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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ( RERA) पर नहीं लगेगा गुड्स और सर्विस टैक्स, जल्द स्पष्ट कर सकती है GST काउंसिल

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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा (RERA) के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, जीएसटी काउंसिल जल्द ही यह स्पष्ट कर सकती है कि रेरा को गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटीका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी. एक अधिकारी ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर का रेगुलेटर रेरा संविधान के अनुच्छेद 243जी के अंतर्गत आता है, जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है.रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और विवादों शीघ्र निपटान के लिए एक अजूडिकैटिंग मैकेनिज्म के रूप में अलग-अलग राज्यों में रेरा की स्थापना की गई है.

रेरा पर नहीं लागू होगा GST
अधिकारी ने कहा कि रेरा के अधिकारियों के साथ उनके कामकाज की प्रकृति के बारे में चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा. अधिकारी ने आगे कहा कि रेरा को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा फंडेड किया जाता है और इसलिए जीएसटी लगाने का मतलब राज्य सरकारों पर कर लगाना होगा.

अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी.

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