
रायपुर : भिलाई जिला दुर्ग निवासी प्रार्थिया ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह अगस्त 2024 में उसकी मुलाकात भगवान यादव से टाटीबंध चौक रायपुर में हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच सामान्य बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान भगवान यादव द्वारा प्रार्थिया को तुमसे शादी करुंगा तुम्हें पत्नी बनाकर रखूंगा कहने पर प्रार्थिया उसकी बातो पर विश्वास करके भगवान यादव से शादी करने को तैयार हो गयी। दिनांक 16.09.2024 से 19.10.2024 के मध्य भगवान यादव प्रार्थिया को रायपुर बुलाकर आजाद चौक क्षेत्रंातर्गत रामसागर पारा स्थित एक होटल में ले जाकर उससे शादी करने एवं पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया एवं बाद में शादी करने से मना कर दिया, कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 38/25 धारा 64(2)(एम), 69 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुये उसके छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी भगवान यादव को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – भगवान यादव पिता कड़वा यादव उम्र 35 साल निवासी 335 नंद विहार कॉलोनी राउ जिला इंदौर मध्य-प्रदेश।