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खबरे छत्तीसगढ़

जादू-टोना करने के शक में महिला की गला काटकर हत्या

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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में दीपावली की रात जादू-टोना करने के शक में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। घर में सो रही महिला की गांव के ही युवक ने गला काट दिया। पुलिस ने संदेही युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने महिला की हत्या करना स्वीकार किया। युवक ने पहले भी महिला को जान से मारने की धमकी दी थी। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, सामरी थाना क्षेत्र के इदरीपाट में ग्रामीणों ने दीपावली का त्योहार मनाया। गांव की फुलची नगेशिया (55) रात में खाना खाकर अपनी पोती संगीता के साथ घर के कमरे में सोई थी।

कमरे में दरवाजा नहीं था। शनिवार सुबह उसका खून से लथपथ शव बिस्तर में पड़ा मिला। फुलची नगेशिया का गला आधा कटा हुआ था। घटना की रिपोर्ट शनिवार को उसके बेटे बुतरू नगेसिया ने सामरी थाने में दर्ज कराई। दादी के साथ सो रही पोती संगीता भी हत्या को लेकर कुछ नहीं बता सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि पास में रहने वाला युवक बजरू नगेसिया (27) 3-4 साल से फुलची नगेशिया पर जादू-टोना करने का शक करता था। आरोपी ने पहले भी महिला को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बजरू नगेशिया की खोजबीन शुरू की तो वह फरार मिला। पुलिस ने बजरू नगेशिया की खोजबीन की और उसे हिरासत में लिया।

पूछताछ में बजरू नगेशिया ने बताया कि दीपावली की रात वह बुतरू के घर गया था, जहां फुलची नगेशिया अपनी पोती के साथ सो रही थी। कमरे में रखे हुए कुल्हाड़ी से ही उसने फुलची नगेशिया का गला काट दिया और भाग निकला। सामरी पाट थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में बजरू ने बताया कि महिला परिवार और पत्नी पर जादू-टोना करती थी। पत्नी को बच्चा होने के एक माह बाद दूध आना बंद हो गया। वह देवार (ओझा) के पास गया तो उसने बताया कि उसपर जादू-टोना किया गया है। इसके बाद से बजरू नगेशिया महिला फुलची नगेशिया से रंजिश रखता था। उसने दीपावली की रात हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 194,103 (1) बीएनएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

 

 

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खबरे छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : कोयला ट्रांसपोर्टरों के दफ्तर में रेड

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कोरबा : वेतन में कटौती सहित कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों पर शिकायत मिलने पर एसईसीएल कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाली हिंद एनर्जी के दीपका स्थित दफ्तर में ईपीएफ की टीम ने दबिश दी है. लगातार दूसरे दिन कार्यालय के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की कार्रवाई से कोयलांचल के कोल ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि हिन्द एनर्जी के कर्ताधर्ता राजेश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, संजय अग्रवाल ने कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है.

इस बात की शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंची ईपीएफ की टीम लगातार दूसरे दिन भी जमी हुई है. बताया जा रहा है कि डिडौलीभांठा में रहने वाले हिंद एनर्जी के पूर्व कर्मचारी बाबूलाल पोर्ते की शिकायत पर ईपीएफ ने यह कार्रवाई की है. बाबूलाल पोर्ते कंपनी को अंदर-बाहर से अच्छी तरह से जानते हैं. इस संबंध में कलेक्टर के अलावा अन्य विभागों में शिकायत की थी. इस पर एक टीम कुछ दिनों पहले बिलासपुर स्थित हिन्द एनर्जी के दफ्तर में भी जांच-पड़ताल के लिए पहुंची थी.

