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कलयुगी बाप ने बेटी के साथ किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

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बिलासपुर :  कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है. कुकर्मी पिता अपनी तीन मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था. घटना दो साल पहले चकरभाठा थाना क्षेत्र की है. घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार चकरभाठा थानान्तर्गत गांव के एक कुकर्मी पिता की तीन मासूम पुत्रियां, जिनकी उम्र क्रमशः 3 वर्ष 7 माह, 4 वर्ष 9 माह एवं 6 वर्ष 3 माह थी, तीनों मासूम अपने पिता के साथ ही रहते थीं. आठ-दस दिन से आंगनबाड़ी नहीं जाने पर आंगबाड़ी कार्यकर्ता के पूछने पर पता चला कि बड़ी बच्ची के पैर में मोच है और डंडा पकड़कर चल रही है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बच्ची के घर जाकर पूछताछ की तो उसने कुछ नहीं बताया. आशंका होने पर कार्यकर्ता ने 30 सितंबर 2022 को बच्ची के घर जाकर उससे पूछा कि तुम्हें कौन मारता है, तब उसने बताया कि उसके पिता रात में तीनों बच्चियों के साथ गलत काम करता हैं, जिसके कारण मेरे पैर में सूजन आ गई. बच्ची की बात सुनकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दंग रह गई और उसने चाइल्ड लाइन को घटना की जानकारी दी. बच्चियों के बयान लेकर पुलिस ने कुकर्मी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इस मामले की सुनवाई प्रथम एफटीएससी कोर्ट में हुई, जहां आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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एकतरफा प्यार में युवक ने 5 लोगों की ली जान, 3 साल के मासूम को भी नहीं छोड़ा

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सारंगढ़-बिलाईगढ़ :  जिले के सलिहा थाना अंतर्गत ग्राम थरगांव में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना हुई. यहां के निवासी हेमलाल साहू सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों की पड़ोस के ही एक युवक ने टंगिया से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घटनास्थल पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस हत्याकांड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है. इस पूरी घटना में एकतरफा प्यार की बात सामने आ रही है. जिसको लेकर आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, आज से ठीक 5 साल पहले पड़ोसी मनोज साहू युवती मीरा से एकतरफा प्यार करता था. इस वजह से दोनों ही परिवार के बीच झगड़ा भी हुआ और मीरा के पिता हेमलाल के शिकायत के आधार पर मनोज को जेल भेज दिया गया. इस बीच मीरा की शादी सरसीवा के पास रायकोना गांव में हो गई. वहीं अब अपने भाई मदन साहू के शादी में शामिल होने मीरा अपने 3 साल के बेटे दत्युष के साथ गांव पहुंची थी. लेकिन फिर से मीरा को देख मनोज पागल हो गया और बीती रात उनके घर में घुसा.

घर में घुसते ही पहले उसने हेमलाल साहू 55 फिर जगमोती 52 और ममता 27 वर्ष की टंगिया से वार कर हत्या कर दी. इसके बाद एक अलग कमरे में सो रही मीरा 25 वर्ष और 3 साल के दत्यूष को मौत के घाट उतार दिया. इस वारदात के बाद पकड़े जाने के डर से मनोज साहू ने भी उसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

इस हत्याकांड के बाद अब इस पूरे परिवार में एक ही सदस्य बचा है वो है मदन साहू जो कि पिथौरा बिजली विभाग में ऑपरेटर है. फिलहाल मौके पर फोरेंसिक की टीम सहित पुलिस के आलाधिकारी भी पहुंच चुके हैं. इस हत्याकांड से पूरा गांव सदमे में है.

 

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जमीन विवाद में सब्बल से मारकर व्यापारी की हत्या,दंपत्ति को आजीवन कारावास की सजा

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धमतरी :  जिले के ग्राम अमेठी में दो साल पहले सब्बल मारकर व्यापारी की हत्या करने वाले पति-पत्नी को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है.

जानकारी के मुताबिक यह हत्याकांड दो साल पहले 16 मई 2022 को हुआ था. बताया गया कि अर्जुनी थाना के ग्राम अमेठी में धमतरी शहर के व्यापारी राजेन्द्र पारख का गांव के बुजुर्ग फिरंगी निर्मलकर से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था. घटना दिनांक को सुबह 8.30 बजे दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद फिरंगी निर्मलकर (59) ने अपनी पत्नी फुलेश्वर बाई (55) के साथ लोहे की रॉड से व्यापारी राजेन्द्र पारख के सिर पर जोरदार वार कर दिया. गंभीर रूप से घायल राजेन्द्र को मसीही अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया. मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां इसकी अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में हुई.

न्यायाधीश उषा गेंदले ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त फिरंगी निर्मलकर और उसकी पत्नी फुलेशर बाई निर्मलकर को दोषसिद्ध करार दिया. इसके बाद न्यायालय ने दोनों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.

