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विधानसभा में निर्वाचन व्यय की सीमा 28 लाख से बढ़कर हुई 40 लाख रूपए

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कलेक्टर ने भारत का राजपत्र की प्रति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली

कवर्धा (विश्व परिवार)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों एवं विधानसभा आम निर्वाचन के कार्यों एवं दायित्वों से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़़ के प्राप्त आदेश एवं दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। बैठक में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में, मतदान केन्द्र का भवन परिवर्तन, स्थल परिवर्तन और नाम परिवर्तन, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्ययों का मानक दर निर्धारण और चुनाव संचालन (संशोधन) नियम 2022 चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 का संशोधन चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में आवश्यक चर्चा हुई। चुनाव संचालन (संशोधन) नियम 2022 चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 का संशोधन चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि विगत छ.ग.विधानसभा निर्वाचन में एक विधान सभा में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख थी जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धि करते हुए 40 लाख कर दी गयी है। भारत का राजपत्र की प्रति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर श्री ऋतुराज बिसेन, निर्वाचन सुपरवायजर श्री संतोष चन्द्राकर एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

  • मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा

बैठक में बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 अन्तर्गत 02 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक फार्म लिया जाना था जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वृद्धि करते हुए फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितम्बर 2023 निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि के दौरान विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 71 पण्डरिया में कुल 20636 और विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा में कुल 26445 आवेदन प्राप्त हुए जिसका निराकरण करने की जानकारी दी गई। निराकरण उपरांत एकीकृत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता सूची की एक प्रति मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/मान्यता प्राप्त राज्य दल को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

  • कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केन्द्र जर्जन होने की स्थिति में स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव की जानकारी दी गई

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने जिले के दोनो विधानसभ क्षेत्रों के जर्जर  अवस्था की वजह से भवन परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन के प्रस्ताव की पूरी जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि जर्जर अवस्था के कारण पंडरिया और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 23 मतदान केन्दों भवन एवं नाम परिर्वतन के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र 29 कुकदूर में पुराना प्रा.शा.भवन क.नं. 1 भवन जर्जर होने के कारण उनके स्थान पर बापा पू.मा.शा.कुकदूर कक्ष क्रं. 01 बनाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार मतदान केन्द्र क्रमांक 30 कुकदूर में पुराना प्रा.शा.भवन क.नं. 2 भवन जर्जर होने के कारण उनके स्थान पर बापा पू.मा.शा.कुकदूर कक्ष क्रं. 02 को बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मतदान केन्द्र क्रमांक 207 मोहगांव में शा.प्रा.शा.भवन कक्ष क्रं. 01 जर्जर होने के कारण उनके स्थान पर शा.उ.मा.वि.मोहगांव कक्ष क्रं. 1 का बनाने प्रस्ताव है। मतदान केन्द्र क्रमांक 208 मोहगांव में शा.प्रा.शा.भवन कक्ष क्रमांक 2 जर्जर होने के कारण उनके स्थान पर शा.उ.मा.वि.मोहगांव कक्ष क्रं. 02 को बनाने का  प्रस्ताव है।  मतदान केन्द्र क्रमांक 328 कड़कड़ा में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन जर्जर होने के कारण उनके स्थान पर शा.प्रा.शा.भवन कड़कड़ा को बनाने का प्रस्ताव है।
कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ मतदान केन्द्रों को बदलने का प्रस्ताव आया है। जो इस प्रकार है। मतदान केन्द्र क्रमांक 154 सुखाताल प्रा.शा.भवन जर्जर होने के कारण उनके स्थान पर शासकीय हाई स्कूल कक्ष 01 सुखाताल। मतदान केन्द्र क्रमांक 294 महराजपुर शा.प्रा.शा. का आकार छोटा होने के कारण शा.पू.मा.शाला महराजपुर। मतदान केन्द्र क्रमांक 55 चिल्फी हाई स्कूल भवन कक्ष क्रं. 01 के नाम में परिवर्तन होने के कारण स्वामी आत्मानंद शा.उ.मा.अग्रेजी माध्यम विद्यालय कक्ष क्रमांक 1 का प्रस्ताव आया है।  मतदान केन्द्र क्रमांक 56 चिल्फी हाई स्कूल भवन कक्ष क्रं. 02 के नाम में परिवर्तन होने के कारण स्वामी आत्मानंद शा.उ.मा.अग्रेजी माध्यम विद्यालय कक्ष क्रमांक 2 का प्रस्ताव है। मतदान केन्द्र क्रमांक 67 बोड़ला शा.उ.मा.शाला भवन के नाम में परिवर्तन होने के कारण स्वामी आत्मानंद शा.उ.मा.अग्रेजी माध्यम विद्यालय बोड़ला। मतदान केन्द्र क्रमांक 183 पिपरिया आंगनबाड़ी केन्द्र भवन वार्ड नं. 11 में वार्ड नं. गलती होने के कारण नाम परिवर्तन आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 08 पिपरिया ।
मतदान केन्द्र क्रमांक 186 पिपरिया शा.सामुदायिक भवन वार्ड 13 पिपरिया के स्थान पर शा.सांस्कृतिक भवन पिपरिया। मतदान केन्द्र क्रमांक 298 खैरबनाकला हाईस्कूल भवन खैरबनाकला शा.उ.मा.शाला में उन्नयन होने के कारण उनके स्थान पर शा.उ.मा.शा.खैरबनाकला का प्रस्ताव है। बैठक में विधान सभा क्षेत्र 71 पण्डरिया एवं 72 कवर्धा के प्रस्ताव के संबंध में उपस्थित राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया उपस्थित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के द्वारा सहमति दी गई है।
आगामी विधान सभा निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन व्यय निगरानी के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा दिन-प्रतिदिन विभिन्न मद में प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवष्यक सामग्रियों पर ब्यय किया जाता है। इस संबंध में राजनीतिक दलों से चर्चा की गई और निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न मदों जैसे-वाहन, लाईट-माईक-सामियाना, डेकोरशन, भोजन, वीडियोग्राफी व प्रचार सामग्री एवं अन्य विभिन्न मद पर किये जाने वाले व्ययों का मानक दर निर्धारण किया गया जिसमें राजनैतिक दलों की द्वारा भी व्यय की राशि का निर्धारण के लिए अपना सुझाव दिए।

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