समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर करें।

 

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क्राइम

BJP नेता की भतीजी थी बेबीलोन होटल में मृत हालत में मिली युवती

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रायपुर:  रायपुर के जेल रोड स्थित बेबीलोन होटल  के कमरे में रविवार को 25-26 साल की लड़की की लाश मिली है। आशंका है कि लड़की की हत्या की गई है। उसकी पहचान अंबिकापुर निवासी वाणी गोयल के रूप में हुई है। वह सूरजपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल गोयल की भतीजी थी। वहीं दूसरी ओर जीआरपी को सुबह करीब 6 बजे एक युवक का भी WRS कॉलोनी के पास पटरी पर युवक का शव मिला है। युवक का सिर धड़ से अलग है। उसकी पहचान अंबिकापुर निवासी विशाल कुमार गर्ग के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विशाल और वाणी का आपस में प्रेम संबंध था।

वाणी का परिवार अंबिकापुर में रहता है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस रविवार को होटल पहुंची तो चौथी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 416 में उसकी लाश मिली। सूचना मिलने पर रायपुर की गंजा थाना पुलिस भी मौके पर है। बताया जा रहा है कि वाणि ने रायपुर स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 2016 से 2019 तक ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 2022 में नागपुर के निराली कुकरी इंस्टीट्यूट से बेकरी का कोर्स किया था। अभी वह अपनी प्रोफाइल में पेस्ट्री शेफ बन लिखती थी।

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कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में राजस्व पखवाड़ा जारी, 20 जुलाई तक होगा आयोजित, राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण

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अम्बिकापुर 07 जुलाई 2024  : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप पूरे प्रदेश सहित सरगुजा जिले में राजस्व पखवाड़ा शुरू हो गया है, जिसका आयोजन 20 जुलाई तक आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले में राजस्व पखवाड़ा जारी है। इस शिविर में राजस्व संबंधित समस्याओं, मांग और शिकायतों से संबंधित आवेदन लिए जाकर निराकरण किया जाना है। राज्य शासन द्वारा आवेदन के निराकरण के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित की गई है। राजस्व पखवाड़ा शिविर में राजस्व से जुड़े प्रकरणों का निराकरण यथा अविवादित और विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ऋण पुस्तिका प्रदान करना, नक्शा,  अद्यतन, बटांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, डिजिटल हस्ताक्षर करना, आधार नंबर एकत्र करना, मोबाईल नम्बर एकत्र करना, अभिलेख शुद्धता, त्रृटि सुधार के आवेदन, व्यपवर्तन, स्वामित्व योजना से संबंधित कार्य, कोटवारी भूमि के विक्रय की जानकारी, सहित समस्त राजस्व संबंधी प्रकरणों का आवेदन प्राप्त कर निराकरण किया जाना है।

आगामी 8, 9 और 10 जुलाई को यहां होंगे शिविर –
8 जुलाई सोमवार को तहसील अंबिकापुर अंतर्गत असोला में शिविर होगा। जिसमें असोला, देवगढ़, रनपुर खुर्द, मालगवांखुर्द, रामनगर, सोनपुर कला शामिल होंगे। लखनपुर तहसील में शिविर स्थल बेलखरिखा, तुरना अमलभिट्टी, ईरगवां, मलगवां कला, मलगवां, अमदला, टपरकेला, और केंवरी ग्राम शामिल होंगे। उदयपुर तहसील में केदमा में शिविर होगा जिसमें पनगोती, बड़ेगांव, मतरिंगा, सितकालो और बुले शामिल होंगे। मैनपाट तहसील में नागाडाड़ में शिविर होगा जिसमें आमगांव और समनिया ग्राम शामिल होंगे। सीतापुर में पेटला में शिविर होगा जिसमें पेटला, रजौटी, आरा, ललितपुर शामिल होंगे। दरिमा तहसील मे करजी मे शिविर होगा जिसमे बरटिकरा, करजी, हरिहरपुर, शिवपुर और परसोडी़ खुर्द शामिल होंगे। लुण्ड्रा तहसील में दर्रीडीह में शिविर होगा जिसमें रघुनाथपुर, सायरराई लालमाटी, गांझाडाड़, सुमेरपुर, दर्रीडीह शामिल होंगे। बतौली तहसील में बिलासपुर में शिविर होगा जिसमें बिलासपुर, पोपरेंगा, सिलमा शामिल होंगे।

9 जुलाई मंगलवार को अम्बिकापुर के अंतर्गत फुन्डुडीहारी में शिविर होगा जिसमे फुन्डुडीहारी, सुभाष नगर शामिल होंगे। लखनपुर तहसील में कुसू में शिविर होगा जिसमें कुसू, जमगवा, चांदो, सोयदा, तुनगुरी, प्रतापपुर, धनौरा, गोरियापीपर, पुटा शामिल होंगे। उदयपुर तहसील में लक्ष्मणगढ़ में शिविर होगा जिसमें सायर, कुमडेवा, सानिबर्रा, लक्ष्मणगढ़, सुखरीभंडार शामिल होंगे। मैनपाट तहसील में बिसरपानी में शिविर होगा जिसमें करम्हा, बिसरपानी, कदनई शामिल होंगे। सीतापुर तहसील में एरण्ड में शिविर होगा जिसमें बाग़डोली, ढेकीडोली, राजपुरी, सहनपुर, नवापारा, एरण्ड शामिल होंगे। दरिमा तहसील में टपरकेला मे शिविर होगा जिसमे सोनबरसा, टपरकेला, खजूरी, ससकालो, नवगई शामिल होंगे। लुण्ड्रा तहसील में कोरिमा में शिविर होगा जिसमें जमड़ी, करदोनी, कोरिमा, बांसा,  डकई, केपी, अजीरमा कला, बकना कला शामिल होंगे।  बतौली तहसील में सेदम में शिविर होगा जिसमें सेदम, बासेन, पथरई, सरस्वतीपुर शामिल होंगे।

10 जुलाई बुधवार को अंबिकापुर तहसील के अंतर्गत अजीरमा में शिविर होगा जिसमें अजीरमा, बिशनपुर, भगवानपुर, ठाकुरपुर, शामिल होंगे। लखनपुर तहसील में लटोरी में शिविर होगा जिसमें लटोरी, जमगला, रामपुर, तराजू, कंचनपुर, उमरौली, जयपुर शामिल होंगे। उदयपुर तहसील में खम्हरिया में शिविर होगा जिसमें खम्हरिया, देवटिकरा, जामडीह, हनुमानगढ़, रकेली, कलचा, भदवाही, शामिल होंगे। मैनपाट तहसील में कमलेश्वरपुर में शिविर होगा जिसमें कमलेश्वरपुर, कुदारीडीह, केसरा, पथरई ग्राम शामिल होंगे। सीतापुर तहसील में सीतापुर में शिविर होगा जिसमें केसला, भिठवा, ढेलसरा, सीतापुर शामिल होंगे। दरिमा तहसील में सोहगा में शिविर होगा जिसमें सोहगा, कुबेरपुर, रेवापुर, लवईडीह, पोडी़पा शामिल होंगे। लुण्ड्रा तहसील में बटवाही में शिविर होगा जिसमें बुलगा, जरहाडीह, चोरकीडीह, बदगरी, राता, बटवाही शामिल होंगे। बतौली तहसील में बोदा में शिविर होगा जिसमें जरहाडीह, तरागी, बोदा शामिल होंगे।

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