Home छत्तीसगढ़ 24 घंटे में सरकारी, 48 में सार्वजनिक और 72 घंटे में निजी...

24 घंटे में सरकारी, 48 में सार्वजनिक और 72 घंटे में निजी स्थलों का विज्ञापन हटाना होगा

8
0
  • आगामी दिसम्बर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी जोर शोर से चल रही है।

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है । चुनाव आयोग किसी भी वक्त आचार संहिता लागू करने का आदेश जारी कर सकता है । सरकार की योजनाओं के साथ ही जनप्रतिनिधियों की तस्वीर वाले विज्ञापन और होर्डिंग पर नजर है।ऐसे विज्ञापन को हटाने के लिए आयोग ने समय सीमा निर्धारित किया है। सरकारी दफ्तरों में लगे विज्ञापनों को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा । वहीं, सार्वजनिक स्थलो पर लगे प्रचार प्रसार के संसाधनों को 48 घंटे और निजी स्थलों में लगे विज्ञापनों को 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। प्रशासन इनकी जानकारी एकत्रित करने में जुट गया है ।

राज्य में किसी भी वक्त आचार संहिता लागू हो सकती है। अधिकृत रूप से घोषणा होने से पहले प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आचार संहिता प्रभावशील होने के के बाद सबसे पहले सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में मंत्री विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा जारी विज्ञापनों पर नजर जाती है ।
इसे हटाने के लिए आयोग ने अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की है । इस बीच संबंधित जनप्रतिनिधियों को इसे हटाना होगा, अन्यथा आयोग का कोप झेलना पड़ सकता है। आगामी दिसम्बर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है । चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी जोर शोर से चल रही है ।
जिला प्रशासन अब सिर्फ आयोग से आदेश के इंतजार में है। जैसे ही आचार संहिता की अधिकृत घोषणा होगी, प्रशासन सबसे पहले मुख्य मार्ग से लेकर गली मोहल्लों में लगे विज्ञापन और होर्डिंग कार्रवाई शुरू कर देगा ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here