देश-विदेश
EVM को हैक करने की फैलाई गई अफवाह, न्यूज पेपर को जारी किया गया नोटिस: चुनाव आयोग
मुंबई: महाराष्ट्र में ईवीएम को हैक करने को लेकर उठे सवालों पर आज चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक करने के मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए ये साफ किया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। बता दें कि ईवीएम को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके हैक करने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये आरोपी पूरी तरह से गलत हैं और ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि ईवीएम को किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है।
झूठी कहानी बना रहे नेता
इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने और भारतीय चुनाव प्रणाली में संदेह पैदा करने के लिए न्यूज पेपर को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल फोन पर कोई ओटीपी नहीं भेजी जा सकती है, क्योंकि यह नॉन-प्रोग्रामेबल है और इसमें कोई वायरलेस संचार क्षमता नहीं है। यह एक अखबार द्वारा फैलाया गया पूरा झूठ है, जिसका इस्तेमाल कुछ नेता झूठी कहानी बनाने के लिए कर रहे हैं।
आपराधिक मामला पहले से दर्ज
रिटर्निंग अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना केंद्र पर एक उम्मीदवार के सहयोगी द्वारा एक अधिकृत व्यक्ति के मोबाइल फोन का अनधिकृत रूप से उपयोग करने की घटना सामने आई है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से पहले ही आपराधिक मामला दर्ज कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं भेजी जा सकती है, क्योंकि यह प्रोग्राम करने योग्य नहीं है और इसमें कोई वायरलेस संचार क्षमता नहीं है। यह एक अखबार द्वारा फैलाया जा रहा सरासर झूठ है, जिसका इस्तेमाल कुछ नेता झूठी कहानी गढ़ने के लिए कर रहे हैं।
किसी भी हेर-फेर की संभावना नहीं
उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम एकल उपकरण हैं, जिनमें ईवीएम प्रणाली के बाहर की इकाइयों के साथ कोई वायर्ड या वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है। हेरफेर की किसी भी संभावना को दूर करने के लिए उन्नत तकनीकी सुविधाएं और मजबूत प्रशासनिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। सुरक्षा उपायों में उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में सब कुछ आयोजित करना शामिल है।
देश-विदेश
सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर यूपी के कुशीनगर में क्यों मचा बवाल..
कुशीनगर. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इक़बाल की शादी के बाद यूपी के कुशीनगर में बवाल मच गया. एक वर्ग विशेष के युवक ने सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल से शादी के बाद सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली. जिसके बाद गांव के युवाओं ने चैराहे पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की और आरोपी युवक के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करने लगे. जिसके बाद पुलिस ने सर्वर सिद्दीकी नाम के युवक को हिरासत में लिया है. दरअसल, पूरा मामला कसया थाने के अहिरौली राजा गांव का है. जहां के रहने वाले युवक सरवर सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर एक एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए पोस्ट डाली। जो तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद गांव के युवा भड़क उठे और सर्वर की गिरफ्तारी के लिए कसया मार्ग पर जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया. पुलिस ने आरोपी सरवर सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया है. प्रभारी निरीक्षक गिरीजेश उपाध्याय ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट की वजह से गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया था. लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया है. आरोपित के विरुद्ध आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट ले जाया जा रहा है.
देश-विदेश
CM अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, शराब घोटाला मामले में नहीं मिली जमानत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुए भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रखी है। इस फैसले के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने आज साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक जारी रहेगी। ईडी ने उनकी जमानत को रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक जारी रखने का फैसला सुनाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने आज मामले की सुनवाई की और फेसला सुनाया। बता दें कि केजरीवाल को 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी जिसके बाद इस जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जमानत को रद्द करने की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।
देश-विदेश
लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, ओम बिरला या के. सुरेश पर कल होगा फैसला
18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में 280 सांसदों ने शपथ ली थी। आज दूसरे दिन बाकी बचे हुए 264 सांसद लोकसभा के सदस्य के पद की शपथ ले रहे हैं। आज एनडीए की ओर से ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर का उम्मीदवार बना दिया गया है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता के. सुरेश ने लोकसभा स्पीकर के लिए अपना नामांकन पत्र भरा है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव बुधवार को होना है।
देश में तीसरी बार हो रहा लोकसभा स्पीकर का चुनाव
देश में 72 साल में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 1952, 1976 में भी स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ था।
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