खबरे छत्तीसगढ़
*इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता का हुआ समापन दंतेवाड़ा कलेक्टर ने विजयी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी*
एस एच अजहर संवाददाता दंतेवाड़ा । जिला जूडो संघ दंतेवाड़ा द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वीं इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता का आयोजन 8 व 9 फरवरी को शा. कन्या स्कूल अंबेडकर पार्क दंतेवाड़ा में किया गया । दो दिवसीय उक्त प्रतियोगिता का समापन समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, व अध्यक्षता पायल गुप्ता जी (नगर पालिका अध्यक्ष दंतेवाड़ा) के द्वारा किया गया, जिसमें दंतेवाड़ा जिला के अलावा बस्तर जिले के भी जूडो खिलाड़ीयों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया । इंटर स्कूल जूडो प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि टोपेश्वर वर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस नए खेल का जिले के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलना और राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जिले के खिलाड़ियों द्वारा जिले का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए गौरव की बात है, आप आगे भी ऐसे ही निरंतर इस खेल में सफल होते रहें यही मेरी शुभकामना है, प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मैं जिला जूडो संघ के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं ।
प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को नगर पालिका के अध्यक्ष पायल गुप्ता ने भी संबोधित करते हुए कहा कि जूडो खेल का शुरुआत जापान में डॉक्टर जिकारो कानो द्वारा करके इसे विश्व स्तर पर प्रसारित करते हुए ओलंपिक गेम में शामिल करवाएं, आप सभी खिलाड़ी भी ऐसे ही निरंतर अपनी इस खेल में पहचान बनाएं यह हमारी आपसे आशा है । प्रतियोगिता में दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न स्कूलों के जूडो खिलाड़ी भी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा एंगे, वही विजय खिलाड़ियों को पदक व प्रमाण पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया ।
तथा इन चयनित खिलाड़ियों को वर्ष 2020-21 में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा । उक्त प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में सरजीत सिंह बख्शी, अब्दुल मोइन, विजेंद्र कुमार ठाकुर, भाग्य कुमार दगड़ामांझी, ज्वाला ठाकुर, कविता, मकसूदा, शैलेश ठाकुर, सुमन निशा शोरी, निकेश भगत, अनीश वेको उक्त प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न करने में अपनी भूमिका निभाएंगे ।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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