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क्राइम

*राजधानी में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा अपराध ,पुलिस कुछ गंभीर मामलों को सुलझाने में रही सफल ,लेकिन नहीं लगा पाया अपराध पर अंकुश*

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रायपुर ।रायपुर जिले में वर्ष 2019 में पुलिस ने गंभीर मामलों में 22 प्रकरणों में आजीवन कारावास की सजा आरोपियों को दिलाने में पुलिस सफल रही वही तेलीबांधा थाना के पाक्सो एक्ट में 20 दिन में आरोपी को दिलवाई आजीवन कारावास की सजा दिलवाई ।राजधानी में कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू की जिसमें कई अच्छे फीडबैक मिले है इसी के साथ वर्ष 2019 में हर हेड हेलमेट अभियान में 16 हजार हेलमेट जनता में वितरित किये गये।आगामी दिनों में अभियान को हर हेड हेलमेट 2.0 शुरू करने जा रहे है जिसमें राज्य सरकार भी शामिल होगी ।

उक्त जानकारी आज रायपुर एसएसपी आरिफ शेख ने वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए पत्रकारवार्ता में कहा ।उन्होंने बताया कि 2018 और 2019 के बीच एक साल में हत्या – 2018 में  59 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 73 तक पहुँच गया.बलात्कार- 2018 में 222 घटनाएं हुई थी, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर  254 तक पहुँच गया।
लूट- 2018 में 79 घटना हुई थी, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 86 तक पहुँच गया।
छेड़खानी- 2018 में 189 अपराध दर्ज हुए थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 221 तक पहुँच गया।
अपहरण- 2018 में 402 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 445 तक पहुँच गया।नकबजनी- 2018 में 521 घटनाएं हुई, लेकिन 2019 यह आंकड़ा बढ़कर 583 पहुँच गया.
आर्म्स एक्ट- 2018 378 मामले सामने आएं थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 524 पहुँच गया.
इसी तरह चाकूबाजी की घटना बीते वर्ष की तुलना में कुछ कम रही है. 2018 में चाकूबाजी की 141 घटनाएं हुई थी, लेकिन 2019 में 139 घंटनाएं हुई. वहीं 2019 में डकैती की एक भी घटना राजधानी में नहीं हुई.
वहीं इन आंकड़ों के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ़ शेख़ ने कहा कि हमारी पुलिस ने कई बड़े मामलों को सुलझाने का काम किया है. कई घटनाओं में तत्काल सफलता मिली है. हमने 10 से अधिक नवाचार के काम किए हैं. विशेषकर हेलमेट को लेकर जो जागरूरता अभियान चलाया उसका व्यापक असर राजधानी में दिखा है.
उन्होंने कहा कि रायपुर जिले में 700 पुलिस बल की कमी है. इसे पूरा करने विभाग को प्रस्ताव दिया गया है. वहीं 2019 में 647 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. 120 की निंदा हुई, 14 की वेतन वृद्धि रोकी गई है, जबकि 4 एसआई और एएसआई को अर्थदंड दिया गया है, वहीं तीन आरक्षकों को किया बर्खास्त किया गया है.
वहीं उन्होंने कहा कि पुराने प्रकरणों को डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. पंकज बोथरा हत्याकांड की फाइल फिर से खोली गई है. इस मामले में कई कड़ियाँ जुड़ना बाकी है जिसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ इस वर्ष महिला कमांडो गठित करने का निर्णय लिया गया है.
हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता से संवाद स्थापित करने का काम किया है. सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए भी लोगों की समस्याओं को निवाहरण करने का प्रयास किया है. फेसबुक लाइव के जरिए भी हम फीड हमें मिलते रहा है. हम जनता की सेवा, सुरक्षा के लिए हर क्षण तत्पर है. बढ़ती घटनाओं को रोकना हमारी जिम्मेदारी है. हम अपराधों पर नियंत्रण करने के अभियान सतत् जुटे हुए हैं. हम उम्मीद करते हैं कि समाज की ओर से भी हमे पूरा सहयोग मिलते रहेगा.  समाज के साथ पुसिसिंग को बेहतर किया जा सकता है. जहाँ अपराधों को बढ़ने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि राजधानी की पुलिसिंग फेल रही है, हमने पूरी चुनौती और मजबूती के साथ काम किया है. पुलिस हमेशा बेहतर काम करने में लगी रहती है. आगे भी अच्छा करेंगे. हर हेड हेलमेट अभियान को जारी रखेंगे. हम चाहेंगे कि जनता की ओर से सुझाव मिलते रहे. जनता की शिकायतों को दूर करने में पुलिस हमेशा प्रयासरत रहेगा।

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गबन : शासकीय उचित मूल्य दुकान में गबन का मामला, सचिव और विक्रेता गिरफ्तार….

