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*चन्द्रपुर विधायक के गृहग्राम जमगहन में खुलेआम जुआ खेलते 6 जुआरियों को नवपदस्थ थाना प्रभारी ने दलबल के साथ धर दबोचा , नगदी सहित 52 परी भी की जब्त .. * 

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तपेश शर्मा संवाददाता सक्ती ।

मालखरौदा थाना क्षेत्र में स्थित चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव के गृहग्राम सिंघरा खार जमगहन में खुलेआम बावन पत्ती में दाव लगा रहे 6 जुआरियों को थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर घेराबंदी करके धर दबोचा है । बता दें कि विधायक के गृहग्राम जमगहन में15 फरवरी को जुआ खेलने की मुखबीर की पक्की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस दलबल के साथ ग्राम जमगहन की घेराबंदी करके दिनदहाड़े बिना पुलिस के खौफ के खुलेआम जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को दबोचा गया । बता दें कि पुलिस ने सभी जुआरियों को मौके पर ही धर दबोचने के लिए पूरी योजना बनाकर ग्राम में दबिश दी और सभी 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया ।यह भी बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को भागने का कोई मौका नहीं दिया ।क्यों कि पूरी तैयारी पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी सोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन में मालखरौदा पुलिस थाना टीम के सदस्य निरीक्षक अब्दुल शफीक खान, प्रधान आरक्षक श्रीपाल सिंह नेताम, आरक्षक शत्रुघन जांगड़े, शैलेन्द्र देवांगन ,घनश्याम पांडेय ने मुखबीर की पक्की सूचना पर दबिश दी और सभी 6 जुआरियों को इसकी भनक लगे इसके पहले ही पकड़ा गया। पकड़े गये जुआरियों के पास से ताशपत्ति के साथ – साथ 7 हजार 6 रुपए नगदी भी जप्त की गई। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी जितेंद्र मनहर निवासी जमगहन, शेखर कंवर निवासी पोता ,रमेश खूंटे जमगहन, जय प्रकाश खुंटे जमगहन, राज कुमार और हिन्देश चंद्रा जमगहन को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि चन्द्रपुर विधायक राम कुमार यादव के गृहग्राम में जुआ खेलने और खिलाने की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी और विधायक का गृहग्राम होने के कारण पुलिस दबिश देकर कार्रवाई करने से बचते नजर आ रही थी लेकिन जब से मालखरौदा में नये प्रभारी ने इलाके की कमान संभाला है तब से क्षेत्र में अपराधियों में पुलिस का खौफ है । यह भी बताया जा रहा है जब से चन्द्रपुर विधानसभा में रामकुमार यादव विधायक बने तब से मालखरौदा क्षेत्र में जुआ सट्टा और शराब के चल रहे कारोबार पर पुलिस ने अपना शिकंजा डालकर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है और पूरे जोरों से कारोबार फलफूल रहा है ।इसके पिछे की वजह यह बताई जा रही है कि सत्ता पक्ष का क्षेत्र में विधायक होने से कही पुलिस पर दबाव न बन जाए । इसी वजह से क्षेत्र में जुआ खेलने व खिलाने का कारोबार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की पर है । आपको बता दें कि पकड़े गए सभी जुआरी के हौसले भी बुलंद थे । और विधायक के गृहग्राम तक को आरोपियों ने नहीं छोड़ा था और जुआ खेलने -खिलाने के अपने कारोबार को बड़े आराम से चला रहे थे ,और आरोपियों ने क्षेत्र में अपने कारोबार को धीरे -धीरे फैला रहे थे । पकड़े गये आरोपी विधायक की आड़ में अपने कारोबार को बिना पुलिस के खौफ के चला रहे थे । बता दें कि आरोपियों ने विधायक तक को अब तक इसकी भनक नहीं लगने दी है ।यह भी बताया जा रहा है कि कारोबार को असानी से चला सके इसलिये विधायक के हर कार्यक्रम में आगे पीछे नजर आते थे ,और विधायक के आगे पिछे रहकर करीबी बनने के प्रयास में लगे हुए थे और ऐसे कई कतार में है , ताकि क्षेत्र में जुआ खेल और खिला सकें। वहीं अवैध सट्टे और जुआ खिलाते हुए कोई हाथ ना लगा सके। यह पहला मामला है कि इतने दिनों बाद किसी ने विधायक के गृहग्राम में ऐसे आरोपियों पर शिकंजा कसा है और उन्हें पकड़ा है। खुले आम चल रहे जुए से कहीं ना कहीं पुलिस की शाख कमजोर हो रही थी लेकिन जिस तरह से यह कार्रवाही हुई है इससे अब पुलिस का डर जुआरियों पर बढ़ने लगा है ।

