एस एच अजहर अमन पथ दंतेवाड़ा : पुलिस अधीक्षक, गौरव राय के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दिनांक 20/12/2024 को थाना अरनपुर क्षेत्र ग्राम नहाड़ी, एवं मुलेर की ओर एरिया डोमिनेशन हेतु डीआरजी बस्तर फ़ाईटर्स, सीएएफ नहाड़ी तथा थाना अरनपुर का बल रवाना हुआ कि ग्राम नहाड़ी से आगे मुलेर जाने वाली मार्ग पर माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुक़सान पहुँचाने की नीयत से आईईडी विस्फोट किया गया। विस्फोट पश्चात सुरक्षाबलों द्वारा आसपास सर्चिंग करने पर 03 संदिग्ध व्यक्ति भागने व छिपने लगे, जिसे घेराबंदी कर पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया।
पकड़े गये संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम
01. पाण्डू मुचाकी पिता जोगा मुचाकी उम्र लगभग 20 वर्ष जाति मुरिया निवासी पोर्रोहिड़मा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा (ककाड़ी पंचायत सीएनएम सदस्य),
02. कोवासी देवा पिता स्व0 हिड़मा कोवासी उम्र लगभग 35 वर्ष जाति मुरिया निवासी उपमपल्ली थाना पोलमपल्ली जिला सुकमा (उपमपल्ली पंचायत डीएकेएमएस अध्यक्ष)-01 लाख ईनामी एवं 03.जोगा कवासी पिता स्व0 दूला कवासी उम्र लगभग 40 वर्ष जाति मुरिया निवासी सामसेट्टी बोण्डूमपारा थाना केरलापाल जिला सुकमा (उपमपल्ली पंचायत डीएकेएमएस उपाध्यक्ष) के पद पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन में कार्य करना एवं ग्राम मुलेर जाने वाली पगडंडी मार्ग पर लगभग 03 किग्रा0 का 01 नग कमाण्ड आईईडी व 01 नग लगभग 03 किग्रा0 का प्रेशर आईईडी लगाना बताये।
पकड़े गये नक्सली पाण्डू मुचाकी के एक बाजारू प्लास्टिक थैला में 01 नग पावर बैटरी, कोवासी देवा के कब्जे से एक प्लास्टिक थैला में बम फटाखा 04 नग, इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर 03 नग वायर लगा हुआ और जोगा कवासी के कब्जे से 01 नग लोहे का सब्बल बरामद किया गया। उक्त घटना पर थाना अरनपुर में अपराध क्रमॉक-16/2024 धारा- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 03, 04, 05, छत्तीसगढ़ विषेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 08(1)(3)(5) एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 10, 13, 23, 38(2), 39(2) कायम कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक 21.12.2024 को तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जुडिशियल रिमांड लिया गया।