Home छत्तीसगढ़ रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का...

रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित

0

सूरजपुर, 28 फरवरी 2025 :कलेक्टर एस जयवर्धन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा छत्तीसगढ़ कोलहाल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 5 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाना या चलवाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि शालेय एवं महाविद्यालयीन परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं तथा विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है। आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज, ऊंची आवाज में किये जाने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त बुजूर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति चाहे वे किसी संस्था, अस्पताल या घर में हों, को अत्यधिक परेशानी होती है।

इन परिस्थितियों को  ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमानी तरीके से उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती है।  विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर धीमी आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here