देश-विदेश
बीजेपी और कांग्रेस को चुनाव आयोग का निर्देश, स्टार प्रचारक अपने भाषणों में संयम बरतें
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बयानों को संज्ञान में लेते हुए दोनों ही दलों के नेताओं को अपने बयानों में संयम बरतने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कहा कि वे अपनी पार्टी की तरफ से एक औपचारिक नोट जारी करें। आयोग ने कहा कि दोनों ही दल अपने स्टार प्रचारकों को यह निर्देश दें कि कि वे अपने भाषण में सावधानी और मर्यादा बरतें।
समाज को विभाजित करने वाले भाषण बंद करें
दरअसल चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को आड़े हाथ लिया है। आयोग ने भाजपा और उसके स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में धार्मिक और सांप्रदायिक भाषणों से परहेज करने का निर्देश दिया है और समाज को विभाजित करने वाले भाषण बंद करने को कहा है।
भाषण में गलत धारणा पैदा करने वाली बातें न कहें
बीजेपी के साथ ही आयोग ने कांग्रेस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि स्टार प्रचारक ऐसे बयान न दें जिनसे गलत धारणा पैदा होती है, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अग्निवीर को लेकर भी आदेश दिया है। आयोग ने कांग्रेस के नेताओं और निर्देश दिया कि वे रक्षा बलों का राजनीतिकरण नहीं करें। रक्षा बलों की सामाजिक-आर्थिक संरचना के बारे में विभाजनकारी बयान न दें।
देश-विदेश
सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में नया खुलासा
सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। इन नए मामले में मुंबई पुलिस ने एक नया केस दर्ज किया है। पुलिस ने आपराधिक धमकी के आरोप में राजस्थान से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिना देर किए मुंबई पुलिस की एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए राजस्थान पहुंची थी। वहां से उनकी टीम ने 25 साल के इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम बनवारीलाल लटूरलाल गूजर बताया जा रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार मुंबई पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के लिए उसे मुंबई लेकर आई है।
सलमान खान को मारने की दी धमकी
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी बनवारीलाल लटूरलाल गूजर को राजस्थान के बूंदी जिले से पकड़ा है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक, आरोपी बनवारीलाल लटूरलाल गूजर जो 25 साल का है उसने यूट्यूब के एक चैनल ‘अरे छोड़ो यार’ पर बिश्नोई गैंग द्वारा सुपरस्टार भाईजान की हत्या के खतरनाक प्लान की जानकारी शेयर की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया।
मुंबई पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुंबई साइबर सेल ने आरोपी के खिलाफ धारा 506 (2), 504, 34 और IT act 66 (d) के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम राजस्थान गई थी और राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडौली इलाके से आरोपी बनवारीलाल लटूरलाल गूजर को गिरफ्तार किया।
सलमान खान फायरिंग मामला
क्राइम ब्रांच आज आरोपी को राजस्थान से लाकर मुंबई के किला कोर्ट में पेश करेगी। वहीं इससे पहले भी सलमान खान को राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल गैंग से धमकी मिली थी। बता दें कि 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी। इस घटना के बाद से मुंबई पुलिस आए दिन अपडेट शेयर कर रही है।
क्राइम
शर्मनाक: नवजात के साथ ऐसी निर्दयता, जानवरों ने नोंचा, पुलिस को मिले हाथ-पांव
गोवा से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर जिले में नवजात का अंग मिला है। पुलिस ने नवजात के अंग को बरामद कर अनजान व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलसि ने नवजात के जानवारों द्वारा नोंचे गए अंग (हाथ-पांव) को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार देर शाम को उस समय सामने आई, जब मंडूर-डोंगरी के स्लुइस गेट के पास नवजात शिशु के अंग पाए गए।
नवजात के अंगों को जानवारों ने नोंचा
यह अपराध अगकैम थाना क्षेत्र में हुआ। प्राथमिक जांच में पता चला है कि नवजात शिशु के अंगों को जानवरों ने नोंचा है। पुलिस ने कहा कि अज्ञात शिशु के जन्म को छुपाकर शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाने का अपराध बनता है। इस संबंध में आईपीसी की धारा 318 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
ठाणे: नाले से नवजात का शव मिला
बीते महीने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाले में तीन से चार महीने के एक शिशु का शव मिला। कलवा क्षेत्र के वितावा में 6 मई की रात को एक राहगीर ने शिशु को नाले में पड़ा देखा। कलवा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 317 (माता-पिता या देखभाल करने वाले द्वारा 12 साल से कम उम्र के बच्चे को छोड़ देना) के तहत मामला दर्ज किया और इसकी जांच शुरू कर दी।
खबरे छत्तीसगढ़
नव पदस्थ थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू से पत्रकारों ने की सौजन्य मुलाकात
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