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निलंबित IAS रानू साहू और व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने दोनों मामलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे पहले ईडी की निचली अदालत ने भी रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

बता दें कि कोयला घोटाला मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की संलिप्तता का आरोप लगाया है, जिसमें 570 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली का दावा किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने इन आरोपों को निराधार बताया, लेकिन ईडी ने कहा कि घोटाले से जुड़े और भी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे।

गौरतलब है कि ईडी के अलावा, EOW ने इस मामले में निलंबित IAS रानू साहू, उप सचिव सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ईडी का दावा है कि कोयला परिचालन और परमिट प्रक्रिया में गड़बड़ियों के जरिए राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई है। फिलहाल, इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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