खबरे छत्तीसगढ़
कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक सम्पन्न
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को प्राथमिकता से पूर्ण करें-कलेक्टर
अजीत सिह राजपूत बेमेतरा 20 जून 2023 : कलेक्टर श्री पदुम सिंह एल्मा ने आज मंगलवार को साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों से विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के पूर्ण अपूर्ण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अपूर्ण कार्यों का प्रस्ताव बनाकर शीघ्र ही संबंधित विभाग में भेजने को कहा और घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के शासकीय पट्टे पर आधारित कृषि भूमि के भूस्वामी अधिकार नियम के क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, कलेक्टर या आबंटन अधिकारी द्वारा आबंटित कृषि भूमि का अधिकार प्रदान करने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बंदोबस्त त्रुटि सम्बन्धी सुधार हेतु सर्वेक्षण बारिश के पूर्व कराने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधीश ने 21 जून को होने वाले योग दिवस के संबंध में जानकारी ली और कल बुधवार को सुबह 7 से 8 बजे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को योग दिवस पर उपस्थित होने के निर्देश दिए एवं जनप्रतिनिधि को निमंत्रण देने को कहा।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारी को लंबित भू-अर्जन मुआवजा राशि वितरण और चिटफंड कंपनी की राशि लौटाने के संबंध में त्वरित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून को देखते हुए संयुक्त जिला कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, कण्ट्रोल रुम में नियुक्त नोडल अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय में उपस्थित रहें ताकि आपात स्थिति में आवश्यक सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने आगामी निर्वाचन संबंधित तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन कर उसका भौतिक सत्यापन कर ले। साथ ही मतदान केंद्रों का चिन्हांकन कर उसकी संख्या बढ़ाने या घटाने के संबंध में प्रस्ताव देने को कहा। उन्होंने सभी प्राध्यापक से महाविद्यालय में स्विप कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिए तथा 01 अक्टूबर 23 की स्थिति में जो 18 वर्ष पूर्ण कर लिए है उनका वोटर आईडी बनाने के निर्देश दिए।
जिलाधीश ने जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में विद्यार्थियों के छात्रवृति के लिए जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जारी भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। आगामी शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों में प्रवेश के संबंध में आवश्यक तैयारी और स्कूल की साफ-सफाई, रंग-रोगन एवं विद्यार्थियों के बैठने के लिए टेबल-कुर्सी की व्यवस्था पूर्ण करने एवं जर्जर स्कूल भवन का जीर्णोद्धार करने को कहा। उन्होंने जर्जर भवन में कक्षा संचालित नहीं करने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होने स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन, सहित अन्य भवनों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों को जन सहभागिता से दिए जा रहे सुपोषण किट के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत जिले में गोबर खरीदी, वर्मी खाद निर्माण और उसके विक्रय की समीक्षा की। गोबर खरीदी व वर्मी खाद निर्माण को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु प्राथमिकता से कार्य करने के लिए कहा। गौठान में गोबर खरीदी के साथ वर्मी खाद निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए साथ ही गौठानों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को कहा। गौठानों में औसतन लक्ष्य लेकर प्रतिदिन के मान से गोबर खरीदी करने के निर्देश दिए। गोधन न्याय योजना को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन करें ताकि गौठानों में गोबर खरीदी से पशुपालकों व किसानों की आय में वृद्धि हो। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ लीना मण्डावी, अपर कलेक्टर अनिल बाजपेयी, छन्नू लाल मारकंडे, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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