क्राइम
सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल एक साल के लिए हुए जिला बदर
- कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश
- चौबीस घंटे के भीतर रायगढ़ के साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से जाना होगा बाहर
अनिता गर्ग अमन पथ ब्यूरो रायगढ़ : कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी श्री कार्तिकेया गोयल ने 27 मई 2024 को आदेश जारी कर सज्जी फिलिप, पिता-थामस फिलिप, उम्र-27 वर्ष, निवासी-लोचन नगर, चक्रधरनगर जिला-रायगढ़ तथा सूर्या पाण्डेय, पिता-जगदीश पाण्डेय, उम्र-28 वर्ष, निवासी-बंगलापारा थाना-चक्रधरनगर, जिला-रायगढ़ एवं मुकेश अग्रवाल पिता-किशोरी लाल अग्रवाल, उम्र-44 वर्ष, निवासी-छपरीगंज, खरसिया जिला-रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि सज्जी फिलिप वर्ष 2016 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और अपने साथियों के साथ मिलकर गुण्डागर्दी, गाली-गलौज कर मारपीट कर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना जैसे अपराध घटित करते आ रहा है। सज्जी फिलिप के विरूद्ध थाना चक्रधर में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उक्त कार्यवाहियों के बावजूद सज्जी फिलिप का दुस्साहस बढ़ता गया और उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया है। इसके मन में पुलिस एवं कानून का भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सज्जी फिलिप का आतंक एवं दु:साहस इतना बढ़ गया है कि वह गंभीर से गंभीर घटना कारित करने में नहीं हिचकता है। सज्जी फिलिप के विरूद्ध समस्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाहियां भी की गई है, फिर भी उनके आचरण पर कोई असर परिलक्षित नहीं हुआ है। जिससे जनसामान्य एवं समाज में तीव्र आक्रोश व्याप्त है तथा कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके आपराधिक कृत्यों में विधिक तरीके से कार्यवाही किए जाने के बावजूद सुधार की कोई अन्य विकल्प नहीं होने से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा सज्जी फिलिप के विरूद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
इसी तरह सूर्या पाण्डेय वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध घटित करने में संलग्न है। सूर्या पाण्डेय गुण्डागर्दी, गाली-गलौज कर डंडा से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर चोट पहुंचाना, चोरी, जुआ खेलना इत्यादि अपराध घटित करते आ रहा है। सूर्या पाण्डेय का आतंक एवं दु:साहस इतना बढ़ गया है कि वह गंभीर से गंभीर घटना कारित करने में नहीं हिचकता है। उसके विरूद्ध समस्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाहियां भी की गई है फिर आचरण पर कोई असर परिलक्षित नहीं हुआ है। इसके आपराधिक कृत्यों में विधिक तरीके से कार्यवाही किए जाने के बावजूद सुधार की कोई अन्य विकल्प नहीं होने से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख)एवं 6 (क)(1)के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा सूर्या पाण्डेय के विरूद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
मुकेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर मारपीट, बलवा, हत्या जैसे गंभीर अपराध करते आ रहा है। मुकेश अग्रवाल के विरूद्ध थाना खरसिया के अंतर्गत वर्ष 2008 से 2017 तक विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की गई है। मुकेश अग्रवाल एक अत्यंत दु:साहसिक एवं गुण्डा प्रवृति का है। उनके आपराधिक कृत्यों से आम जनता भयभीत होकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसके आपराधिक कृत्यों में विधिक तरीके से कार्यवाही किए जाने के बावजूद सुधार की कोई अन्य विकल्प नहीं होने से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क) (ख)एवं 5 (क)(ख)के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा मुकेश अग्रवाल के विरूद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
जिसके पश्चात कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी श्री गोयल ने आदेश पारित किया कि अनावेदक लगातार अपराधिक कृत्य में संलग्न होकर अपराधिकृत प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिससे कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत: राज्य सुरक्षा अधिनियम के उक्त प्रावधान के तहत उसे जिले से निष्कासित किए जाने का पर्याप्त कारण है। अत: राज्य की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को इस जिला तथा समीपवर्ती जिलों से निष्कासित किया जाना अति आवश्यक हो गया है। अतएव सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया जाता है। सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा।
क्राइम
जमीन विवाद में अपने ही परिवार के सदस्य की हत्या करने वाले 05 आरोपी गिरफ्तार
24 घण्टे के भीतर कोरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार
