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बिग ब्रेकिंग : तालाब में नहाने के दौरान एक ही परिवार के चार बच्चे की डूबकर हुई मौत ,मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम

कांकेर 9 अप्रैल 2020। कांकेर में एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत हो गयी है। सभी बच्चे नहाने के लिए गांव के ही तालाब में गये थे और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गये। घटना कांकेर के कोतवाली थाना अंतर्गत सरोना क्षेत्र के रावस गांव की बतायी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक घटना 11 से 12 बजे के बीच की बतायी जा रही है। आपस में रिश्तेदार चारों बच्चे नहाने के लिए तालाब गये हुए थे, इस दौरान नहाते हुए सभी तालाब की गहराई में चले गये और एक के बात एक चारों डूब गये। हालांकि ये अभी पता नहीं चल पाया है कि सभी एक साथ गहराई में उतरे थे या फिर एक दूसरे को बचाने में सभी जान चली गयी।इधर घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचे हैं। सभी बच्चों की उम्र 8 से 9 साल की बतायी जा रही है। काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिवारवाले उन्हें खोजने के लिए तालाब की तरफ गये, जहां चारों बच्चों का शव पानी में तैरता हुआ मिला। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। सरोना तहसीलदार परमानंद बंजारे मौके के लिए रवाना हो गये हैं।
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निगम ने 50 बड़े बकायादारों को थमाया नोटिस

रायगढ़ : रायगढ़ नगर निगम ने टैक्स के बकायादारों ने नगर निगम के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। जानकर हैरत होगी कि नगर निगम को उपभोक्ताओं से संपत्ति कर, जल कर और अऩ्य करों के रुप में 12 करोड़ से अधिक की रिकवरी करनी है।
ऐसे में नगर निगम अब बड़े बकायादारों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम ने शहर में 50 बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर पखवाडे भर के भीतर बकाया राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। टैक्स जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दी गई है। निगम की इस कार्रवाई से बकायादारों में हड़कंप मचा हुआ है।
दरअसल रायगढ़ नगर निगम को मार्च के अंत तक 27 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल करना है। इसके एवज में नगर निगम अब तक महज 14 करोड़ के टैक्स की वसूली ही कर पाया है। नगर निगम को अभी भी संपत्ति कर के रुप में 7 करोड़, जल कर के 5 करोड़ व अन्य करों के रुप में 3 करोड़ की रिकवरी करनी है।
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हत्यारे भाई को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया

सक्त़ी : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के एजीपी ऋषिकेश चौबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम केकराभाठ चौकी फागुराम थाना डभरा में दिनांक 9.4.2022 को सुबह करीब 9.30 बजे प्रार्थिया पल्लवी मालाकार जब वह अपने घर में थी उसी समय उसका जेठ आरोपी उद्धव मालाकार पल्लवी के घर के परछी में फरसा लेकर आया और जमीन संबंधी विवाद को लेकर पल्लवी को गाली गलौच करते हुए फरसा से मरने लगा जिससे पल्लवी के हाथ एवम कमर में चोट लगी, उसके बाद आरोपी अपने गांव के विजय सिदार के मकान के सामने चौक में जाकर बांस के बड़े डंडे से अपने भाई एवम पल्लवी के पति राजकुमार मालाकार के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर चोट पंहुचाया तब उसके परिवार वाले राजकुमार एवं उसकी पत्नी को इलाज हेतु डभरा अस्पताल ले गए थे। घायलों की स्थिति को देखते हुए डभरा से उन्हें इलाज हेतु रायगढ़ रेफर किया गया रामकुमार का इलाज रायगढ़ के जिंदल अस्पताल में हो रहा था इलाज के दौरान राजकुमार की मृत्यु हो गई । थाना कोतरारोड रायगढ़ में बिना नंबरी मर्ग रिपोर्ट दर्ज किया गया जिसके आधार पर थाना डभरा में नंबरी रिपोर्ट 26 / 2022 आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया। शव पंचनामा तैयार किया गया। मृतक की पत्नी पल्लवी मालाकार की रिपोर्ट पर देहाती नलसी धारा 302 323 भा . द. वी. के तहत लिखा गया, आरोपी उद्धव प्रसाद मालाकार को अभीरक्षा में लेकर उसका कथन लिया गया तथा उससे एक फरसा जिसमें बांस का बेट लगा हुआ व एक बांस का डंडा जप्त किया गया तथा घटना के समय आरोपी द्वारा पहने गए टी-शर्ट को जप्त किया गया। संपूर्ण जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी डभरा के न्यायालय में चालान पेश किया गया। उपार्पण बाद यह प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायालय शक्ति में चला। शासन की ओर से कुल 20 गवाहों को न्यायालय में पेश कर उनका बयान लिया गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है, शासन ने अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है इसलिए आरोपी को दोष मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया। शासन की ओर से बताया गया की आरोपी के द्वारा जमीन विवाद के कारण ही रंजिश रखते हुए राजकुमार को चोट पहुंचाकर उसकी हत्या किया गया एवं पल्लवी को चोट पहुंचाया गया है इसलिए आरोपी को कठोर से कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने दिनांक 6.12. 2023 को फैसला सुनते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि. के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000 रू.के अर्थ दंड से तथा धारा 324 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए 3 वर्ष के आश्रम कारावास एवं 1000 रु.के अर्थदंड से दंडित किया गया है। छ. ग.शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/ अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी किया।
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भ्रष्टाचार के कारण गई कांग्रेस की सरकार : राजेश मूणत

रायपुर: भाजपा नेता राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गिरोह बनाकर भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही थी, जनहित में काम नहीं की. अगर काम करती तो सरगुजा से लेकर बस्तर की सीटों में एकतरफा निर्णय नहीं आता. जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए था, इसलिए भाजपा को चुना.
पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत ने अवैध कब्जा हटाने को लेकर कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा बसाया था, वही उजड़ रहे हैं. प्रशासन यह चिन्हित करें कि कब्जाधारी कौन हैं. उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी
यह अधिकारी बताएं. जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है. उन पर तो निश्चित ही गाज गिरेगी.
मूणत ने कहा कि 15 साल के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को सरकारी बंगला देने में देरी कर दी. तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी मंडल ने बंगला अलॉटमेंट करने की बात कही, लेकिन कांग्रेस सरकार ने महीनों तक बंगला नहीं दिया. जो बंगला दिया वह थर्ड क्लास का था. मंत्रियों को सुरक्षा देने से भी मना कर दिया, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट कर दिया गया है.
उन्होंने सवाल किया कि सरकार गठन से पहले कैसे बंगला अलॉट कर दिए गए. अफसर सुधर जाएं, क्योंकि अभी भी कई अधिकारी कांग्रेस के समर्थन में काम कर रही है. मूणत ने विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कहा कि संगठन की अपनी प्रक्रिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होगा. मुख्यमंत्री बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता बनेगा.
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