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क्या महिला पर भी रेप का मामला दर्ज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

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सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करने पर सहमत हो गया कि क्या किसी महिला पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है? दरअसल, एक बुजुर्ग महिला ने बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में उसका बेटा भी आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से 61 वर्षीय महिला की याचिका पर जवाब देने को कहा है, जिसे उसकी बहू द्वारा दर्ज कराये गये मामले में नामजद किया गया है। अब इस मुद्दे की समीक्षा के लिए सहमत होते हुए, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने महिला को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया और उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने महिला को दिया गिरफ्तारी से संरक्षण

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाता है। चार सप्ताह में इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इस बीच, याचिकाकर्ता महिला को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है। लेकिन उनसे अपराध की जांच में सहयोग की उम्मीद की जाती है।’’ शुरुआत में, बुजुर्ग महिला की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार) के आरोप को छोड़कर प्राथमिकी में अन्य सभी दंडात्मक धाराएं जमानती हैं। इस धारा के तहत दोषसिद्धि पर कम से कम 10 साल की कैद का प्रावधान है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए महिला के वकील मल्होत्रा ने कहा कि किसी महिला पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता बहू शुरू में महिला के अमेरिका में रह रहे बड़े बेटे के साथ संपर्क में थी, लेकिन वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे। बुजुर्ग महिला के पति का निधन हो चुका है। प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने एक वर्चुअल तरीके से आयोजित विवाह समारोह में महिला के बेटे के साथ विवाह कर लिया और इसके बाद महिला के साथ रहना शुरू कर दिया।

लेकिन बाद में महिला का छोटा बेटा पुर्तगाल से उनसे मिलने आया। महिला ने दावा किया है कि उसके छोटे बेटे के आने के बाद शिकायतकर्ता बहू और उसके परिवार ने उस पर उसके बड़े बेटे के साथ इस विवाह को समाप्त करने का दबाव डाला। जब छोटा बेटा पुर्तगाल जाने वाला था, तो शिकायतकर्ता बहू ने जोर देकर कहा कि वह उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन वह अकेला ही चला गया।

बहू ने देवर और सास पर लगाए रेप के आरोप

मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार जब दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया, तो एक समझौता हुआ और महिला ने बहू को अपने बड़े बेटे के साथ शादी खत्म करने के लिए 11 लाख रुपये दिए। इसके बाद बहू ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और बुजुर्ग महिला और उसके छोटे बेटे के खिलाफ बलात्कार और अन्य आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।

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कांग्रेस नेता पप्पू यादव की मौत, बदमाशों के हमले से हुए थे घायल

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भिलाई :  गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के करीबी कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में घायल कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने रायपुर में इलाज के दौरान शुक्रवार रात दम तोड़ दिया है। इसके बाद से रिसाली क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वहीं दुर्ग पुलिस अभी तक मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

आपको बता दें कि 6 दिन पहले 25 नवंबर को दुर्ग जिले के नेवई थाना अंतर्गत रिसाली क्षेत्र में कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में चाकू लगने से पप्पू यादव की हालत काफी गंभी थी। उन्हें इसाज के लिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालत बिगड़ने पर गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया था। रायपुर में इलाज के दौरान पप्पू यादव ने दम तोड़ दिया है।

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गौ तस्करी पर हुई बड़ी कार्यवाही, मवेशियों को कत्लखाना ले जाते 5 गिरफ्तार

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बालोद :  एसपी ने जिले में गौ तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है. जिस पर थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर एमसीपी लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है. इस दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सांकरा (करहीभदर) के पास एक पीकप वाहन क्रमांक CG05 AJ 7508 में कुरता पूर्वक मवेशियों को भरी जाकर कत्ल खाना ले जा रहा है.

जिस सूचना पर थाना बालोद के उपनिरीक्षक नंदकिशोर सिन्हा के नेतृत्व में आरक्षक मनीष राजपुत, लवण सिंह राजपुत, विवके आनंदधीर, नागेश्वर साहू के द्वारा ग्राम सांकरा (क) जाकर घेराबंदी कर 05 आरोपियों व पीकप वाहन को पकड़कर चेकिंग करने पर 08 मवेशियों को कुरता पूर्वक पीकप में भरा मिला जिस पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 579/2023 धारा 4, 6 छत्तीगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण के नाम

01. डिकेश्वर साहू पिता चुन्नु लाल साहू उम्र 27 साल ग्राम ओझागहन थाना सनौद जिला बालोद।

02. सेवक राम साहू पिता भगत राम साहू उम्र 30 साल ग्राम सांकरा ( क ) थाना व जिला बालोद ।

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