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अनिता गर्ग अमनपथ ब्यूरों ,रायगढ़ : दिनांक 04.09.2024 को थाना घरघोड़ा में खाद्य निरीक्षक श्रीमती प्राची सिन्हा (35 वर्ष) ने एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बैहामुड़ा की शासकीय उचित मूल्य दुकान में गबन का मामला दर्ज कराया। दुकान जिसका संचालन सचिव अशोक चौहान और विक्रेता गजानंद पटेल द्वारा किया जाता है, शासकीय उचित मूल्य दुकान में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं।

शिकायतकर्ता संतोष कुमार राठिया निवासी बैहामुडा की शिकायत पर खाद्य निरीक्षक श्रीमती प्राची सिन्हा द्वारा दिनांक 02.08.2024 को उचित मूल्य दुकान का जांच किया गया । जांच के दौरान, श्रीमती सिन्हा ने पाया कि दुकान से 94.28 क्विंटल चावल, 15.04 क्विंटल चना, 9.25 क्विंटल शक्कर, और 22.14 क्विंटल नमक, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5,20,003.57 रुपए है, का वितरण लाभार्थियों को नहीं किया गया और उसे गबन कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड धारक स्वर्गीय साधमोती के राशन कार्ड का उपयोग उनकी मृत्यु के 6 महीने बाद तक किया गया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 316(5) बी.एन.एस. 3,7 ई.सी. एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 258/2024 में मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोपियों अशोक चौहान (52 वर्ष) और गजानंद पटेल (43 वर्ष) को आज दिनांक 05.09.2024 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है, और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे की जांच जारी है ।

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प्रेम-प्रसंग में 2 बेटियों और पिता की हुई मौत,इस IPS अफसर ने 50वें दिन दिलाया इंसाफ..

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पटना. बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने भारत के नए आपराधिक कानून (BNS) के तहत गुनहगारों को सजा दिलाई है. बिहार की सारण पुलिस द्वारा नए BNS कानून के तहत दर्ज की गई एफआईआर और अनुसंधान के बाद एक ट्रिपल मर्डर केस में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है. अदालत ने ट्रिपल मर्डर केस में दो किशोर गुनहगारों को उम्रकैद और 25 हजार का जुर्माना लगाया है. यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था, जिसमें दो लड़कों ने दो नाबालिग लड़कियों और उनके पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. अपराधियों ने रात के अंघेरे में घर की छत पर सो रहे बाप और उसकी दो नाबालिग बेटियों की बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी थी. स्पीडी ट्रायल के बाद गुरुवार को 50वें दिन दोनों किशोर आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है.भारतीय न्याय संहिता के 1 जुलाई से लागू होने के बाद देश में पहली बार इस नए कानून के तहत किसी को सजा सुनाई गई है. न्यूज18 हिंदी ने सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष से इस वारदात को लेकर विस्तार से बात की. सारण के एसपी डॉ. कुमार आशीष कहते हैं, ‘बिहार और बिहार पुलिस दोनों के लिए आज का दिन एतिहासिक है. बीएनएस के तहत दर्ज मामलों में सजा दिलाने में सारण देश का पहला जिला और बिहार पहला राज्य बन गया है. बीती 17 जुलाई को रात 2 बजे डायल 112 नंबर से हमें सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के तीन सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है. मरने वालों में पिता और दो नाबालिग बेटियां शामिल थीं. घटना के एक घंटे के अंदर ही हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.’

14 दिन में चार्जशीट
डॉ आशीष कहते हैं, ‘हमने रसूलपुर थाने में धारा 103 (1), 109(1), 329- 4/3 ( 5 ) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ली. भारत के तीन नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएनएसए इन सभी के अनुदेशों का पालन करते हुए 14 दिनों में ही यानी 31 जुलाई को स्पीडी चार्जशीट दाखिल कर दी थी. इसके बाद माननीय न्यायालय से स्पीडी ट्रायल कराने का हमने आग्रह किया था. कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 13 अगस्त से स्पीडी ट्रायल शुरू कर दिया. 22वें दिन 3 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया और घटना के 50वें दिन आज दोनों को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने 48 दिनों के अंदर दोनों आरोपी सुधांशु कुमार उर्फ रोशन और अंकित कुमार को दोषी माना था.

48वें दिन अदालत ने माना दोषी
कुमार कहते हैं, ‘शुरू से ही हमने फैसला कर लिया था कि इस मामले को स्पीडी ट्रायल से जल्दी सुलझाएंगे. हमारी पूरी टीम इसमें दिन-रात लगी रही, क्योंकि मामला एक ही गांव का था और वह भी प्रेम प्रसंग का, तो मुझे लगा कि कहीं मामला और बड़ा न हो जाए. लड़का इसलिए नाराज था कि लड़की ने उससे बात करनी बंद कर दी थी. इसके बाद लड़कों ने बगल की हाट से चाकू खरीदा और दीवार के सहारे छत पर चढ़कर दोनों लड़कियों और उसके पिता की हत्या कर दी. हमने डीएनए, एफएसएल और सिरोलॉजिकल रिपोर्ट के साक्ष्य अदालत को दिए, जिसे अदालत ने सही पाया और आज फैसला सुनाया.

