सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को गुरुग्राम स्थित एमटेक ऑटो लिमिटेड की 5,115 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली. कंपनी पर सरकारी बैंकों से 27,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है. इस मामले में बैंकों के धन की लॉन्ड्रिंग के आरोपी एमटेक समूह की अन्य कंपनियों में एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शामिल हैं, जिनके प्रवर्तक अरविंद धाम हैं.
जब्त की गई संपत्तियों में 85 संपत्तियां शामिल हैं. ये 13 अलग-अलग राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें दिल्ली के प्रमुख स्थानों में बड़े वाणिज्यिक संपत्तियां और फार्महाउस, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर भूमि, हरियाणा और पंजाब में सैकड़ों एकड़ भूमि, औद्योगिक भूमि, आवासीय प्लॉट कॉलोनियां, फ्लैट आदि शामिल हैं.
लोन ले शेल कंपनियों में लगाया पैसा
इससे पहले सीबीआई ने भी आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायतों के आधार पर इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अरविंद धाम और उनकी समूह कंपनियों ने बैंक लोन को शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया था. फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने अमटेक ऑटो के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कंपनी द्वारा किए गए 27,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच का निर्देश ईडी को दिया था. ईडी ने एक बयान में कहा, “सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक धन के डायवर्जन को लेकर चिंता व्यक्त की थी और इस बात पर जोर दिया था कि संबंधित बैंकों द्वारा खातों का निपटान किए जाने के बावजूद ईडी द्वारा व्यापक जांच की आवश्यकता है,”
9 जुलाई को धाम हुए थे गिरफ्तार
ईडी की जांच में धन का लेन-देन सामने आने के बाद 9 जुलाई को धाम को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें 500 से अधिक शेल कंपनियों का उपयोग कर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक फंड को लॉन्ड्रिंग किया गया था. आरोपियों ने अपनी समूह कंपनियों को दिवालियापन में ले जाने के लिए वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया और नकली संपत्तियां बनाई थीं. इन कंपनियों के समाधान के दौरान बैंकों को 80% से अधिक हेयरकट लेना पड़ा था.