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31 जनवरी तक बता दो कितनी है प्रॉपर्टी, नहीं तो प्रमोशन होगा होल्ड… योगी सरकार का सख्त आदेश

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उत्तर प्रदेश  : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले से राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी राज्यकर्मचारियों और अधिकारियों 31 दिसंबर से पहले अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा. अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा. वहीं उसके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा.

सरकार की तरफ से जारी एक पत्र में सभी राज्य कर्मियों के लिए कहा गया है कि वो अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दे दें. अन्यथा उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ जो कर्मचारी 31 दिसबंर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात कही गई है. सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है.

31 जनवरी तक देना हो संपत्ति का ब्योरा

सरकार द्वारा जारी दिए गए पत्र में साफ कहा गया है कि राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी चल और अचल संपत्ति का 31 जनवरी तकर मानव संपदा पोर्टल पर जरूर दे दें. जो कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पहले भी कर्मचारियों और अधिकारियों से ब्योरा मांगा गया है लेकिन लापरवाही के चलते ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. वहीं एक बार फिर सरकार ने राज्य कर्मियों और अधिकारियों को 31 दिसंबर तक का समय दिया है.

संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर होगी कार्रवाई

मानव संपदा पोर्टल पर साल 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी. साथ सभी अधिकारियों और कार्यालयों ये काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर कोई कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा देने में लापरवाही करता है या ब्योरा नहीं देता है तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि सरकार ने इससे पहले भी राज्य कर्मचारियों और अधिकारी से संपत्ति का ब्योरा मांग चुकी है.

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