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31 लाख की साइबर ठगी में दोषियों को सजा दिलाने में कोरिया पुलिस को मिली सफलता

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कोरिया  : थाना बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में प्रार्थी बिजेंद्र कुमार यादव (72 वर्ष), निवासी जूनापारा, वार्ड क्रमांक 19 द्वारा दिनांक 03 जुलाई 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई। प्रार्थी ने बताया कि 21 मई 2023 की रात्रि 8:00 बजे, उनके मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया, जिसे उन्होंने परिचित का समझकर उठाया। वीडियो कॉल में एक युवती नग्न अवस्था में दिखी। प्रार्थी ने तुरंत कॉल बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद उस युवती ने स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती ने उनसे 50,000 रुपये की मांग की। प्रार्थी ने पैसे नहीं भेजे, परंतु बाद में अलग-अलग मोबाइल नंबरों से धमकी भरे कॉल और संदेश मिलने लगे। इन धमकियों से भयभीत होकर प्रार्थी ने कुल 31,24,514 रुपये विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित किए।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 168/23 धारा 388, 420 भा.द.वि. एवं धारा 66(ग) आई.टी. एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने आरोपी किशन कुमार (32 वर्ष), निवासी बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, और नीरज कुमार (34 वर्ष), निवासी लालकुआं, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को 20 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान, पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोग पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 30 नवंबर 2024 को आरोपी किशन कुमार और नीरज कुमार को दोषी ठहराया है, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया है। यह मामला साइबर अपराध और ब्लैकमेलिंग के गंभीर परिणामों को उजागर करता है। पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार ने आम जनता को धोखाधड़ी से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

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