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क्राइम

बिल्ली की हत्या, दो पक्षों में हुई मारपीट.. मामला पहुंचा थाना 

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बिलासपुर :  पड़ोसियों ने एक-एक कर बिल्ली को मारना शुरू कर दिया. युवती और उसकी मां ने इस संबंध में पूछताछ की, तो उससे मारपीट शुरू कर दी. अब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा है. जानकारी के मुताबिक कोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. कोनी क्षेत्र के ग्राम सेंदरी में रहने वाली अंजली सोनी ने अपने घर में बिल्लियां पाल रखी है. युवती की चार बिल्लियों को किसी ने मार दिया था. 4 नवंबर को उसकी एक बिल्ली को किसी ने मारकर नाली में फेंक दिया था. उन्हें पता चला कि पड़ोस में रहने वाली पूनम उनके बिल्ले को मारा है. युवती का भाई चिंटू इसी बात को पूछने के लिए पूनम के पास गया.

इस दौरान पूनम की मां तिजियां बाई लकड़ी काट रही थी. चिंटू ने उससे बिल्ली के संबंध में पूछताछ की तो महिला गाली-गलौज करने लगी. इस दौरान चिंटू की मां अंजू सोनी भी मौके पर पहुंच गई. पूनम और तिजिया मिलकर अंजू से विवाद करने लगी.

इसी बीच पूनम और उसकी मां ने अंजू से मारपीट शुरू कर दी. भाई बहन ने बीच-बचाव किया. इस पर पूनम और उसकी मां ने भाई-बहन की भी पिटाई की. मारपीट से घायल अंजली ने घटना की शिकायत कोनी थाने में की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.

 

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शाकम्बरी स्टील प्लांट और कोलवाशरी के कन्वेयर बेल्ट का संचालन प्रतिबंधित, निरीक्षण में श्रमिकों के सुरक्षा को लेकर मिली थी कई खामियां

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कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने श्रमिकों की सुरक्षा की अनदेखी पर सख्त कार्यवाही के दिए हैं निर्देश

अनीता गर्ग अमनपथ ब्यूरों ,रायगढ़, 8 नवम्बर 2024 :  रायगढ़ के संबलपुरी में संचालित मेसर्स मां शाकाम्बरी स्टील लिमिटेड के स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित विभिन्न बेल्ट कन्वेयर के संचालन को सुरक्षा संबंधी खामियां मिलने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने प्लांट का निरीक्षण करने के पश्चात श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिषेध आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हुए हैं। सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने या इसकी अनदेखी पर उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।

श्री मनीष श्रीवास्तव, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक ने बताया कि बीते 04 नवंबर को मेसर्स मां शाकम्बरी स्टील लिमिटेड, ग्राम-सम्बलपुरी, हमीरपुर रोड, जिला-रायगढ़ का रैण्डम पद्धति के तहत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारखाने के स्पंज आयरन प्लांट के आयरन ओर सर्किट में स्थापित बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-5, कोल क्रशर से जंक्शन हाउस को जाने वाली बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-2, कोल सर्किट में स्थापित बेल्ट क्रमांक बीसी-1, प्रोडक्ट बेल्ट क्रमांक बीसी-13, बीसी-12, बीसी-12 तथा कोलवासरी में स्थापित बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-1, बीसी-2, बीसी 3, बीसी-4, बीसी-7, बीसी-8, बीसी-9 की टेलपुली को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित किये बगैर चलाया जाता पाया गया। बेल्ट कन्वेयर को आपात स्थिति में रोकने के लिये बेल्ट कन्वेयर की पूरी लंबाई में दोनों तरफ पुलकॉड लगा नहीं पाया गया। उक्त स्थिति में इन बेल्ट कन्वेयर के समीप कार्यरत श्रमिकों की कार्य के दौरान टेलपुली की चपेट में आकर गंभीर दुर्घटना घटित होना संभावित है।

उक्त कारखाने के निरीक्षण करने के पश्चात वहां मौजूद खतरनाक कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग.शासन रायगढ़ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित विभिन्न बेल्ट कन्वेयर के संचालन को प्रबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित समस्त बेल्ट कन्वेयर की टेलपुली व हेडपुली को पर्याप्त सुरक्षा आवरण से सुरक्षित नहीं कर लिया जाता है, बेल्ट कन्वेयर की पूरी लंबाई में दोनों तरफ पुलकाड लगा होना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। इस बाबत् कारखाना निरीक्षक के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

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