क्राइम
*सब्जी मंडी में हुए अवैध पर भाजपा नेता मंजूल दीक्षित समेत अन्य लोगों पर गंभीर गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज *

रायगढ़। संजय कांपलेक्स सब्जी मंडी में हुए अवैध निर्माण पर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस मामले में भाजपा नेता मंजूल दीक्षित समेत अन्य लोगों पर गंभीर गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
कल की कार्यवाही अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही माने जा रही है। काफी हो हंगामे के बाद आखिरकार नगर निगम और प्रशासन अवैध कब्जा हटाने में सफल रहा। इसी बीच मामले ने सियासी रंग तब ले लिया जब कुछ भाजपा नेता मौके पर पहुंचे थे। भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पूर्व विधायक रोशनलाल अग्रवाल एवं भाजपा नेता मंजुल दीक्षित मौके पर पहुंचे थे। जहां मंजूल दीक्षित की प्रशासन के साथ थोड़ी तू तू मैं मैं हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कोतवाली लेकर आई थी। कुछ घंटों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था लेकिन देर रात मंजूल दीक्षित एवं अन्य पर पर नायब तहसीलदार की शिकायत पर गंभीर गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।
शहर का माहौल खराब करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार काफी गंभीर हैं। उनका कहना है कि शहर का माहौल खराब करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। शहर की शांति और व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
इस मामले में नायब तहसीलदार रुचिका अग्रवाल की शिकायत पर मंजूर दीक्षित, रवि कछवाहा, चंद्रपाल दिलेश एवं मनीष टंडन एवं अन्य पर आईपीसी की धारा 186 147 353 332 294 के तहत सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।
क्राइम
क्या महिला पर भी रेप का मामला दर्ज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करने पर सहमत हो गया कि क्या किसी महिला पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है? दरअसल, एक बुजुर्ग महिला ने बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में उसका बेटा भी आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से 61 वर्षीय महिला की याचिका पर जवाब देने को कहा है, जिसे उसकी बहू द्वारा दर्ज कराये गये मामले में नामजद किया गया है। अब इस मुद्दे की समीक्षा के लिए सहमत होते हुए, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने महिला को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया और उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने महिला को दिया गिरफ्तारी से संरक्षण
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाता है। चार सप्ताह में इसका जवाब दिया जाना चाहिए। इस बीच, याचिकाकर्ता महिला को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है। लेकिन उनसे अपराध की जांच में सहयोग की उम्मीद की जाती है।’’ शुरुआत में, बुजुर्ग महिला की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने दलील दी कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार) के आरोप को छोड़कर प्राथमिकी में अन्य सभी दंडात्मक धाराएं जमानती हैं। इस धारा के तहत दोषसिद्धि पर कम से कम 10 साल की कैद का प्रावधान है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए महिला के वकील मल्होत्रा ने कहा कि किसी महिला पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता बहू शुरू में महिला के अमेरिका में रह रहे बड़े बेटे के साथ संपर्क में थी, लेकिन वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे। बुजुर्ग महिला के पति का निधन हो चुका है। प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने एक वर्चुअल तरीके से आयोजित विवाह समारोह में महिला के बेटे के साथ विवाह कर लिया और इसके बाद महिला के साथ रहना शुरू कर दिया।
लेकिन बाद में महिला का छोटा बेटा पुर्तगाल से उनसे मिलने आया। महिला ने दावा किया है कि उसके छोटे बेटे के आने के बाद शिकायतकर्ता बहू और उसके परिवार ने उस पर उसके बड़े बेटे के साथ इस विवाह को समाप्त करने का दबाव डाला। जब छोटा बेटा पुर्तगाल जाने वाला था, तो शिकायतकर्ता बहू ने जोर देकर कहा कि वह उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन वह अकेला ही चला गया।
बहू ने देवर और सास पर लगाए रेप के आरोप
मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार जब दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया, तो एक समझौता हुआ और महिला ने बहू को अपने बड़े बेटे के साथ शादी खत्म करने के लिए 11 लाख रुपये दिए। इसके बाद बहू ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और बुजुर्ग महिला और उसके छोटे बेटे के खिलाफ बलात्कार और अन्य आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।
क्राइम
कांग्रेस नेता पप्पू यादव की मौत, बदमाशों के हमले से हुए थे घायल

भिलाई : गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के करीबी कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में घायल कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने रायपुर में इलाज के दौरान शुक्रवार रात दम तोड़ दिया है। इसके बाद से रिसाली क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वहीं दुर्ग पुलिस अभी तक मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
आपको बता दें कि 6 दिन पहले 25 नवंबर को दुर्ग जिले के नेवई थाना अंतर्गत रिसाली क्षेत्र में कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में चाकू लगने से पप्पू यादव की हालत काफी गंभी थी। उन्हें इसाज के लिए सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालत बिगड़ने पर गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया था। रायपुर में इलाज के दौरान पप्पू यादव ने दम तोड़ दिया है।
क्राइम
गौ तस्करी पर हुई बड़ी कार्यवाही, मवेशियों को कत्लखाना ले जाते 5 गिरफ्तार

बालोद : एसपी ने जिले में गौ तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है. जिस पर थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर एमसीपी लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है. इस दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सांकरा (करहीभदर) के पास एक पीकप वाहन क्रमांक CG05 AJ 7508 में कुरता पूर्वक मवेशियों को भरी जाकर कत्ल खाना ले जा रहा है.
जिस सूचना पर थाना बालोद के उपनिरीक्षक नंदकिशोर सिन्हा के नेतृत्व में आरक्षक मनीष राजपुत, लवण सिंह राजपुत, विवके आनंदधीर, नागेश्वर साहू के द्वारा ग्राम सांकरा (क) जाकर घेराबंदी कर 05 आरोपियों व पीकप वाहन को पकड़कर चेकिंग करने पर 08 मवेशियों को कुरता पूर्वक पीकप में भरा मिला जिस पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 579/2023 धारा 4, 6 छत्तीगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण के नाम
01. डिकेश्वर साहू पिता चुन्नु लाल साहू उम्र 27 साल ग्राम ओझागहन थाना सनौद जिला बालोद।
02. सेवक राम साहू पिता भगत राम साहू उम्र 30 साल ग्राम सांकरा ( क ) थाना व जिला बालोद ।
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