खबरे छत्तीसगढ़
*जिला स्तरीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता हुआ संपन्न*
एस एच अजहर दंतेवाड़ा। जिला प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता 2019-20 का आयोजन आज प्रातः 9:00 मिनट का मेंढका डोबरा मैदान पर किया गया. मैराथन दौड़ का शुभारंभ सुश्री तूलिका कर्मा अध्यक्ष जिला पंचायत दंतेवाड़ा, श्रीमती पायल गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष, डॉक्टर अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक सयुंक्त कलेक्टर अभिषेक अग्रवाल द्वारा किया गया ।
प्रतियोगिता में 350 महिला तथा पुरुष धावकों ने भाग लिया जिसमें अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक शामिल थे यह प्रतियोगिता पुरुषों के लिए 7 किलोमीटर तथा महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर निर्धारित किया गया था प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान विपाल कर्मा आदर्श बालक धुरली, द्वितीय स्थान मनीष कुमार एकलव्य खेल परिसर जावंगा, तृतीय स्थान जगदीश कुमार आदर्श बालक धुरली,चौथा स्थान संतोष नेताम आदर्श बालक आश्रम धुरली, पांचवा स्थान विनोद कुमार पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा, छठवां स्थान संदीप कुमार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दंतेवाड़ा, सातवां स्थान आशा राम नेताम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े तुमनार आठवां स्थान अनिल तामो एकलव्य खेल परिसर जावंगा,नौवां स्थान राहुल कुमार एकलव्य खेल परिसर जावंगा, दसवां स्थान बुधराम अतरा बालक आश्रम धुरली एवं महिला वर्ग में प्रथम स्थान कुमारी सोनी सोढ़ी खेल परिषद जावंगा, द्वितीय स्थान कुमारी रीना कुंजाम कन्या आश्रम धुरली, तृतीय स्थान सुखमति पोडियामी खेल परिसर जावंगा, चौथा स्थान कुमारी ज्योति तामो एकलव्य खेल परिसर जावंगा,पांचवा स्थान कुमारी आसमती कर्मा कन्या आश्रम धुरली, छठवां स्थान कुमारी शारदा एकलव्य खेल परिसर जावंगा, सातवां स्थान कुमारी दिव्या कन्या आश्रम धुरली, आठवां स्थान कुमारी पूजा भास्कर कन्या आश्रम धुरली, नौवां स्थान कुमारी रीता कड़ती कन्या आश्रम धुरली एवं दसवां स्थान कुमारी ललिता नेताम दंतेवाड़ा ने अपना स्थान बनाया दोनों वर्गों ने प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले धावकों को क्रमशः 5000, 2500 एवं 1000 साथ ही चौथे से दसवीं स्थान तक को ₹500 का पुरस्कार अतिथियों द्वारा दिया गया प्रतियोगिता को सफल बनाने में जिला प्रशासन खेल अधिकारी प्रदीप सिंह तथा जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कर्मा का विशेष सहयोग रहा ।
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छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता सरकार ने बढ़ाया
रायपुर : छत्तीगसढ़ के विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा कर सीधे दोगुना कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीगसढ़ के सांसदों को अब यात्रा भत्त 10 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर सीधे 20 रुपये प्रति किलोमीटर मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के मुताबिक किसी सदस्य का निवास स्थान रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए निजी वाहन से यात्रा करने पर उसे भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह 10 रुपये प्रति किलोमीटर था अब उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल पर बलरामपुर जिले में पांच महतारी सदन के लिए 1.23 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर, 11 अक्टूबर 2024 : किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम की विशेष पहल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखण्डों में स्वीकृति मिली है। इन पांचों महतारी सदन के लिए एक करोड़ 23 लाख 50 हजार रूपए की मंजूरी दी गई है। जिले के जिन विकासखण्डों में महतारी सदन निर्माण की मंजूरी मिली है इनमें बलरामपुर विकासखण्ड के ग्राम महराजगंज, रणहत, पस्ता-पाढ़ी और डौरा तथा विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम त्रिकुण्डा शामिल है। इसमें प्रत्येक महतारी सदन निर्माण की लागत 24 लाख 70 हजार रूपए है। महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दीपावली त्यौहार में पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर जारी की गई एडवाइजरी
सूरजपुर/11 अक्टूबर 2024 : जिले में संचालित समस्त स्थायी व अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव एवं सावधानी के लिये नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान इन तय किए गए नियमों का पालन नहीं करने पर छ.ग. अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जायेगा।
नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी एडवाइजरी इस प्रकार हैं कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपडा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाएं। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिये। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए।
दुकानो ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 05 किग्रा. क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फिट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा सुपर हीरो के सामने बाइक व कार की पार्किंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
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