 

 

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चोरी के विरुद्ध कोरिया पुलिस की एक और बड़ी सफलता

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पंडोपारा में लगातार चोरी एवं वाहन चोरी करने वालो के विरूद्ध कोरिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही

 

कोरिया  : दिनांक 13 मई 2024 को प्रार्थी हरिराम पिता बुढन साय, श्रीमती कविता मिंज पति मोहर साय मिंज एवं श्रीमती विश्वासी पति धरमसाय टोप्पो सभी निवासी विराट नगर पण्डोपारा के द्वारा पृथक-पृथक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 12 एवं 13 मई 2024 के मध्यरात्रि अज्ञात चोरों के द्वारा प्रार्थिया श्रीमती कविता मिंज के यहा सेंधमारी कर घर के अंदर घुसकर बेडरूम में लेडिज बैग में रखे 500 रूपये नगद, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज तथा टिफिन, प्रार्थी हरिराम के यहां से सेंधमारी कर घर के अंदर घुसकर 3000 रूपये नगद चोरी कर एवं घर में रखे बक्शा एवं दस्तावेजों को बाहर निकालकर फेंक दिये है।

इसी तरह प्रार्थिया विश्वासी के यहां सेंधमारी कर घर के अंदर घुसकर 03 नग साड़ी चोरी कर लिये है तथा प्रार्थी कृपाशंकर तिवारी पिता शेषमणी तिवारी निवासी ग्राम खैरी थाना पटना के यहां से दिनांक 16 मई 2024 के मध्य रात्रि मोटर सायकल चोरी कर लिए है।

उपरोक्त चोरियों के प्रकरण से तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया को अगवत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार के द्वारा चोरी के मशरुका बहुत छोटे होने के बावजूद फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ़ क्राइम के तहत मामला पंजीबद्ध करने का निर्देश दिया जाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया, SDOP बैकुण्ठपुर, सायबर सेल प्रभारी की एक विशेष टीम का गठन किया गया।

जिस पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 128/24, 129/24, 130/24 एवं 132/24 धारा 457, 380 भादवि० का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान घटना स्थल के सी.सी.टी.व्ही. फुटेज, अन्य तकनीकी जानकारी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही थी।

दिनांक 17 मई 2024 को मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी राकेश भारती उर्फ संजू पिता स्व० बैजनाथ भारती उम्र 42 वर्ष निवासी कोचिला थाना पटना को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर आरोपी द्वारा बताया गया कि दिनांक 12 एवं 13 मई 2024 की रात मैं अपने 02 अन्य साथियो के साथ मिलकर (नाम बताया है किन्तु यहाँ खुलासा नहीं किया जा रहा है) पण्डोपारा में जाकर विराट नगर कालोनी में सेंधमारी कर चोरी किये है, चोरी के सामान को आपस में बांट लिये है तथा दिनांक 16.05.2024 को ग्राम खैरी से एक मोटर सायकल भी चोरी किया हूँ, जो अपने घर में छुपाकर रखा हूँ। आरोपी राकेश भारती के निशानदेही पर चोरी की गई मोटर सायकल को बरामद किया गया है एवं पण्डोपारा कालोनी से चोरी किया गया मशरूका 1500 रू. नगद, 01 नग साड़ी, 01 पेचकस एवं सब्बल बरामद किया गया है। प्रकरण में अन्य 02 आरोपी फरार है जिनकी निरंतर पतासाजी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी राकेश भारती का थाना बैकुण्ठपुर में भी पूर्व में चोरी का आपराधिक रिकार्ड रहा है।

आरोपीगण का नाम :-
1. राकेश भारती उर्फ़ संजू
निवासी छिंदिया थाना पटना
2. ऋषि रौतिया
निवासी कटकोना थाना पटना

पूर्व से चोरी में फरार चल रहा आरोपी भी कोरिया पुलिस की गिरफ्त में
मामले में थाना के एक अन्य अपराध क्रमांक 160/23 धारा 457, 380, 411, 34 भादवि० में कटकोना थाना पटना के प्रार्थियां पार्वती पति स्व० जदुनाथ निवासी कटकोना के यहां से सोने व चांदी की ज्वेलरी एवं पैसों की चोरी के प्रकरण में पूर्व में 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था तथा एक अन्य फरार आरोपी ऋषि रौतिया जिसको पकड़ने में कोरिया पुलिस को सफलता मिली है। फरार आरोपी को आज दिनांक 18.05.2024 को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार इस पुराने प्रकरण में भी निकाल सम्भव हो पाया।

गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध थाना पटना में धारा 457, 380 भा द. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में फरार आरोपियों की निरंतर पतासाजी जारी है।

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