50वें दिन हो गई सजा
आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी डॉ. कुमार आशीष 2012 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं. आशीष ने पिछले साल ही जेएनयू से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है. आशीष को पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाने का भी शौक है. मुजफ्फरपुर रेल एसपी रहते उन्होंने स्टेशन पर घूमने वाले लावारिस बच्चों के लिए रेल पुलिस पाठशाला की शुरुआत की थी. इस पाठशाला में लावारिस बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है. पिछले साल 15 अगस्त के दिन रेल पुलिस ने इस पहल की शुरुआत की थी. इस अनोखी पहल में प्लेटफ‌‌ॉर्म पर भटकने वाले लावारिस और जरूरतमंद बच्चों को अभी भी फ्री में शिक्षा दी जा रही है.

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शराब पीकर करती है बहू पर टॉर्चर, ससुर ने दी जान से मारने की धमकी…

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नैनीताल : उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार महिलाओं के साथ अभद्रता के मामले सामने आ रहे हैं. आए दिन महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है. ऐसा ही एक अनोखा मामला फिर सामने आया है .दरअसल हल्द्वानी क्षेत्र में दो विवाहित महिलाओं ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने पर केस दर्ज करवाया है. हल्द्वानी के गणपति विहार निवासी एक महिला की शिकायत पुलिस को महिला हेल्पलाइन नंबर में प्राप्त हुई है. महिला का कहना है उसका विवाह मुरादाबाद मिलक चांदपुर निवासी युवक के साथ हुआ था. जिसके बाद निरंतर उसके पति द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था.

पीड़िता ने बताया कि अब तक कई बार उसके पति द्वारा उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया है. पीड़िता का कहना है कि उसे इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. महिला का आरोप है कि उसका पति उसे आए दिन पीटता है. सास -ससुर उसकी बेटी होने पर उसे ताने मारते रहते हैं. पीड़िता ने अपने जेठ पर भी आपराधिक रिकार्ड होने का दावा करते हुए उसे जान से मारने का कई बार प्रयास करने का आरोप लगाया है.

पति के शादी के बाद भी अवैध संबंध
पीड़िता का कहना है कि उसका पति शादी के बाद भी लड़कियों और महिलाओं से संबंध रखने और अश्लीलता करने से बाज नहीं आ रहा है. महिला का आरोप है कि पति ने उसके गहने भी बेच दिए हैं. महिला ने पुलिस से उसकी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि पति व ससुराल पक्ष की प्रताड़नाओं से उसे मुक्ति नहीं दिलाई गई तो वह आत्मघाती कदम उठाने को बाध्य होगी.

सास भी शराब पीकर देती है गालियां
इसके बाद ठीक इसी तरह का एक अन्य मामला भी हल्द्वानी से सामने आ रहा है. जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने ससुराल वालों पर दहेज को लेकर बार बार उत्पीड़न का आरोप लगाया है. हल्द्वानी के गोरापड़ाव निवासी महिला ने बताया कि शादी से पहले उसके पति, सास व ससुर ने बोला था कि हमको शादी में कुछ नहीं चाहिए. लेकिन अब शादी के बाद बार बार उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज संबंधित बातें उसे सुनाकर प्रताड़ित करते हैं. पीड़िता का कहना है कि उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सोने-चांदी के जेवरात, दान, उपहार उसके विवाह में दिया था जो उसके ससुराल वालों के पास है. बावजूद इसके लगातार ससुराल पक्ष के लोग उसपर दहेज का दबाव बना रहे हैं.

सास-ससुर ने दी जान से मारने की धमकी
पीड़ित महिला का कहना है कि उसका पति अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है. महिला ने आरोप लगाया कि बीते दिन सुबह सुबह उसके सास-ससुर ने उसके पति से फोन पर बात की, और उसके बाद दिन में पीछे के रास्ते से उसके कमरे में आकर उसे गन्दी-गन्दी गालियां दी और उसके साथ मारपीट की. इसके अलावा उसे डराने के लिए उसे जान से मारने की धमकी दी और उसे घर से निकल जाने को कहा.

ससुर ने किया ऑटो का पीछा
जिसके बाद पीड़िता बहुत डर गई और अपने पेपर व लैपटॉप लेकर दोपहर में लगभग 02:30 बजे घर से बाहर निकल गई, तब उसके ससुर ने अपनी स्कूटी से इसके ऑटो का पीछा किया और उसे तीनपानी के पास रोककर उसके सामान की चैकिंग की. और उसे भला बुरा बोलते हुए उससे अभद्रता की. जिसके बाद जान का खतरा होने कारण उसे मजबूरन अपने मायके जाना पड़ा. महिला की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है.

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