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एमएसपी प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप के मेगा शेड में स्थापित लैडल ट्रांसफर ट्राली के प्रयोग को किया गया प्रतिबंधित

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  • तय सुरक्षा मानकों के अनदेखी पर एमएसपी प्रबंधन को शो कॉस नोटिस किया गया जारी
  • कलेक्टर गोयल के निर्देश पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की कड़ी कार्यवाही
  • मृत क्रेन ऑपरेटर के परिजनों को तत्काल राहत राशि के रूप में दिलाए गए 8.50 लाख रुपए, पीएफ व कर्मचारी बीमा की राशि भुगतान के लिए कार्यवाही जारी

अनिता गर्ग अमनपथ ब्यूरों ,रायगढ़, 29 अगस्त 2024 : एमएसपी प्लांट में 27 अगस्त को हुई दुर्घटना में वहां कार्यरत क्रेन ऑपरेटर के गर्म मटेरियल के चपेट में आने से मृत्यु हो जाने के संबंध में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने औद्योगिक सुरक्षा विभाग को मौके का निरीक्षण कर मामले की विस्तृत जांच कर कारखाना अधिनियमों के तहत कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं श्रम विभाग को मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और सहायता राशि दिलवाने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात वहां के कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40(2) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कारखाने की स्टील मेल्टिंग शॉप के मेगा शेड में स्थापित लैडल ट्रांसफर ट्राली के प्रयोग को तब तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है जब तक कि कारखाने में एक सुरक्षित लैडल ट्रांसफर मैकेनिज्म स्थापित नहीं कर ली जाती है। सभी ईओटी क्रेन के केबिन में चारों ओर हाई हीट रजिस्टेंट टफेन्ड ग्लास लगाकर इसे सुरक्षित स्थिति में मेंटेन नहीं कर लिया जाता है। ईओटी क्रेन के ड्राइव्हर केबिन तक पहुंचने की एक सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। जारी आदेश के मुताबिक सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर उसके दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कंपनी प्रबंधन को कहा गया है। जिसका स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। इसके साथ ही तय सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर एमएसपी प्रबंधन को कारखाना अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत शो कॉस नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

वहीं सहायक श्रमायुक्त श्री घनश्याम पाणिग्रही ने बताया कि संस्थान प्रबंधन एवं ठेका कंपनी आर.एस.एण्ड कंपनी से उक्त घटना पर परिचर्चा कर तत्काल मुआवजा राशि हेतु निर्देशित किया गया एवं तत्काल राहत के रूप में राशि 8 लाख 50 हजार रुपये प्रदाय किया गया। मृतक कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ)एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड है। उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है। जिससे मृतक के परिजनों को उचित राहत प्रदाय किया जा सके। निरीक्षक थाना प्रभारी चक्रधर नगर श्री प्रशांत राव आहेर ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है।

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परिवहन सुविधा केन्द्र के लिए 16 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

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गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, 11 सितम्बर 2024 :जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 3 परिवहन सुविधा केन्द्र मेड़ुका क्षेत्र, सिवनी क्षेत्र, बरौर क्षेत्र में स्थापना हेतु वर्तमान में रिक्त हैं। परिवहन सुविधा केन्द्र खोलने हेतु इच्छुक व्यक्ति, संगठन, संघ, पंजीकृत स्व-सहायता समूह, सरकारी समिति, विविध ईकाई से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय में परिवहन सुविधा केन्द्र मार्गदर्शिका-2022 के नियमानुसार आवेदन पत्र जमा किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2024 निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क 200 रूपये ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाना है। आवेदन पत्र जिला परिवहन कार्यालय, संयुक्त कार्यालय भवन टिकरकला कक्ष क्रमांक 103-104 जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.) में कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

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भूकंप के झटकों से हिला पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर नई दिल्ली तक महसूस हुए झटके

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इस्लामाबादः भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अभी-अभी आए भूकंप के जोरदार झटकों से हिल गया है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार यह भूकंप पाकिस्तान में दोपहर करीब 1 बजे आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई है। भूकंप की तीव्रता का असर अफगानिस्तान से लेकर भारत तक महसूस हुआ है।

भारत में जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और नोएडा सहित भारतीय शहरों में हल्के झटके महसूस किए गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार भारत में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि भूकंप का केंद्र पंजाब के अमृतसर से 415 किलोमीटर दूर पश्चिम में था। अन्य ब्यौरे का इंतजार किया जा रहा है।

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किसान परिवार को मिली किडनी की गंभीर बीमारी के इलाज में शासन से मदद, मिला नया जीवन

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  • मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का जताया आभार
  • मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से इस वर्ष बिलासपुर जिले के 131 मरीजों को मिली आर्थिक सहायता

 

रायपुर, 11 सितम्बर 2024:मंगला के किसान मुजफ्फर खान को किडनी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई, जिससे उनके इलाज में आसानी हो रही है। परिवार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल के लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत इस वर्ष बिलासपुर जिले के 131 परिवार योजना से लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत गंभीर रोगों के इलाज के लिए 25 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

मंगला निवासी किसान मुजफ्फर खान विगत 2 वर्ष से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इलाज में लाखों का खर्च था, खेती किसानी करने वाले परिवार ने किसी तरह जमा पूंजी से प्रदेश के एक बड़े निजी अस्पताल में उनका इलाज शुरू कराया, लेकिन हर तीसरे दिन होने वाले डायलिसिस के खर्च ने उनकी कमर तोड़ दी। मुजफ्फर खान के बेटे मुश्ताक खान ने बताया कि इस दौरान उन्हें ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना‘ के विषय में जानकारी मिली और रायपुर जाकर उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। शीघ्र ही उन्हें इलाज के लिए राशि स्वीकृत हो गई, जिससे अब उनके पिता के डायलिसिस व दवाओं के खर्च में मदद मिल रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि सरकार से मिली इस आर्थिक सहायता से उनके पिता को नया जीवन मिला है। मुजफ्फर खान की पत्नी बिल्किस बानों ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मिली इस मदद से उन्हें बड़ी राहत मिली है, अब आसानी से उनके पति का इलाज हो पा रहा है।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर रोगों के इलाज के लिए 25 लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। बिलासपुर जिले में इस वर्ष 131 मरीजों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

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