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शाकम्बरी स्टील प्लांट और कोलवाशरी के कन्वेयर बेल्ट का संचालन प्रतिबंधित, निरीक्षण में श्रमिकों के सुरक्षा को लेकर मिली थी कई खामियां

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कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने श्रमिकों की सुरक्षा की अनदेखी पर सख्त कार्यवाही के दिए हैं निर्देश

अनीता गर्ग अमनपथ ब्यूरों ,रायगढ़, 8 नवम्बर 2024 :  रायगढ़ के संबलपुरी में संचालित मेसर्स मां शाकाम्बरी स्टील लिमिटेड के स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित विभिन्न बेल्ट कन्वेयर के संचालन को सुरक्षा संबंधी खामियां मिलने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने प्लांट का निरीक्षण करने के पश्चात श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिषेध आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हुए हैं। सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने या इसकी अनदेखी पर उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

श्री मनीष श्रीवास्तव, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक ने बताया कि बीते 04 नवंबर को मेसर्स मां शाकम्बरी स्टील लिमिटेड, ग्राम-सम्बलपुरी, हमीरपुर रोड, जिला-रायगढ़ का रैण्डम पद्धति के तहत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारखाने के स्पंज आयरन प्लांट के आयरन ओर सर्किट में स्थापित बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-5, कोल क्रशर से जंक्शन हाउस को जाने वाली बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-2, कोल सर्किट में स्थापित बेल्ट क्रमांक बीसी-1, प्रोडक्ट बेल्ट क्रमांक बीसी-13, बीसी-12, बीसी-12 तथा कोलवासरी में स्थापित बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-1, बीसी-2, बीसी 3, बीसी-4, बीसी-7, बीसी-8, बीसी-9 की टेलपुली को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित किये बगैर चलाया जाता पाया गया। बेल्ट कन्वेयर को आपात स्थिति में रोकने के लिये बेल्ट कन्वेयर की पूरी लंबाई में दोनों तरफ पुलकॉड लगा नहीं पाया गया। उक्त स्थिति में इन बेल्ट कन्वेयर के समीप कार्यरत श्रमिकों की कार्य के दौरान टेलपुली की चपेट में आकर गंभीर दुर्घटना घटित होना संभावित है।

उक्त कारखाने के निरीक्षण करने के पश्चात वहां मौजूद खतरनाक कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग.शासन रायगढ़ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित विभिन्न बेल्ट कन्वेयर के संचालन को प्रबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित समस्त बेल्ट कन्वेयर की टेलपुली व हेडपुली को पर्याप्त सुरक्षा आवरण से सुरक्षित नहीं कर लिया जाता है, बेल्ट कन्वेयर की पूरी लंबाई में दोनों तरफ पुलकाड लगा होना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। इस बाबत् कारखाना निरीक्षक के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

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गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने फिर हासिल की बड़ी उपलब्धि

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बिलासपुर :  गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हाासिल हुई है। क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार स्थान मिला है। दक्षिण एशिया नवप्रवेशी वर्ग में 263वां स्थान से प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय के साथ प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। शोध की गणुवत्ता, उद्योगों के साथ संबंध, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, शोध एवं शैक्षणिक वातावरण विषयों में शानदार प्रदर्शन के आधार पर चुनाव किया गया है।

नैक द्वारा ए डबल ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय ने विश्व की प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में 801-850 के बैंड में शामिल होकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। वहीं एशिया 2025 दक्षिण एशिया नवप्रवेशी वर्ग में 263वां स्थान प्राप्त किया है। विश्व के 19 लाख शिक्षाविदों के अकादमिक रिकार्ड का मूल्यांकन कर यह सूची जारी किया गया है। 17.6 करोड़ साइटेशन एवं 1.74 करोड़ शोध प्रकाशन का विश्लेषण कर रैकिंग का निर्धारण किया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया गया कि शोध की गणुवत्ता, उद्योगों के साथ संबंध, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, शोध एवं शैक्षणिक वातावरण विषयों के आधार पर रैंकिंग दी गई है।

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भंसाली परिवार के 9 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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रायपुर। राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित एक बड़े ज्वेलर्स के परिवार के 9 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इनके खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद 6 विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. बता दें कि ज्वेलर्स परिवार के आरोपियों पर भा दं सं 1860 की धारा 294, 323, 34, 427, 448, और 451 के तहत सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ है. दरअसल सिविल लाइन क्षेत्र में गृहमंत्री के शासकीय बंगले के पास की एक जमीन के विवाद में भंसाली परिवार के 9 सदस्य मुकेश भंसाली, जयंती भंसाली, राजेंद्र भंसाली, संजय भंसाली, गौरव भंसाली, सिद्धार्थ भंसाली, अंकित भंसाली, सौरभ भंसाली और छोटू भंसाली के खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हुआ है. इस पूरे मामले में प्रार्थी प्रशांत कटेला ने उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने कोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि उक्त दोनो परिवारों ने सिविल लाइन की एक जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है. चंद महीनों पहले भंसाली परिवार के तमाम सदस्य और कुछ अन्य लोग वहां बाउंड्रीवाल करने पहुंचे थे. इसके बाद कटेला परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद अब भंसाली परिवार के विभिन्न सदस्यों पर ये एफआईआर हुई है.

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छात्रावास में पढ़ने वाली छात्रा गर्भवती,हाॅस्टल में हड़कंप

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सुकमा :  जिले के एकलव्य आदिवासी बालिका छात्रावास में पढ़ने वाली छात्रा गर्भवती हो गई है। छात्रा 12वीं में पढ़ाई करती है और दशहरा व दीपावली की छुट्टी पर घर गई थी। जब लौटी तो उसका मेडिकल करवाया गया। रिपोर्ट में पाॅजिटिव पाई गई।

जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर में दशहरा और दिवाली की छुट्टी में छात्रा अपने घर गई थी। 5 नवंबर को जब वो एकलव्य हाॅस्टल लौटी तो उसका मेडिकल करवाया गया। रिपोर्ट में पाॅजिटिव पाई गई, जिसके बाद हाॅस्टल में हड़कंप मच गया। छात्रावास की अधीक्षिका ने उसे वापस अपने घर भेज दिया है। दरअसल, हाॅस्टल में नियम है कि अगर कोई छात्रा लंबे समय तक छुट्टी पर रहती है तो लौटने पर उसका अनिवार्य रूप से मेडिकल कराया जाता है। इसी के तहत छात्रा का मेडिकल कराया गया था। फिललहाल, छात्रा कैसे गर्भवती हुई इसकी जांच की जा रही है।

इस मामले में अफसरों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामला है क्या… जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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