खबरे छत्तीसगढ़
कोटपा एक्ट का पालन कर, दंड से बच सकते हैं विक्रेता और व्यवसायी
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 17 जून 2023 अमनपथ : कलेक्टर फरिहा आलम सिद्दीकी ने कोटपा एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने वालों और स्कूलों के 100 गज के दूरी पर स्थित दुकान पर तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं जिसके पालन में कार्यवाही की गई। छापामार कार्यवाही के दो दिन पूर्व नगरपालिका सारंगढ़ द्वारा इस संबंध में माइक से सूचना दी गई थी। प्रवर्तन दल ने सारंगढ़ नगर के बस स्टैंड, पुरानी भट्ठी, धर्मशाला गली आदि स्थानों के तम्बाकू विक्रेताओ के ऊपर सार्वजनिक स्थल पर बिक्री, खुले में बिक्री, कोटपा एक्ट अनुरूप चेतावनी प्रदर्शित नही करने आदि कारणों से चालानी कार्यवाही की गई। 200 रुपये की दर से चालान काट कर विक्रेताओं को चेतावनी दी गई। इस दल में तहसीलदार सारंगढ़ कोमल साहू के अगुवाई में टीआई सारंगढ़ विन्टन साहू, चिकित्सा अधिकारी डॉ भूषण खूंटे, नगरपालिका से रोशन उपस्थित थे।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना, तम्बाकू के क्रय-विक्रय व सेवन के साथ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू क्रय-विक्रय एवं सेवन करना वर्जित है। तम्बाकू उत्पाद के विक्रेता और होटल व्यवसायियों को कोटपा एक्ट की धारा-5, 6 और 7 का ज्ञान होना नितांत जरूरी है। साथ ही साथ कोटपा एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और पालन करने वाले जुर्माना से बच सकते हैं। पान दुकान और होटल में लाइटर, माचिस, एसट्रे रखना वर्जित है। पान दुकान और होटल के सामने किस प्रकार का नियमतः विज्ञापन होना चाहिए आदि का विधिवत चस्पा करने से जुर्माना से बच सकते हैं। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत 5 जून को जिले के प्रवर्तन दल अंतर्गत पुलिस, स्वास्थ्य और नगरीय निकाय के सदस्यों के लिये वर्कशॉप आयोजित किया गया था।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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