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1 अप्रैल से लागू होगी बेरोजगारी भत्ता योजना, बेरोजगारों को प्रति माह बैंक खाते में मिलेंगे 2500 रूपये
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।
पात्रता की शर्तें-
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।
कौन होगा अपात्र-
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्ताें को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
आवेदन की प्रक्रिया-
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।
आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।
अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया एवं उसका निराकरण-
अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा। आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा।
यदि कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय की जानकारी को भी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता का भुगतान-
बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपए का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाते का खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
बेरोजगारी भत्ता की अवधि-
योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
कौशल प्रशिक्षण-
योजना अंतर्गत जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन्हें एक वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आवेदक को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इंकार करते है या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते है तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों की समीक्षा-
संबंधित पंचायत व निकाय नियमित रूप से हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं। जांच में अपात्र होने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा एवं इसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को यदि किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो इसकी जानकारी हितग्राही को स्वयं पोर्टल में अपलोड करनी होगी। इस संबंध में जानकारी नहीं देने पर संबंधित निकाय या पंचायत को इसकी जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है तो हितग्राही का भत्ता तत्काल बंद करने की जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे और संबंधित हितग्राही के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इस योजना के लिए कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार) द्वारा किया जाएगा।
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छत्तीसगढ़ में ई-ऑक्शन से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली की नीलामी
रायपुर, 22 नवम्बर 2024 : छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग ई-ऑक्शन के माध्यम से ईमारती काष्ठ, बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी के नीलामी का सिस्टम को शीघ्र लागू किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) की 301वीं बैठक में लिया गया। यह बैठक आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई।
गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा अभी तक खुली निविदा के माध्यम से ईमारती काष्ठ, बांस, बल्ली और जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जाती थी। ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी का उद्देश्य क्रेताओं को सुविधा, नीलामी में पारदर्शिता एवं राजस्व में वृद्धि है। मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि लकड़ियों की ई-ऑक्शन से राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ई-ऑक्शन प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से संबंधित डिपो में नीलामी की निर्धारित तिथि पर कहीं से भी क्रय किया जाना संभव होगा, जबकि खुली नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्रेता या उसके प्रतिनिधि को नीलामी स्थल में उपस्थित होना पड़ता था। अब क्रेता अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी नीलामी में भाग लेकर ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली एवं जलाऊ का क्रय कर सकते हैं। ई-ऑक्शन प्रणाली लागू होने से ईमारती लकड़ी, बांस, बल्ली, एवं जलाऊ की नीलामी में पारदर्शिता आएगी। क्रेताओं को काष्ठ क्रय करने में सुविधा होगी। राजस्व में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। राज्य में इस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जायेगा।
बैठक में वनोपज राजकीय अंतर्विभागीय समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022, 2023 सीजन कारारनामा समाप्त लाट की विक्रय पर निर्णय लिया गया। वर्ष 2021, 2022, 2023 एवं 2024 संग्रहण काल में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं समर्थन मूल्य पर खरीदे गऐ विभिन्न लघु वनोपज में से अवशेष वनोपजों को ई-निविदा से प्राप्त दर के अनुमोदन पर भी निर्णय लिया गया।
बैठक में मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर संग्रहित किये जा रहे 67 लघु वनोपज के अतिरिक्त और भी प्रजातियों के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने एवं लघु वनोपज का बाजार मूल्य का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्य में वृद्धि कर, विक्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने दंतेवाड़ा जिले में लघु वनोपज भंडारण हेतु निर्मित कोल्ड स्टोरेज के उन्नयन एवं नवीनीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस अवसर पर वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती संजीता गुप्ता, सचिव वन श्री अमरनाथ प्रसाद, एमडी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ श्री अनिल साहू, पीसीसीएफ श्री एम.टी.नंदी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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धमतरी के तरसींवा केन्द्र में 90.80 क्विंटल धान जब्त
रायपुर, 22 नवम्बर 2024 : धमतरी जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तरसींवा के उपार्जन केन्द्र में खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने कृषक गोपीचंद द्वारा बेचने के लिए लाए गए 90 क्विंटल 80 किलो धान जब्त किया। धान जब्ती की यह कार्यवाही कोचिया से मिली भगत कर किसान द्वारा पुराने धान को नए धान के साथ मिक्स कर समर्थन मूल्य पर खपाने का आरोप सही पाए जाने पर की गई।
गौरतलब है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों की टीम आज तरसींवा धान उपार्जन केन्द्र में गठित निगरानी समिति से प्राप्त सूचना के आधार वहां पहुंची और किसान गोपीचंद साहू द्वारा लाए गए धान का परीक्षण किया। जिसमें मिक्स किस्म का पुराना धान लाना पाया गया। किसान गोपीचंद ने बताया कि रांवा में कुल 6 खसरों में 1.75 हेक्टे. कृषि भूमि है, जिसका पंजीयन उपार्जन केन्द्र तरसींवा में किया गया है। किसान गोपीचंद के बयान के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों द्वारा किसान के सभी खसरों का मौका मुआयना किया गया, जिसमें सिर्फ एक खसरे रकबा 0.73 हेक्टे. पर ही धान की कटाई एवं मिंजाई होना पाया गया तथा शेष खसरों पर खेत में धान होना पाया गया।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि किसान गोपीचंद द्वारा ग्राम रांवा के धान कोचिया श्री देवेन्द्र कुमार के साथ मिलीभगत कर शेष धान की मात्रा 52.48 क्विंटल (मिक्स किस्म का पुराना धान)को उपार्जन केन्द्र में लाकर खपाने की कोशिश की गई। इस प्रकार धान कोचिया के धान को किसान गोपीचंद साहू द्वारा अपने टोकन में फर्जी तरीके से बिक्री करते पाए जाने पर बिक्री हेतु लाए गए 90.80 क्विंटल धान को उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में खाद्य विभाग एवं उपार्जन केन्द्र तरसींवा में गठित निगरानी समिति के सदस्य श्रीमती बसंती नेताम, श्रीमती चंद्रकला साहू, श्री विकास कुमार साहू, श्रीमती तोषी भूआर्य उपस्थित थे।
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विधायक अग्रवाल ने पीएम स्वनिधि योजना का किया शुभारंभ,हितग्राही को किये ₹50 हजार का चेक वितरण
रिपोर्टर मुन्ना पांडेय,सरगुजा : नगर पंचायत लखनपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि पखवाड़ा 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक चलाया जा रहा है इसी क्रम में 21 नवंबर दिन गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ बतौर अतिथि अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया।
साथ ही हितग्राही हुसैन को अतिथि के करकमलों से ₹50000 चेक का वितरण किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत शहर के रेहड़ी पटरी वाले व्यवसाय हेतु बिना ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्वनिधि योजना अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय परिसर में रेडी पटरी और जरूरतमंदों को स्व निधि योजना से लाभ अर्जित करने फॉर्म भराया गया।
इस दौरान नगर अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू ओबीसी पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल,मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी ,जितेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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