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आज से देशभर बदल गए ये नियम

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आज दुनियाभर में New Year 2025 का जश्न मनाया जाएगा, यानिकी आज बुधवार 1 जनवरी 2025 से नया साल शुरू होने जा रहा है, वही माह के शुरू होते ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं. जिसका असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिलेगा. इनमें कुछ लोगों की जेब पर बोझ बढ़ाने वाले साबित होंगे, तो कुछ राहत भरे चेंज लागू हो रहे हैं. आइए ऐसे में जानते हैं किन-किन चीजों में बड़े बदलाव लागू होने वाला है…

नए साल के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कमर्शियल इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) की कीमतों में बुधवार को दिल्ली से मुंबई तक 14-16 रुपये तक की कटौती की गई। हालांकि, घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का दाम 803 रुपये पर कायम है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, होटल और रेस्तरां जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत अब राष्ट्रीय राजधानी में 1804 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर होगी, जो पहले 1818.50 रुपये थी।

LPG के दाम:- हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कॉमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करेंगी और नए रेट जारी करेंगी. बीते कुछ समय से जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG Cylinder की कीमतों में कई बदलाव किए हैं, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले रसोई सिलेंडर के दाम स्थिर हैं. ऐसे में इस बार लोगों को इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है.

ATF के रेट:- ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ एलपीजी की कीमतों में ही नहीं, बल्कि हवाई ईंधन एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों को महीने की पहली तारीख को ही संशोधित करती हैं. ऐसे में अगर साल के पहले दिन 1 जनवरी को इनके दाम में बदलाव होता है, तो फिर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

EPFO का नया रूल:- 1 जनवरी 2025 को ही EPFO द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू किए जाने की तैयारी है, इस बड़े बदलाव के तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन (Pension) राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी.

UPI 123Pay के नियम:- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123पे की शुरुआत की थी. इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकता है. यूजर्स अब 10,000 रुपये तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, जो 5,000 रुपये तक ही थी.

शेयर मार्केट से जुड़ा ये नियम:- सेंसेक्स-50 और बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया गया है. अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं, बल्कि मंगलवार को होगी. वहीं तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी. दूसरी ओर NSE इंडेक्स ने Nifty 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया है.

किसानों को लोन:- 1 जनवरी 2025 से जो अगला बदलाव होने जा रहा है, वो किसानों से जुड़ा हुआ है. साल के पहले दिन से RBI द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था. जिसके चलते अब उन्हें 1.6 लाख रुपये नहीं, बल्कि दो लाख रुपये तक का लोन मिल पाएगा.

बैंक अकाउंट होंगे बंद:– नए साल से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कुछ नियम में बदलाव करने जा रहा है. इसका असर देश के लाखों-करोड़ों बैंक अकाउंट्स पर पड़ने वाला है. क्‍योंकि केंद्रीय बैंक 3 तरह के बैंक अकाउंट्स को बंद करने जा रहा है. RBI के नए दिशा-निर्देश के तहत निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद किया जाएगा.

कारों के बढ़ेंगे दाम:- 1 जनवरी से 2025 से कई कंपनियों की कारें खरीदना महंगा होने वाला है. मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, और टोयोटा समेत तमाम कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

टेलीकॉम के नियम:– टेलीकॉम कंपनियों के लिए 1 जनवरी 2025 से राइट ऑफ वे रूल नए साल से लागू होगा. नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा. इस नियम लागू होने से कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी. नए नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा. इन नियमों को पब्लिक और कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.

GST के नियम सख्त:- करदाताओं के लिए 1 जनवरी 2025 से कंप्लायंस रूल सख्त होने जा रहे हैं. इसके तहत मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) शामिल हैं, जो कि पहले सिर्फ उन्हीं बिजनेस पर लागू थी, जिनका सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक होता था, लेकिन अब ये जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने वाले सभी टैक्सपेयर्स के लिए लागू किया जा सकता है

 

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