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महाराष्ट्र चुनाव से पहले BJP को झटका, इस बड़े नेता ने दिया इस्तीफा

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट बना रही हैं। इस बीच, महाराष्ट्र के तटीय सिंधुदुर्ग जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता राजन तेली ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही राजन तेली के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UTB) में शामिल होने की योजना है।

नारायण राणे के बीजेपी में आने से हुए परेशानी

राजन तेली सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी के प्रभारी थे। तेली ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 10 सालों में बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तथा उनके परिवार के पार्टी में शामिल होने के बाद से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

परिवारवाद पर भी बोले राजन तेली 

विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राणे के बेटे निलेश के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की संभावनाओं संबंधी खबरों का हवाला देते हुए तेली ने कहा कि वह एक ही परिवार के सदस्यों को लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिए जाने के खिलाफ हैं।

पहले भी शिवसेना में रह चुके हैं राजन तेली

राणे के छोटे बेटे नितेश सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली से विधायक हैं। उन्हें वहां से टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि, खबरों के अनुसार निलेश को शिवसेना के पास मौजूद सीट से मैदान में उतारा जाएगा। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीट में से 75 कोंकण क्षेत्र में हैं, जिनमें मुंबई की 36 सीट भी शामिल हैं। राजन तेली पहले अविभाजित शिवसेना का हिस्सा थे।

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किम जोंग ने रूस की मदद में भेजे हजारों सैनिक, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने की आपात बैठक

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रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 साल से ज्यादा समय से जंग जारी है। अब तक कोई भी देश इस जंग में निर्णायक बढ़त नहीं ले पाया है। एक ओर पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तो वहीं, अब रूस को भी जंग में बड़ी मदद मिल गई है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने यूक्रेन से जंग में रूस की मदद के लिए हजारों की संख्या में सैनिकों को भेजा है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग की मुलाकात हुई थी और दोनों देशों ने कई बड़े समझौते किए थे।

कितने सैनिक भेजे गए?

दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों कहा है कि यूक्रेन से जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने 12,000 सैनिक भेजे हैं। दक्षिण कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। समाचार एजेंसी ने राष्ट्रीय खुफिया सेवा (NIS) के इनपुट के हवाले से बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की सहायता के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं। हालांकि, NIS ने इस खबर को लेकर तत्काल पुष्टि नहीं की है।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने की बैठक

उत्तर कोरिया द्वारा रूस की मदद के लिए सेना भेजे जाने के मामले को लेकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक की है। राष्ट्रपति यून सूक येओल के ऑफिस ने बताया है कि राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की है। अब तक सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उन्होंने उत्तर कोरिया द्वारा सैनिक भेजे जाने की खबर को प्रामाणिक माना है या नहीं।

ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को देगा टैंक

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 49 पुराने एम1ए1 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को देने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने बताया है कि यूक्रेन ने कुछ महीने पहले उसे ये टैंक दिए जाने का अनुरोध किया था। मार्लेस ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया सरकार यूक्रेन को अपने अधिकतर अमेरिका निर्मित एम1ए1 टैंक दे रही है, जिनकी कीमत 24 करोड़ 50 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (16 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर) है। ऑस्ट्रेलिया में इनका स्थान 75 अगली पीढ़ी के एम1एक2 टैंकों का बेड़ा लेगा। 

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उत्तराखंड में इस दिन लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कमेटी ने CM धामी को सौंपा ड्राफ्ट

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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज सचिवालय में यह ड्राफ्ट सौंपा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की तिथि के लिए जल्द मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें तय होगा कि इसको कब लागू करेंगे।

चुनाव से पहले CM धामी ने किया था वादा

बता दें कि सीएम धामी ने 2022 विधानसभा चुनाव के मतदान से दो दिन पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था जिसको निभाते हुए उन्होंने अपनी पहली केबिनेट बैठक में कमेटी का गठन किया था। अब कमेटी ने सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है। उत्तराखंड सरकार अब ड्राफ्ट का अध्ययन करेगी और उसे राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

देवभूमि में कब लागू होगा UCC?

इसे लागू किए जाने के बाद उत्तराखंड इसे क्रियान्वित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड नौ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था। सीएम धामी के अनुसार 9 नवंबर यानि कि राज्य स्थापना दिवस तक देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है।

समान नागरिक संहिता नियमावली की मुख्य बातें-

  • राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।
  • विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को दिनांक 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया।
  • उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति उपरान्त दिनांक 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 अधिनियम पारित हुआ।
  • उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के नियमावली एवं क्रियान्वयन बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत श्री शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आई०ए०एस० की अध्यक्षता में नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति गठित की गई है।
  • राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
  • नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा नियमावली हिन्दी एवं अग्रेंजी दोनों संस्करणों में आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को राज्य सरकार को हस्तगत की जा रही है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद लिव-इन-रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्य पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाएं उल्लेखित है।
  • जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस हेतु एक पोर्टल तथा Mobile App भी तैयार किया गया है जिससे कि रजिस्ट्रेशन, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके।

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बाल विवाह के कारण जीवनसाथी चुनने का विकल्प हो जाता है खत्म, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जारी किए दिशानिर्देश

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देश में हो रहे बाल विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बच्चों से संबंधित विवाह और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। इससे उनके पंसद का जीनसाथी चुनने का विकल्प खत्म हो जाता है।

कोर्ट ने जारी किए दिशानिर्देश

देश में बाल विवाह में वृद्धि का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह की रोकथाम पर कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जज जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा की पीठ ने देश में बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की जाए सुरक्षा

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट के दिशानिर्देश में कहा गया कि इस तरह के विवाह नाबालिगों की जीवन चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हैं। प्राधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा अपराधियों को अंतिम उपाय के रूप में दंडित करना चाहिए।

बाल विवाह रोकथाम कानून में हैं कुछ खामियां- कोर्ट

पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह रोकथाम कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को रोकने और समाज से उनके उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लिया।

अलग-अलग समुदाय के लिए बनाई जाए रणनीति

पीठ ने कहा, ‘ये रणनीति अलग-अलग समुदायों के लिए बनाई जानी चाहिए। कानून तभी सफल होगा जब बहु-क्षेत्रीय समन्वय होगा। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि समुदाय संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।’

 

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