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बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब

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छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने नारायण मिरि को जमानत दे दी है. यह मामला 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई घटना से जुड़ा है, जिसमें संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और एसपी ऑफिस में आगजनी हुई थी.

भाटापारा के रहने वाले नारायण मिरि को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही उनके समर्थकों ने उनकी जमानत की मांग की थी.

भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भी इसी मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. इस मामले में राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है. आज सुनवाई के बाद 20 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख दी है. नारायण मिरि की जमानत की खबर से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है.

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