Home छत्तीसगढ़ हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड से भी दंडित

हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड से भी दंडित

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राधेश्याम सोनवानी,गरियाबंद :  अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने थाना अमलीपदर के प्रकरण में फैसला देते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 302 भा.दं. संहिता के अंतर्गत चले प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में दो साल बाद फैसला आया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना 14 सितंबर 2022 की है। जहां ग्राम अमलीपदर के बोड़ीपारा में सुबह लगभग 11 बजे आरोपी धनसिंग उर्फ धनमान निषाद ने अपनी मां हरा बाई निषाद के सिर में पत्थर से मारकर हत्या कर दिया था। थाना अमलीपदर में आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में संपूर्ण अन्वेषण पूर्ण उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा.दं. संहिता के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद के समक्ष दिनांक 24/11/2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया तथा उपार्पण आदेश दिनांक 25/01/2023 के अनुसार प्रकरण दिनांक 08/02/2023 को इस न्यायालय को प्राप्त होने पर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण की समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त धनसिंग उर्फ धनमान निषाद को मृतिका हरा बाई निषाद के हत्या कारित करने के अपराध के लिए भा.दं. संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 1000/– ( एक हजार रुपए ) के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम किए जाने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा।

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