कोरिया : प्रार्थी कृष्णा यादव आ. महेश राम यादव निवासी रजवारीपारा, छोटे साल्हि, बचरापोड़ी द्वारा दिनांक 20 नवंबर को थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि हमारे घर के पीछे नाला के पास वन भूमि की जमीन है। जिसपर मेरे परिवार वालों के द्वारा पिछले एक पीढी से काबिज कर खेती किया जा रहा है। पिछले 07 वर्षों से मेरे चाचा बाबूलाल उक्त भूमि को अपना बताते हुए झगड़ा-विवाद करते आये है। दिनांक 20 नवंबर 2024 को मै अपने पिताजी के साथ घर के पीछे नाला के पास भैंस को बांध रहा था, तभी मेरे चाचा बाबूलाल हाथ में टंगिया लिये हुए अपने पुत्र राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं मेरे बड़े पिताजी के पुत्र अशोक यादव, सभी हाथ में लाठी डण्डा रखे हुए थे, गाली गलौज करते हुए आए और मेरे पिताजी महेश राम यादव से गाली गलौज कर झगड़ा विवाद करने लगे, जिसे सुनकर मेरा भाई राजदयाल यादव घर से नाला के पास आया, जिसे राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं अशोक यादव सभी उसे घेरकर उसका हाथ बांह को पकड़ लिए और हत्या करने की नियत से बाबूलाल अपने हाथ में रखे हुए टंगिया से मेरे भाई राजदयाल के सिर में वार कर दिया जिससे मेरा भाई लहुलुहान होते हुए जमीन पर गिर गया जिस पर मेरे पिता जी उसे बचाने के लिए दौड़े तब बाबूलाल एवं उनके लड़कों ने मिलकर मेरे पिताजी के सिर में टंगिया से मारने का प्रयास किया, जिसे मेरे पिताजी हाथ से रोकने का प्रयास किये जिससे मेरे पिताजी के बांये हाथ में टंगिया से वार करने से चोट लगा और वे घायल हो गये, मेरे द्वारा बीच बचाव करने पर सभी ने मुझे भी मारने की धमकी देते हुए धक्का देने पर गिर गया, हल्ला सुनकर मेरी बहन उर्मिला आई जिसके साथ भी बाबूलाल एवं उनके लड़कों के द्वारा मारपीट किया गया जिससे उसे भी चोट लगा है।
मेरे भाई एवं पिताजी के घायल होने पर हमलोग तत्काल उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बचरा पोड़ी लेकर गये, जहां दोनों की चोट की स्थिति गंभीर होने पर डाक्टर द्वारा तत्काल उन्हें जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। जिस पर मै एम्बुलेंस से अपने पिताजी एवं भाई को जिला अस्पताल ईलाज हेतु लेकर गया। जहां डाक्टर ने मेरे भाई को चेक कर बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और मेरे पिताजी को भर्ती कर उनका ईलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मेरे भाई को मेरे चाचा बाबूलाल एवं उनके लड़के राम यादव, लक्ष्मण यादव, दशरथ यादव एवं मेरे बड़े पिताजी के लड़के अशोक यादव के द्वारा मिलकर हत्या किया गया है एवं मेरे पिताजी को भी जान से मारने की प्रयास किया गया है।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 362/2024, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 296, 351(3), 109(1) एवं 103(1) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण से पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार को अवगत कराया गया। एसपी कोरिया ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
अभियुक्त का नाम:-
1. बाबू लाल यादव आ0 मोहर साय उम्र 55 साल
2. राम यादव आ0 बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल,
3. लक्ष्मण यादव आ. बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल,
4. दशरथ यादव आ0 बाबू लाल यादव उम्र 23 साल,
5. अशोक आ0 शिववभजन उम्र 24 साल यादव
सभी निवासी छोटे साल्ही चौकी बचरापोडी बैकुण्ठपुर
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के निर्देशन पर अविलंब उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती कविता ठाकुर एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपीगण 1. बाबू लाल यादव आ0 मोहर साय उम्र 55 साल, 2. राम यादव आ0 बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल, 3. लक्ष्मण यादव आ. बाबू लाल यादव, उम्र 21 साल, 4. दशरथ यादव आ0 बाबू लाल यादव उम्र 23 साल, 5. अशोक आ0 शिवभजन उम्र 24 साल यादव सभी निवासी छोटे साल्ही चौकी बचरापोडी बैकुण्ठपुर को दिनांक 21 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
क्राइम
राजधानी रायपुर के नेहरू नगर चांदनी चौक में हुई चाकूबाजी
रायपुर : देर रात राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में नेहरू नगर चाँदनी चौक के आगे में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मिनार खान शंकर नगर निवासी नाम के युवक ने विजय दुबे को किसी बात को लेकर पहले मारपीट की फिर चाकू से वार कर दिया। जिसके कारण विजय गंभीर रूप से घायल हो गया। मिनार ख़ान मौक़े से फरार हो गया। घटनाक्रम के बाद से पीड़ित विजय दुबे बेहोश पड़ा रहा।
छुटभैया नेता का गुर्गा है मिनार खान जानकारी के मुताबिक आरोपी मिनार खान एक राजनीतिक पार्टी के छुटभैया नेता का गुर्गा है। छुटभैया नेता आरोपी को बचा रहा है और रिपोर्ट दर्ज होने नहीं दिया। जब पीड़ित युवक के साथियों थाने के बाहर प्रदर्शन किया तब जाकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
क्राइम
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