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छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलेगा ब्याज रहित ऋण : मुख्यमंत्री साय
- शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा ऋण
- कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के बेहतर अवसर
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना: 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी होंगे पात्र
डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल - ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रूपए
- कलेक्टरों को अभियान चलाकर अधिक से अधिक छात्रों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश
रायपुर, 30 अगस्त 2024 : छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना’ के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने कहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत के ब्याज दर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है।
योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख निर्धारित है।मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको मोेरेटोरियम अवधि के पश्चात ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा।राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्ताें में छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रवेशित हो। अधिकतम पारिवारिक आय रूपये 2 लाख होनी चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्राप ऑउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।
इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ
योजना के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए, डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी., बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड, के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771-2331331 सम्पर्क तथा वेबसाइटcgdteraipur.cgstate.gov.inपर अवलोकन किया जा सकता है।
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परिवहन सुविधा केन्द्र के लिए 16 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, 11 सितम्बर 2024 :जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 3 परिवहन सुविधा केन्द्र मेड़ुका क्षेत्र, सिवनी क्षेत्र, बरौर क्षेत्र में स्थापना हेतु वर्तमान में रिक्त हैं। परिवहन सुविधा केन्द्र खोलने हेतु इच्छुक व्यक्ति, संगठन, संघ, पंजीकृत स्व-सहायता समूह, सरकारी समिति, विविध ईकाई से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन सुविधा केन्द्र मार्गदर्शिका-2022 के नियमानुसार आवेदन पत्र जमा किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2024 निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क 200 रूपये ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाना है। आवेदन पत्र जिला परिवहन कार्यालय, संयुक्त कार्यालय भवन टिकरकला कक्ष क्रमांक 103-104 जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) में कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
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भूकंप के झटकों से हिला पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर नई दिल्ली तक महसूस हुए झटके
इस्लामाबादः भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अभी-अभी आए भूकंप के जोरदार झटकों से हिल गया है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार यह भूकंप पाकिस्तान में दोपहर करीब 1 बजे आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई है। भूकंप की तीव्रता का असर अफगानिस्तान से लेकर भारत तक महसूस हुआ है।
भारत में जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और नोएडा सहित भारतीय शहरों में हल्के झटके महसूस किए गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार भारत में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि भूकंप का केंद्र पंजाब के अमृतसर से 415 किलोमीटर दूर पश्चिम में था। अन्य ब्यौरे का इंतजार किया जा रहा है।
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किसान परिवार को मिली किडनी की गंभीर बीमारी के इलाज में शासन से मदद, मिला नया जीवन
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का जताया आभार
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से इस वर्ष बिलासपुर जिले के 131 मरीजों को मिली आर्थिक सहायता
रायपुर, 11 सितम्बर 2024:मंगला के किसान मुजफ्फर खान को किडनी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई, जिससे उनके इलाज में आसानी हो रही है। परिवार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल के लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत इस वर्ष बिलासपुर जिले के 131 परिवार योजना से लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत गंभीर रोगों के इलाज के लिए 25 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
मंगला निवासी किसान मुजफ्फर खान विगत 2 वर्ष से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इलाज में लाखों का खर्च था, खेती किसानी करने वाले परिवार ने किसी तरह जमा पूंजी से प्रदेश के एक बड़े निजी अस्पताल में उनका इलाज शुरू कराया, लेकिन हर तीसरे दिन होने वाले डायलिसिस के खर्च ने उनकी कमर तोड़ दी। मुजफ्फर खान के बेटे मुश्ताक खान ने बताया कि इस दौरान उन्हें ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना‘ के विषय में जानकारी मिली और रायपुर जाकर उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। शीघ्र ही उन्हें इलाज के लिए राशि स्वीकृत हो गई, जिससे अब उनके पिता के डायलिसिस व दवाओं के खर्च में मदद मिल रही है।
उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि सरकार से मिली इस आर्थिक सहायता से उनके पिता को नया जीवन मिला है। मुजफ्फर खान की पत्नी बिल्किस बानों ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मिली इस मदद से उन्हें बड़ी राहत मिली है, अब आसानी से उनके पति का इलाज हो पा रहा है।
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर रोगों के इलाज के लिए 25 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। बिलासपुर जिले में इस वर्ष 131 मरीजों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।
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